Thursday, July 1, 2010

सात वर्षीय बच्ची की बोरे में मिली लाश बरामद, हत्या करने व साक्ष्य छुपाने के मामले मे तीन गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस अधीक्ष (पश्चिम)श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि आज दिनांक ०१ जुलाई २०१० के प्रातः ५.२० बजे सूचना प्राप्त हुई कि १४४ चितावद इन्दौर मे एक बन्द बोरे मे एक अज्ञात बच्ची की लाश पडी हैं। इस सूचना पर पुलिस अधीक्षक (पश्चिम)श्री डी.श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री मनोजसिह, नगर पुलिस अधीक्षक जूनीइन्दौर बिट्टू सहगल, एफ.एस.एल. अधिकारी डॉ० सुधीर शर्मा, इंचार्ज  थाना प्रभारी भवॅरकुआ एम.जी.श्रीवास्तव व दलबल के घटना स्थल पर पहुॅचे तथा बोरे को खोलकर देखा तो उसमे एक करीबन ७ वर्षीय बच्ची की लाश थी । पुलिस द्वारा आसपास के लोगो को बुलवाकर उक्त लाश की पहिचान कराई गई तो उक्त लाश यही चितावद की रहने वाली ७ वर्षीय बच्ची रितिका पुत्री धर्मेन्द्र माली की होना ज्ञात हुई। पुलिस द्वारा मृतिका के परिजनो से पूछताछ की गई तो उक्त बालिका दिनांक २९ जून २०१० के दिन १० बजे से गायब होना ज्ञात हुआ। पुलिस द्वारा उक्त लाश का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया । पुलिस द्वारा पंचनामा तैयार करते समय यह भी ज्ञात हुआ कि बच्ची की हत्या गला दबाकर की गई हैं । पुलिस द्वारा अज्ञात हत्यारो की तलाश करते हुए व आसपास के लोगो से सूचना प्राप्त करते शंका के आधार पर वही के रहने वाले विशाल डॉबी पिता सुरेश डॉबी (धोबी) २० साल को हिरासत मे लेकर पूछताछ की तो उसने उक्त हत्या करना व लाश को बोरे मे भरकर फेंकना स्वीकार कर लिया। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ मे आरोपी विशाल डॉबी ने यह भी बताया कि उक्त मृत बालिका रितिका के साथ मैं दुष्कर्म कर रहा था तभी वह चिल्लाने लगी तो मैने मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी, बाद मे मैने साक्ष्य छुपाने के लिये अपने पिता सुरेश पिता रामचन्द्र, तथा मॉ भगवन्तीबाई की मदद से लाश को बोरे मे भरकर मकान के एक कमरे मे जहां पुराना सामान रखा था उसके बीच मे छुपाकर रख दिया था बाद मे मौका पाकर उसे बारे मे भरकर उक्त घटना स्थल पर फेंक दिया। ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी फौरेन्सिक डॉ. सुधीर शर्मा द्वारा आरोपी विशाल डॉबी के मकान की बारीकी से निरीक्षण किया गया तो इसके मकान में रखे उक्त पुराने सामान के बीच मृतिका के खून के धब्बे पाये गये। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा आरोपी विशाल डॉबी पिता सुरेश (२१) निवासी चितावद, इसके पिता सुरेश पिता रामचन्द्र डॉबी (५०) तथा इसकी मॉ भगवन्तीबाई पति सुरेश डॉबी (३५) को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा ३०२,३७६, २०१,३४ भादवि के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही हैं। पुलिस भवॅरकुआ द्वारा तीनो आरोपियानो को गिरफ्तार कर इनसे बारिकी से पूछताछ करते हुए कार्यवाही की जा रही हैं।

घर मे घूसकर चोरी करते हुए आरोपी रंगेहाथ पकडाया

इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस थाना पण्डरीनाथद्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० के ८.३० बजे अब्दुल वाहिद पिता अब्दुल रज्जाक निवासी ४७/२ मोहनपुरा इन्दौर की रिपोर्ट पर छोटा बागडदा निवासी अकरम पिता अकबर मुस० के विरूद्ध धारा ३८० भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया हैं। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि दिनांक ३० जून २०१० को ७.४५ बजे फरियादी अब्दुल वाहिद के खुले मकान में आरोपी अकरम पिता अकबर, मौका पाकर अन्दर घूस गया तथा वहां से ७६० रूपये नगद तथा बैंक ऑफ इण्डिया की एक पास बुक चुरा कर भाग रहा था, इसी बीच परिवार वालो ने देख लिया व शोर मचाया तो फरियादी व आसपास के लोगो ने उसे मौके पर ही पकड लिया। पुलिस पण्डरीनाथ द्वारा आरोपी मोहम्मद अकरम के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर इसके कब्जे से उक्त ७६० रूपये नगद व बैंक ऑफ इण्डिया की एक पासबुक बरामद कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

०७ आदतन अपराधी एवं १२ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०७ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १२ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०५ स्थाई, ७८ गिरफ्तारी व २१७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०१ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई ,७८ गिरफ्तारी व २१७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ०५ स्थाई ,७८ गिरफ्तारी व २१७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित दो गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस खुडैल द्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० को २० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम पेडमी खुडैल से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही ग्राम पेडमी निवासी अमरसिह पिता बाबूलाल बलाई (३०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० को २१.२० बजे खजराना जमजम चोराहा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही रोशन नगर खजराना इन्दौर निवासी मुख्तियार खान पिता सब्बीर अली (३१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ५ लीटर जहरीली देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ/सट्टा खेलते हुए ०९ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस भवॅरकुआ द्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० के २२.२० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भावनानगर तथा विध्यानगर झोपडपट्टी इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले संजय, सुरेश, राकेश, दीपक, काशरिया, बलीराम, नाथूलाल, तथा दुलीचन्द्र को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ७३५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये।    पुलिस सांवेर द्वारा कल दिनांक ३० जून २०१० के १४.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम कायस्थखेडी रोड सांवेर से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त यही ग्राम कायस्थखेडी निवासी गब्बू पिता बालमुकुन्द भोई (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १७५ रूपये नगद व सट्टा र्पर्चियां बरामद की।    पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध  जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के दो मामलो मे चार के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

   इन्दौर- दिनांक ०१ जुलाई २०१०- पुलिस महिला थाने द्वारा दिनांक ३० जून २०१० को १६.३० बजे श्रीमती दिप्ती पति दिनेश राठौर (२०) निवासी ६३ श्री रामनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति दिनेश राठौर पति पे्रमसिह, सास गीताबाई तथा देवर मुकेश के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३२३, ५०६.३४ भा.द.वि. तथा ३/४ दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति दिनेश राठौर, सास गीताबाई, तथा देवर मुकेश द्वारा दहेज मे ५० हजार रूपये नगद लाने की मांग की बात को लेकर दिनांक २७ अपै्रल २०१० से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस महिला थाने द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति दिनेश राठौर, सास गीताबाई, तथा देवर मुकेश के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।    इसी प्रकार पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा दिनांक ३० जून २०१० को १९.१५ बजे श्रीमती अंजली पति नरेश (३०) निवासी ८-ए पे्रमनगर इन्दौर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति नरेश पिता पे्रमचन्द्र सिंघवानी के विरूद्ध धारा ४९८ ए. भादवि, ३/४ दहेज अधिनियत के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे यह ज्ञात हुआ कि फरियादिया का पति नरेश सिंघवानी द्वारा दहेज में नगद ५० रूपये की मांग को लेकर ११ मार्च २०१० से लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर, जान से मारने की धमकी देता रहता है। पुलिस जूनीइन्दौर द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर इसके पति नरेश सिंघवानी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।