Tuesday, March 23, 2010

चाकू व कट्टा अडाकर लूट करनें वाले दो बदमाश गिरफ्तार

थाना संयोगितागंज पुलिस ने बायपास रोड पर चाकू व कट्टा अडाकर लूट करने वाले गिरोह के दो सदस्यो को गिरफ्तार कर गत्‌ १७ मार्च २०१० को आशिष रिजेन्सी के सामने रिंगरोड से मोटरसायकल से जा रहे युवक से लूटी गई मोटर सायकल व मोबाइल फोन कीमती ३५ हजार रूपये तथा घटना मे प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटर व दो देशी कट्टे व चाकू बरामद करने मे सफलता प्राप्त की है। दिनांक १७ मार्च २०१० के २१.१५ बजे राजा राहुल सेन पिता मातादीन सेन (२९) निवासी ११/१ चन्द्रभागा मेन रोड जूनीइन्दौर जो अपनी मोटर सायकल टीवीएस स्टार एमपी-०९/एमआर/६८४६ से रिगरोड होकर पिपल्या हाना की तरफ जा रहा था उक्त घटना स्थल पर दोनो युवको ने चाकू व कट्टा अडाकर उससे उसका मोबाइल फोन एलजी कम्पनी का, उसका एक बेग, जिसमे कुछ कागजात रखे थे, व मोटर सायकल छीन कर भाग गये थे।घटना पर से थाना संयोगितागंज में लूट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई ।
        पुलिस अधीक्षक इन्दौर पूर्व श्री मकरंद देऊस्कर द्वारा प्रकरण की पतारसी हेतु नगर पुलिस अधीक्षक श्री पकंज पाण्डे के नेतृत्व में थाना प्रभारी संयोगितागंज श्री जैदी एवं उनकी टीम को लगाया ।
        आरोपीगण द्वारा घटना में एक्टिवा गाडी का उपयोग किया गया था अतः टीम के द्वारा एक्टिवा गाड़ी पर ध्यान केन्द्रित किया गया ।  टीम की लगातार की मेहनत और मुखबिरो से पूछताछ पर पुलिस को यह सूचना मिली कि रोषन पिता महेष भेसारे उम्र २१ साल नि. षिवपार्वती नगर पालदा इन्दौर के पास एक्टिवा गाडी है और उसका एक साथी दिनेष पिता मनोहर गोस्वामी उम्र १७ साल नि. ग्राम जामनिया भी उसके साथ रहता है ।
        तब पुलिस द्वारा अपना ध्यान दिनेष पिता मनोहर गोस्वामी पर केन्द्रित कर उसकी निगरानी की गई, तो दो दिन की निगरानी पर दिनेष पिता मनोहर गोस्वामी की गतिविधियां संदिग्ध नजर आयी, जिस पर से संतुष्टि होने पर पुलिस द्वारा रोषन पिता महेष भेसारे एवं दिनेष पिता मनोहर गोस्वामी को पकडकर थाने लाकर सघन पूछताछ की और दोनो आरोपियों से उपरोक्त लूटी गई मोटर सायकल, एलजी कम्पनी का मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त एक्टिवा स्कूटर व एक देशी कट्टा बरामद कर लिया है। दोनो आरोपियो से अन्य लूट के मामलो मे पूछताछ की जा रही है, और वारदातो की पतारसी होने की संभावना है पुलिस अधीक्षक इन्दौर पूर्व द्वारा उक्त अपराध का पता लगाने वाली टीम को नगद पुरूस्कार से पुरूस्कृत किया जा रहा है ।

दोनो भाईयों द्वारा अजनवी फिल्म से पे्ररणा लेकर एक को मृत बताकर १५ लाख बीमा राशि हड़पने के लिए ट्रक मे सवारी बिठालकर हत्या, दोनो भाई गिरफ्तार




इन्दौर- दिनांक २३ मार्च २०१० - दिनांक १८ जून २००९ को रात्री मे ११ बजे मे सिमरोल पुलिस को केसरीमल पिता फूलचन्द्र कुमावत निवासी ग्राम सिया थाना बीएनपी देवास ने सूचना दी कि मैं ट्रक नम्बर एमपी०९/केडी ८८४५ में कैला भरकर बुरहानपुर से इन्दौर जा रहा था। ट्रक में मेरा भाई सुनील केबिन मे सो रहा था और मै ट्रक चला रहा था, करीबन रात्री ११ बजे बाई घाट पर ट्रक में स्पार्किंग होने से अचानक आग लग गई। मैने अपने भाई को उठाया पर व नही उठा मै जान बचाकर ट्रक से निकल कर आया हॅू। ट्रक जल रहा है, मेरा भाई सुनील उसी मे जलकर मर गया है। सूचना पर तुरन्त पुलिस मौके पर पहुॅेची फायर ब्रिगेड बुलाई गई, ट्रक पूरी तरह से जल गया, तब आग बुझी ट्रक मे से जला हुआ शव निकाल कर पी०एम० कराया गया, तथा मर्ग जॉच की गई । मर्ग जॉच के दौरान सूचना मिली कि मृतक सुनील जिन्दा है, इस सूचना की तस्दीक करने पर पाया कि सुनील जीवित होंकर अपने गांव में आता-जाता है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण सत्येन्द्र शुक्ला द्वारा थाना प्रभारी सिमरोल सी.बी.एस.चढार के नेतृत्व में सउनि परिहार, सउनि, गोयल प्रधान आरक्षक विष्णु पंवार, आरक्षक संजयशर्मा, द्वारा मोहन पाटीदार, तथा राज मोर्य की टीम बनाई , ग्राम सिया में सूझबूझ से आरोपी सुनील पिता फूलचन्द्र कुमावत, व केसरीमल पिता फूलचन्द कुमावत की घेराबन्दी कर पकडा। पूछताछ मे जुर्म स्वीकार करते हुए आरोपियो ने बताया कि हमने अजनवी फिल्म से पे्ररणा लेकर योजनाबद्ध तरीके से १५ लाख रूपये का एलआईसी से सुनील कुमारावत का बीमा कराया। बीमा करने के बाद बुरहानपुर से इन्दौर के बीच ट्रक क्रमाकर एमपी०९/केडी ८८४५ में कैले भकर लाते समय देशगांव व धनगांव के बीच एक अज्ञात सवारी को बैठाया और ट्रक में व्हील पाने से उसकी हत्या कर के बाई घाट चौरल में ट्रक पर डीजल छिडक कर जला दिया, सुनिल को मृत घोषित कर गांव में उसका अंतिम सस्कार कर दिया तथा बीमा की राशी लेने के लिये प्रयास किया गया। आरोपी से पूछताछ कर अन्धेकत्ल का पर्दाफॉश किया गया ,आरोपियो द्वारा बताये स्थल पर जानकारी ली गई तो दौडंवा निवासी रेमसिह पिता खूमसिह भीलाला के गुम होने की सूचना थाना भीकनगांव में दर्ज होना पायी गई।ं

०२ आदतन अपराधी एवं ०९ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नियत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०२ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा ०९ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०२ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १६० जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १६० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने- अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ३६ गिरफ्तारी व १६० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

सट्टा जुऑ खेलते हुए सात गिरफ्तार

पुलिस ऐरोड्रम द्वारा कल दिनांक २२ मार्च २०१० ७ ओम बिहार कालोनी इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो में लिप्त यही के रहने वाले राजेश पिता नारायण प्रसाद, पवन पिता अशोक, सोरभ पिता जगदीश, तथा कमलराज पिता पापा सोनी को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ८ इजार २९० रूपये नगद व एक टीवी, लेपटॉप, १५ मोबाइल, ५ केलक्यूटर व सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक २२ मार्च २०१० को पेट्रोल पम्प के पास पार्क रोड इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले इम्तियाज, यासीन, सागीर, सिकन्दर, साबिर, तथा मुकेश को पकडा । पुलिस द्वारा इनके कब्जे से चार हजार ४०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा कल दिनांक २२ मार्च २०१० को उदयपुरा  इन्दौर से सट्टे की गतिविधियो में लिप्त यही नरसिह बाजार इन्दौर निवासी मोहम्मद रमजान पिता मोहम्मद अली अकबर, अजीज खान पिता इकबाल खान,  को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ९९५ रूपये नगद सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा जुआ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित बदमाश गिरफ्तार

पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक २२ मार्च २०१० को ग्राम गायकवाड किशनगंज से अवैध रूप से हथियार लेकर घूंमते हुए मिले यही ग्राम बोरखेडा मानपुर निवासी धीरज पिता हजारीलाल (३५) को पकडा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया।      पुलिस किशनगंज द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार

पुलिस सांवेर द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कल दिनांक २२ मार्च २०१० को वायपास रोड सांवेर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले यही रामसिह का ढाबा सांवेर निवासी मनीष पिता गोविन्दसिह (३४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १७ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई हैं।     पुलिस मानपुर द्वारा कल दिनांक २२ मार्च २०१० को ग्राम रायकुण्डा मानपुर से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले माधू पिता सौभानसिह (४५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई हैं।  पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर पति सहित चार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर २३ मार्च २०१०- दिनांक २२ मार्च २०१० को महिला थाने पर ८७८ बोहरी सदर मन्दसौर निवासी डिम्पल शर्मा पति ओमप्रकाश शर्मा (२८) की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति ओमप्रकाश, मुन्नीबाई, नीताबाई तथा राकेश के विरूद्ध धारा ४९८ए ,३२३ ,५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार श्रीमती डिम्पल शर्मा की शादी दिनांक १७ अप्रेल २००८ को हुई थी शादी के  समय श्रीमती डिम्पल के पिता ने यथा सम्भव दहेज दिया गया था, उसके बाद भी आरोपी महिला का पति  ओमप्रकाश, मुन्नीबाई, नीताबाई, तथा राकेश दहेज मे एक लाख रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता था। पुलिस महिला थाना द्वारा सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।
        इसी प्रकार दिनांक २२ मार्च २०१० को महिला थाने पर श्रीमती प्रिया पति नवीन काले (२४) निवासी भोले बिहार कालोनी कोदरिया थाना किशनगंज की रिपोर्ट पर ४०६ आवास बिहार कालोनी उत्तराखण्ड निवासी इसके पति नवीन काले, ससुर मधुकुमार, सास सुलोचना बाई, के विरूद्ध धारा ४९८ए ,३२३ ,५०६ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गयी जानकारी के अनुसार श्रीमती प्रिया की शादी दिनांक २९ अक्टूबर २००९ को हुई थी शादी के  समय श्रीमती प्रिया के पिता ने यथा सम्भव दहेज दिया गया था, उसके बाद भी आरोपी महिला का पति  नवीन काले, ससुर मधुकुमार, सास सुलोचना बाई, दहेज मे एक लाख रूपये की मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता रहता था। पुलिस महिला थाना द्वारा सभी आरोपियो के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।