Wednesday, March 17, 2010

चार पहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश चार शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, ३ मारूति कार एवं १ मोटर सायकल जप्त

पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा एक शातिर वाहन चोर गिरोह के चार सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ३ मारूति कार एवं १ मोटर सायकल कीमती करीबन तीन लाख रूपये की बरामद करने में सफलता प्राप्त की हैं। पकडे गये बदमाशों से ओर भी चोरी के वाहन बरामद होने की संभावना है, जिनसे नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर बिट्टू सहगल व थाना प्रभारी जूनी इंदौर आनन्द यादव की टीम द्वारा पूछताछ की जा रही है ।    पुलिस अधीक्षक शहर (पश्चिम) श्री निवास वर्मा ने बताया कि, शहर में बढती हुई वाहन चोरी की घटनाओं की पतारसी हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर (पश्चिम) मनोजंिसंह के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर बिट्टू सहगल के नेतृत्व में थाना प्रभारी जूनी इंदौर आनन्द यादव की टीम प्र.आर. १९४५ षिवकुमार मिश्रा, आरक्षक ३४३ ओमप्रकाश सोलंकी, आरक्षक ७७८ राजेश शर्मा को लगाया गया था। उक्त टीम द्वारा चार शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की ३ मारूति कार एवं १ मोटर सायकल बरामद करने में सफलता प्राप्त की है।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर पश्चिम इन्दौर मनोजसिंह ने बताया कि, पकडे गये बदमाशों से अभी तक की पूछताछ में उक्त आरोपियों ने इंदौर शहर से तीन मारूति कार जिनके नम्बर एम.एच. ०८-ए-१०९ थाना मल्हार गंज क्षेत्र से, एक बिना नम्बर की मारूति कार थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र से चुराना स्वीकार किया है, तथा आरोपियों के कब्जे से बरामद की गई मारूति कार एम.पी.०९/एच./५३४६ एवं मोटर सायकल हीरो होंडा पैषन जिसका नम्बर एम.पी.४३/बी.ए./५०३४ के संबंध में तथा अन्य प्रकरणों में पूछताछ की जा रही है, जिनसे ओर भी वाहन चोरियों का पता चलने की संभावना है। नगर पुलिस अधीक्षक जूनी इंदौर बिट्टू सहगल ने बताया कि, दिनांक १६/३/२०१० को थाना प्रभारी जूनी इंदौर आनन्द यादव की टीम के प्र.आर. १९४५ षिवकुमार मिश्रा, आर. ३४३ ओमप्रकाष सोलंकी, आर. ७७८ राजेष शर्मा द्वारा गुलजार चौराहे पर संदिग्धों की चैकिंग के दौरान मारूति कार नम्बर एम.एच.०८-ए-०१०९ में बैठे तीन संदिग्ध व्यक्तियों को रोकने की कोषिष की गई तो मारूति कार के चालक द्वारा अपनी कार को भगा ले जाने के उद्धेष्य से एकदम तेजी से खातीवाला टैंक तरफ मोडा, हडबडाहट के कारण मारूति कार बंद हो गई, जिसमें बैठे तीनों व्यक्तियों को टीम द्वारा घेराबंदी कर पकडा गया, एवं मौके पर मारूति कार के कागजात के संबंध में पूछताछ की गई तो तीनों व्यक्तियों द्वारा आनाकानी की जाने लगी। तब उक्त कार के चोरी की होने की पूर्ण शंका होने पर धारा ४१(१-४) १०२ जा.फौ. ३७९ भादवि. में जप्त की जाकर आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो आरोपियों ने उक्त मारूति कार को मल्हार गंज क्षेत्र से चुराना बताया। पकडे गये आरोपियों से टीम द्वारा गहनता से पूछताछ की गई तो उक्त आरोपियों ने २ अन्य मारूति कार एवं १ हीरा होंडा पेषन मोटर सायकल चुराना स्वीकार किया, जो पुलिस जूनी इंदौर द्वारा जप्त की जा चुकी है। पकडे गये आरोपियों के नाम (१) इमरान पिता बाबू खान उम्र २१ साल नि. भिष्ती मोहल्ला, सदर बाजार इंदौर (२) जावेद पिता कल्लू भाई उम्र २१ साल नि. सिकन्दराबाद कालोनी इंदौर (३) उस्मान उर्फ भय्यू पिता इदरीस उम्र ३५ साल नि. ५४० गांधी ग्राम नया रोड, खजराना, इंदौर तथा (४) गोलू उर्फ शफीक पिता रफीक कुरैषी नि. २२२/५ आमवाला रोड चन्दन नगर इंदौर हैं। उक्त चारों आरोपियों से अन्य अपराधों में भी पूछताछ की जा रही है, जिनसे अन्य वाहन चोरी के प्रकरणों का भी पता चलने की संभावना है। उक्त चारों वाहन चोरों को पकडने में थाना प्रभारी आनन्द यादव की टीम प्र.आर. १९४५ षिवकुमार, आरक्षक ३४३ ओमप्रकाष सोलंकी, आरक्षक ७७८ राजेश शर्मा, आरक्षक १०१५ तेजसिंह, आर. ०४ पुष्पराजसिंह का विशेष योगदान रहा है, जिन्हें पुलिस अधीक्षक इंदौर द्वारा पुरूस्कृत किया जायेगा।


       

अपहरणकर्ताओं के चुंगल से ६ वर्षीय बालक आफताफ बरामद कर दो अपहरणकर्ता गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १७ मार्च २०१०-दिनांक १६ मार्च २०१० को ग्राम रीछाबर्डी थाना बडगोंदा क्षैत्र के मोहम्मद आबिद उर्फ मुन्ना पिता खान मोहम्मद (४२) पीथमपुर गया था, उसकी पत्नी घरेलू काम से महू गई थी, इसी दौरान दिन में करीबन १५ बजे उसके ६ वर्षीय पुत्र आफताफ जो कि आशियाना स्कूल महू में पढता है, गायब हो गया, पीथमपुर से वापस आने पर मोहम्मद आबिद को किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन किया कि उसका लडका उनके कब्जे में है तीन लाख रूपये का इन्तजाम करके उसे देदो, अन्यथा आपके लडके को जान से खत्म कर देगें यह बात सुनकर मोहम्मद आबिद घबरा गया, तत्काल गांव पहुॅचने पर पाया कि उसका लडका आफताफ गायब है, तब उसने इसकी सूचना थाना बडगोदा पर दी, पुलिस द्वारा धारा ३६५, भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया, इस अपहरण की घटना की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियो को प्राप्त होने पर बालक की तलाश हेतु थाना प्रभारी बडगोंदा जे.पी. साक्य, थाना प्रभारी महू दौलतसिह तथा अपराध शाखा के अधिकारियों व कर्मचारियो की एक टीम गठित की गई घटना स्थल से पूछताछ उपरान्त जानकारी मिली कि फरियादी का रिस्तेदार बहन व भांजे इन्दौर मे रहते है, उनसे सम्पति का विवाद पूर्व से न्यायालय में चल रहा है जिसमें निर्णय फरियादी के पक्ष मे हुआ था, इसी बात को लेकर आपस मे मनमुटाव था, पुलिस को यह भी पता चला कि फरियादी का भांजा कुछ अन्य व्यक्तियो के साथ घटना वाले दिन दो मोटर सायकलो पर अपने साथियो के साथ ग्राम रीछाबर्डी मे देखा गया था, अपहृत बालक छोटा था, एवं पतारसी व विवेचना के दौरान आरोपिगणो को जरासा भी संन्देह होने पर बालक की जान को खतरा हो सकता था। पुलिस द्वारा तोशिफ खान के घर पर व उसकी गतिविधियो पर नजर रखी गई, वह अपने घर से आजाद नगर इन्दौर में हाजी गली स्थित उसके दोस्त जावेद के घर पहुॅचा, जब आरोपी तोशिफ व उसका दोस्त जावेद, अपहृत शुदा बालक आफताफ को लेकर सुरक्षित स्थान पर भागने की फिराक मे थे उसी समय पुलिस की उपरोक्त टीम द्वारा इनकी घेराबन्दी कर आरोपी तोशिफ खान व जावेद खान को दबोचा जाकर गिरफ्तार किया तथा इनके कब्जे से अपहृत शुदा बालक आफताफ को बरामद कर लिया।पुलिस द्वारा आरोपियो से की गई पूछताछ के आधार पर घटना से करीब एक सप्ताह पूर्व आरोपी तोशिफ खान ने उसके दोस्त जावेद खान के साथ मिलकर अपहरण की योजना बनाई गई, जिसके पीछे फरियादी मोहम्मद आबिद खान से फिरोती के रूप मे तीन लाख रूपये वसूलने की योजना थी, योजना के मुताबिक मोबाइल फोन पर हुई बातचित के मुताबिक आरोपी जावेद खान व उसके साले सोनू पिता मोहम्मद रफीक के साथ पृथक मोटर सायकल पर जो कि आरोपी तोशिफ खान ने उसके साले से मांग कर जावेद को उपलब्ध कराई थी जिससे गया था, तोशिफ खान पृथक मोटर सायकल पर गया था घटना के उपरान्त आफताफ को जावेद खान के आजाद नगर इन्दौर स्थित घर पर सुरक्षित रखकर तोशिफखान व जावेद खान एक साथ होकर फरियादी आबिद को मोबाइल फोन पर अपहरण की जानकारी देकर फिरोती के रूप मे तीन लाख रूपये दिये जाने की धमकी दी थी।     पुलिस द्वारा घटना मे प्रयुक्त मोटर सायकल एमपी-०९/ एलके/२४७२एक मोबाइल फोन आरोपी तोशिफ खान से तथा दूसरी मोटर सायकल टीवीएस स्टार एमपी७०९/एमके/५००९ एक मोबाइल फोन डबल सिम वाला एक चाकू आरोपी जावेद खान से जप्त किये गये।घटना मे शामिल तीसरे आरोपी सोनू पिता रफीक निवासी १७ भिस्तीमोहल्ला इन्दौर को भी पुलिस द्वारा पूछताछ हेतु हिरासत मे लिया है, अनुसंधान उपरान्त इसके विरूद्ध भी उचित कार्यवाही की जावेगी,गिरफ्तारशुदा आरोपियो के नाम तोशिफखान पिता मोहम्मद इलियास खान (२६) निवासी ४१सिकन्दराबाद कालोनी सदरबाजार इन्दौर, , जावेदखान पिता मोहम्मद निशारखान (२६) निवासी हाजीगली आजादनगर इन्दौर, तथा सोनू पिता रफीक निवासी सदरबाजार इन्दौर, है।    ज्ञात हो कि आरोपी तोशिफखान ८ वर्ष पूर्व मे थाना जूनीइन्दौर मे अवैध शराब के प्रकरण मे टाटासूमो मे शराब भरकर ले जाते हुए पकडा गया था जिसमे जैल भी जा चुका है तथा आरोपी जावेद खान ऑटोरिक्सा चलाता है।
        उपरोक्त अपहृत बालक को अपहरणकर्ताओ के चुंगल से मुक्त कराने में अपराध शाखा के उप निरीक्षक मनीषराजसिह भदौरिया, व थाना  बडगोदा व महू के प्रधान आरक्षक जितेन्द्र मिश्रा, ब्रम्हानन्द, आरक्षक योगेश ,मुकेश,मोहन, केदार, जगवीर, साहेब, राकेश, व राजकुमार की भूमिका सराहनीय रही है।

०४ आदतन अपराधी एवं ०६ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नियत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०४ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०६ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

३१ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३१ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३१ गिरफ्तारी व ११५ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध हथियार सहित दो बदमाश गिरफ्तार

पुलिस देपालपुर द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल दिनांक १६ मार्च २०१० को देपालपुर बस स्टेण्ड के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले नई कालोनी हातोद निवासी रमेश पिता जगन्नाथ (२२)तथा अशोक पिता राजाराम (१९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक -एक छुरा बरामद किये गये।     पुलिस देपालपुर द्वारा दोनो आराेिपयो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा २५ आर्म्सएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित दो युवक गिरफ्तार

पुलिस खजराना द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल दिनांक १६ मार्च २०१० को पटेलनगर खजराना इन्दौर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले यही पटेलनगर खजराना इन्दौर निवासी सुनील पिता शंकरलाल (३९) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई हैं।     पुलिस हातोद द्वारा कल दिनांक १६ मार्च २०१० को नई आबादी हातोद से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले अन्तरसिह पिता केसरसिह (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई हैं।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए १० जुऑरी गिरफ्तार

पुलिस खजराना द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल दिनांक १६ मार्च २०१० को दरगाह चौराहा के पास खजराना इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले साजिद, बसीर, परवेज,सब्बीर, मोहम्मद साजिद, तथा इब्राहिम को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १५ हजार ३५० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।
पुलिस खुडेल द्वारा कल दिनांक १६ मार्च २०१० को मानकर मोहल्ला कम्पेल से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले वीरवल, कालू, दुर्गेश, तथा बबलू को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ९०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा १३ जुआ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज के लिए प्रताड़ित, पति सहित तीन के विरूद्ध प्रकरण

इन्दौर १७ मार्च २०१०- दिनांक १६ मार्च २०१० को महिला थाने पर महिदपुर जिला उज्जैन निवासी श्रीमती ज्योति पति भूपेन्द्र अजीते (२६) की रिपोर्ट पर स्कीम नं० ७१ इन्दौर निवासी इसके पति भूपेन्द्र पिता महेश अजीते (२८), ससुर महेश पिता पप्पा, तथा सास कमलाबाई पति महेश के विरूद्ध धारा ४९८ए,३२३,३४२,५०६,३४ भा.द.वि.तथा ४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार श्रीमती ज्योति की शादी स्कीम नं० ७१ इन्दौर मे भूपेन्द्र पिता महेश अजीते के साथ हुई थी। शादी के समय ज्योति के पिता द्वारा यथा सम्भव दहेज दिया गया था, दिनांक ५ मई २००९ को शाही के बाद से ही इसके  ससुराल पक्ष मे इसके पति भूपेन्द्र पिता महेश अजीते (२८), ससुर महेश पिता पप्पा, तथा सास कमलाबाई पति महेश द्वारा दहेज की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी जाती थी।     पुलिस महिला थाने द्वारा उपरौक्त सभी आरोपीगण पति भूपेन्द, ससुर महेश तथा सास कमलाबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।