Tuesday, June 8, 2010

हत्या के मामले में सात के विरूद्ध प्रकरण दर्ज एक आरोपी तत्काल गिरफ्तार गिरफ्तार करने वाले आरक्षक व सैनिक को एक-एक हजार रूपये का नगद इनाम

इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस अन्न्पूर्णा द्वारा आज दिनांक ८ जून २०१० को १७.२० बजे नाना उर्फ रितेश पिता मोहनलाल मोदी (२४) निवासी १३४५ द्वारकापुरी इन्दौर की रिपोर्ट पर रिन्कू उर्फ विक्रम पिता राहुल (१९) निवासी द्वारकापुरी इन्दौर, अंकित बीटे, मुकडी, सलमान, सन्जू, ढबली, एवं गोविन्द खिची के विरूद्ध धारा १४७.१४८.१४९.३४१.३०२.१२०बी भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस को दी गई जानकारी के अनुसार फरियादी ने बताया कि मैं आज दिनांक ८ जून २०१० को १६.४५ बजे जितेन्द्र साहु की मोटर सायकल क्रंमाक एमपी-०९/एमक्यू/७३२० पर पीछे बैठ कर दशहरा मैदान बिटिश इग्लिस स्पोकन क्लास जा रहा था, जब ५ बजे सुदामानगर से रिंगरोड पर लक्की बेटरी के सामने कचरा पेटी के पास पहुॅचे वहां पर पहिले से ही सुनियोजित ढग से प्लानिग कर बैठे उक्त सात आरोपियो ने जितेन्द्र साहू की चलती मोटर सायकल पर झूम गये, जिससे मोटर सायकल आगे जाकर गिर पडी तथा सातो आरोपियो ने जितेन्द्र साहू को चाकुओ से सीने,पीठ,पेट, माथे आदि भागो पर चोटे पहॅूंचाकर हत्या कर दी, जितेन्द्र साहु को पैर पकड कर डिवाईडर पर पटक दिया, इसी बीच राहगीर सोनू, अजय, अंकित, चन्दर, आदि के आने जाने से सातो आरोपियान दो मोटर साकयलो पर सवार होकर गोपुर चौराहे की और भाग निकले।  गोपुर कालोनी चौराहे पर पुलिस थाना अन्नपूर्णा द्वारा लगाये जाने वाले पाईन्ट पर थाना अन्नपूर्णा के आरक्षक विनोद क्रंमाक २९८ तथा सैनिक भूपेन्द्र अपनी डियूटी पर तैनात थे जिन्होने मोटर सायकल पर जा रहे चार व्यक्तियो को ललकारा कि आप एक मोटर सायकल पर चार सवारी बैठकर खून से लथपथ होकर कहां जा रहे है इस पर चारो ने अपनी मोटर सायकल तेजी से भगाई। इस पर आरक्षक विनोद व सैनिक भूपेन्द्र को शंका होने पर उन्होने भी अपनी मोटर सायकल से इनका पीछा किया तो चाणक्यपुरी चौराहे के पास मोटर सायकल पर पीछे बैठा आरोपी रिन्कू उर्फ विक्रम कूद कर एक मकान मे छिपने के लिये भागा, जिसे आरक्षक विनोद एवं सैनिक ने घेराबन्दी कर मौके पर ही पकड लिया। जिसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने अपने उपरोक्त साथियो के साथ जितेन्द्र साहू की हत्या करना स्वीकार किया।
 घटना की जानकारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री डी.श्रीनिवास राव को दी गई जिन्होने मौके पर पहॅुचकर घटना की तस्दीक की तथा आरोपी रिन्कू उर्फ विक्रम को पकडने वाले आरक्षक विनोद एवं सैनिक भूपेन्द्र को एक-एक हजार रूपये के नगद इनाम दिये जाने की घोषणा की।
 पुलिस अन्नपूर्णा द्वारा आरोपी रिन्कू उर्फ विक्रम पिता राहुल (१९) को गिरफ्तार कर लिया हैं तथा इसके अन्य फरार ६ साथियो की सरगर्मी से तलाश की जा रही हैं जिनके देर रात गिरफ्तार होने की प्रबल सम्भावना है।

फर्जी लोन का झांसा देकर रूपये ठगने वाला बदमाश गिरफ्तार बैंकों के फर्जी लेटर पेड बनाकर लोगों से ठग लेता था रूपये

इन्दौर- दिनांक ८ जून २०१०-    अति. पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा श्री अरविन्द तिवारी को सूचना प्राप्त हुई कि केशव पिता स्व. गोकुल प्रसाद सोनी निवासी ११३-११४ गीता नगर इंदौर कुछ लोगों को लोन दिलाने के नाम पर रूपये ऐंठ रहा है । इस सूचना पर उप निरीक्षक मनीषराजसिंह भदौरिया व उनकी टीम के आर. ओमप्रकाश तिवारी ,आर. रजाक खान ,आर. दीपक पंवार ,आर. चरणसिंह एवं आर. रणवीर ,आर. ओंकार पाण्डे को मामले की पतारसी हेतु लगाया तो ऐसे चौकाने वाले तथ्य सामने आये कि उक्त आरोपी केशव ने एक ऑफिस ३०३ इंदर्शन कांपलेक्स १ जावरा कंपाउड इंदौर में इंसटेंट फायनेंस सल्यूशन के नाम से खोला और विभिन्न समाचार पत्रों अग्निबाण ,प्रभात किरण में एक विज्ञापन छपवाया कि मार्डगेज लोन ,होम लोन ,प्रोजेक्ट लोन ,सी.सी. लिमिट लोन ,आदि के लिऐ संपर्क करें ०७३१-४०४०७४८ ,९४२४५७९४५५ ,९६६९४०२९८५ । इस विज्ञापन के झांसे में आकर कई लोग केशव के यहां पंहुचे तब उसने उनसे फार्म भरवाकर रख लेता था एवं उन्हें कुछ दिनो का समय दे देता था । बाद में अपने ही आफिस के कंप्यूटर से विभिन्न बेंको पंजाब नेशनल बैंक ,स्टेट बैंक ऑफ इंदौर ,आई.डी.बी.आई. बैंक आदि के हूॅ-बहॅू लेटर पेड कलर प्रींटर से निकाल कर लोन लेने वाले व्यक्तियों को उक्त फर्जी लेटर पेड पर स्वयं के हस्ताक्षर से लोन सेक्शन का लेटर भिजवाता था जिससे लोग केशव के यहां आकर पता करते तो वह उनसे यह कहकर रूपये ऐंठ लेता था कि आपका लोन तो हो गया है बैंक वालो को कुछ रूपये देकर आपका चेक बनवा लूॅगा ,इस प्रकार से कई लोगो से करीब लाखों रूपये फर्जी तरीके से ठग लिऐ । जब क्राईम ब्रांच की टीम उक्त ठगोरे केशव के आफिस पंहुची तब वहां एक व्यक्ति मनीष गोयल से तीन लाख रूपये से अधिक अलग-अलग लोनों के एवज में ठग लिऐ थे जिस पर आरोपी केशव को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना संयोगिता गंज पुलिस के सुपुर्द किया गया जहां पर आरोपी केशव के विरूद्व अपराध क्रमांक ५३७/१० धारा ४२०,४६७,४६८,४७१ भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्व किया गया । आरोपी द्वारा अन्य कई लोगो को ठगने की जानकारी भी क्राईम ब्रांच को मिली है जिस पर जांच की जा रही है            

०५ आदतन अपराधी एवं १४ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०५ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १४ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०२ स्थाई, ९० गिरफ्तारी व १६५ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ९० गिरफ्तारी व १६५, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०२ स्थाई, ९० गिरफ्तारी व १६५, जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित १४ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस सदरबाजार द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ५९ इमलीबाजार इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले मगंला पिता हरीश गोडं (३६) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ०६े हजार रूपये कीमत की ५५ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस देपालपुर द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को ग्राम बिरगोंदा देपालपुर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ग्राम बिरगोंदा निवासी बहादूरसिह पिता मायाराम कालोता (४५), शंकरपुरा बेटमा निवासी गोपाल पिता भुवानसिह चौहान (१९), तथा ग्राम बदरखां निवासी मुकेश पिता जगदीश चौकसे (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ४८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को चितावद काकड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले ८७ चितावद काकड इन्दौर निवासी अमरसिह पिता रामप्रसाद बौरासी (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को बारहभाई जोशी मोहल्ला इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले संतोष पिता किशनलाल (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को लूनियापुरा, इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही की रहने वाली गुड्डीबाई पति अशोक सोनकर (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ बाटल बीयर देशी कच्ची शराब बरामद की। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को ग्राम कनाडिया   भूरीटैकरी इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाले सुरेन्द्र उर्फ बन्टी पिता राधेश्याम जायसवाल (२२),तथा तरूण पिता ओमप्रकाश (१८) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से पॉच हजार ५०० रूपये कीमती की २५ बाटल बीयर एवं २४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को बजरंगनगर काकड निरंजनपुर इन्दौर मे अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही बजरंगनगर इन्दौर निवासी प्रकाश पिता गणपत मीणा (४७),स्कीम नं० ७८ इन्दौर निवासी मुकेश पिता आलाराम राठौर (२६), तथा तलावली चांदा निवासी रामचरण पिता छोटेलाल (३७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २ हजार रूपये कीमत की ५८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।पुलिस हीरानगर द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को ग्राम कबीटखेडी पुल के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही १२६ लाहिया कालोनी इन्दौर निवासी गणेश पिता रामदास (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से २० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की।    पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को टे्रजरआयलेण्ड के सामने एम.जी.रोड इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही ३३८ मालवीयनगर इन्दौर निवासी हरीनारायण पिता रामचन्द्र सौंलकी (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६ हजार रूपये कीमती की ५ पेटी बीयर बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए चार जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस सिमरोल द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नौ मील फाटा के पास पेट्रोल पम्प के सामने इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजकुमार पिता रामकिशन, जगदीश पिता सिद्धा जी, मनोज तथा संतोषकुमार को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७२५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।पुलिस द्वारा सभी आरोपियों का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०७ जून २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बडला खजराना इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही ८८ राजीवननगर खजराना इन्दौर निवासी नईम पिता मोहम्मद शरीफ (२८) को पकड़ा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा बरामद किया गया।पुलिस खजराना द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले में तीन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक ०८ जून २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ०७ जून २०१० को १२.३० बजे श्रीमती कोमलबाई पति उमेशराज निवासी शिवनगर सांवेर रोड बांणगगा इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति उमेशराज, ससुर हीरालाल, तथा सास सीताबाई के विरूद्ध धारा ४९८ए.३२३.५०६.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया श्रीमती कोमलबाई को  शादी में उसके पिता ने यथा संभव दहेज दिया था इसके बावजूद महिला का पति उमेशराज, ससुर हीरालाल, तथा सास सीताबाई द्वारा दहेज मे नगद लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते हैे।पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति उमेशराज, ससुर हीरालाल, सास सीताबाई के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।