Sunday, March 21, 2010

पांच वर्षो से फरार शातिर चोर गिरफ्‌तार, दो मो०सा० बरामद

    पुलिस अधीक्षक (पूर्व) श्री मकरंद देउस्कर ने अपराध करके फरार बदमाशों को प्राथमिकता के आधार पकड़ने हेतु निर्देषित किया था, जिस पर उन्होंने क्राईम ब्रांच के अति० पुलिस अधीक्षक  अरविन्द तिवारी एवं उप पुलिस अधीक्षक जितेन्द्रसिंह को ऐसे अपराधियों की गिरफ्‌तारी सुनिश्चित करने हेतु टीमों को पाबंद करने हेतु आदेशित किया गया था।
        इसी बीच सूचना मिली कि सन्‌ २००५ में पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा सात नकबजनों को गिरफ्‌तार कर उनके कब्जे से कुल ६ प्रकरणों में चोरी गये सोने चांदी के जेवरात बरामद किये गये थे, किन्तु उस गिरोह का सरगना भगवानसिंह पिता रामसिंह निवासी बुद्ध नगर इन्दौर घटना समय से ही फरार चल रहा हैं एवं इस बीच वह अपना नाम बदलकर सुनील रख लिया हैं। जिसे पकड़ने के लिये सहायक उप निरीक्षक संतोष पाण्डेय, प्र०आर० जगदीश, आर० विनोद शर्मा, जितेन्द्रसिंह, अरविन्द द्विवेदी को लगाया गया। टीम को आज सूचना मिली की बदमाश भगवानसिंह एक हीरो होण्डा स्प्लेण्डर जिस पर एमपी ०९ जेके ६९७३ नंबर लिखे हैं, से महू नाके की ओर से जबरन कालोनी की ओर जा रहा हैं, सूचना पर से टीम द्वारा थाना प्रभारी जूनी इन्दौर आनंद यादव से मदद ली जाकर उनकी टीम के साथ घेराबंदी कर आरोपी भगवानसिंह पिता रामसिंह चौहान उम्र २१ साल नि० ४३५ बुद्ध नगर इन्दौर को पकड़ा जाकर आरोपी के पास मिली मो०सा० के संबंध में पूछताछ किया गया तो आरोपी ने उसे इन्दौर शहर से ही चुराकर लाना बताया, जिसने पूछताछ पर सन्‌ २००५ में अपने साथी १. सुभाष पिता साधुराव मराटा २. विजय पिता श्यामराव ३. मनोहर पिता मधुकर राव ४. संजय पिता रामचंद्र ५. धरमपल उर्फ धम्मा पिता नामदेव ६. सिद्धू पिता महादेव के साथ मिलकर अन्नपूर्णा क्षेत्र में की गई नकबजनियों के संबंध में उसके हिस्से में आया माल इन्दौर शहर में ही अपनी मां गीताबाई के माध्यम से बेचना बताया। आरोपी ने एक अन्य मो०सा० हीरो होण्डा स्प्लेण्डर जेसी ६१८१ को भी चुराकर लाना बताया जो बरामद पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा की गई हैं । आरोपी से पूछताछ की जा रही हैं, जिससे अन्य नकबजनी व वाहनचोरी की घटनाओं की जानकारी मिलने की संभावना हैं। आरोपी पुलिस थाना अन्नपूर्णा के १. अप०क्र० ६४/०५ धारा ४५७,३८० भादवि, २. अप०क्र० ११३/०५ धारा ४५७,३८० भादवि ३. अप०क्र० २४०/०५ धारा ४५४,३८० भादवि में दिनांक ११.६.०५ से फरार चल रहा हैं। आरोपी को पुलिस थाना अन्न्पूर्णा के सुपुर्द किया जा रहा हैं।

अवैध रूप से संग्रह कर डीजल पेट्रोल बेचने वाले चार गिरफ्तार

पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक २० मार्च २०१० के २१.३० बजे ग्राम कुडाना निवासी जीवन पिता अर्जुन खाती, सांवेर निवासी सुनील पिता राधेश्याम खाती, तथा खजराना इन्दौर निवासी समीम पिता साहबुउद्धीन तथा ग्राम जागीर बरलाई इन्दौर निवासी दीपक पिता चन्दीलाल के विरूद्ध धारा ३/७ ई.सी. एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है।     पुलिस सांवेर द्वारा मुखबिर से सूचना मिली कि सांवेर रोड ग्राम कुडाना में अवैध रूप से डीजल व पेट्रोल की बिक्री की जा रही है, इस सूचना पर सांवेर पुलिस द्वारा कल दिनांक २० मार्च २०१० के १९.३० बजे ग्राम कुडाना सांवेर रोड से उपरोक्त चारो आरोपियो को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से अवैध रूप से बिक्रय के लिये संग्रह कर रखा १४० लीटर डीजल, व ४० लीटर पेट्रोल बरामद किया। पुलिस सांवेर द्वारा चारो आरोपियो को गिरफ्तार कर प्रकरण मे विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

०१ आदतन अपराधी एवं ०९ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नियत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०१ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०९ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०२ स्थाई, २७ गिरफ्तारी व १०२ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, २७ गिरफ्तारी व १०२जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, २७ गिरफ्तारी व १०२जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त दो गिरफ्तार

पुलिस एम.जी.रोड द्वारा कल दिनांक २० मार्च २०१० को सिख मोहल्ला इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो में लिप्त सर्वहारा नगर इन्दौर निवासी तुलसीराम पिता बाबूलाल (२८), तथा सोमनाथ की जूनीचाल इन्दौर निवासी रामसेवक पिता झुरीलाल (६०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक हजार ४० रूपये नगद व सट्टा पर्चियां बरामद की गई।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित तीन गिरफ्तार

पुलिस सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक २० मार्च २०१० को जी.जी. टावर एम.जी.रोड इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूंमते हुए मिले यही गुरूकुल कालोनी राऊ निवासी दिलीप पिता हीरालाल यादव (१९) को पकडा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक २० मार्च २०१० को निरजनपुर चौराहा इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूंमते हुए मिल ग्राम बारोली निवासी तेजराम पिता रामलाल (२६) , तथा ग्राम कन्नौद निवासी कालू पिता रघुनाथ सिह बंजारा (२१) को पकडा , पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक-एक तलवार बरामद की गई।    पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित तीन गिरफ्तार

पुलिस परदेशीपुरा द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल दिनांक २० मार्च २०१० को कुलकर्णी का भटटा इन्दौर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले यही भागीरथपुरा इन्दौर निवासी जितेन्द्र पिता तुलसीराम (२७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई हैं। पुलिस ऐरोड्रम द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल दिनांक २० मार्च २०१० को नगीननगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले यही यही के रहने वाले राजेश पिता भवॅरलाल (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई हैं। पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक २० मार्च २०१० को ग्राम अजनोद सांवेर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम बडोदिया खान निवासी सोनू पिता कालूसिह (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १६ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई हैं । पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।