Friday, July 2, 2010

आरक्षक की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर उप संचालक अभियोजन श्री प्रदीप कुमार व्यास ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश महोदय श्री दीपक कुमार अग्रवाल सां० ने सत्र प्रकरण क्रंमाक ५९२/०९ में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी अशोक मीणा पिता गिरधारीलाल मीणा निवासी रतलाम रोड लेबड जिला धार को धारा ३०२ भादवि के अन्तर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा से एवं २००० रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया, अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने बावद् आदेश पारित किये गये। घटना इस प्रकार हे कि दिनांक ९ मार्च २००९ को रात्री लगभग ११ बजे ईश्सर बॉडी बिल्डर के सामने एक आरक्षक का शव मिला था, जिसकी सूचना आरक्षक संतोषसिह द्वारा थाना भवॅरकुआ पर दर्ज कराई गई थी, सूचना पर अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। उक्त शव की शिनाख्त आरक्षक दयाशंकर क्रंमाक १०४ के रूप मे हुई, उसके गर्दन, गाल, पर घाव दिख रहे थे, तथा मौके से एक लोहे की पट्टी भी जप्त की गई। अनुसंधान के दौरान साक्षियों ने आरोपी अशोक मीणा द्वारा घटना कारित करने संबधी कथन दिये थे, इसी आधार पर अनुसंधान चालान न्यायालय में पेश किया गया था, घटना के समय आरक्षक महू थाने मे पदस्थ होना ज्ञात हुआ था, मृतक आरक्षक द्वारा अभियुक्त से यह पूछने पर की तू कहा गया था कहां से आया है, इसीबात को लेकर हुए विवाद हो गया एवं तथी आरोपी ने एंगलनूमा पत्ती से पॉच सात वार मृतक पर किये जिससे वह वही गिर पडा था। प्रकरण मे अभियोजन की और से पैरवी श्रीमती ज्योति तोमर अतिरिक्त लोक अभियोजक इन्दौर द्वारा की गई ।

०३ आदतन अपराधी एवं २० संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा २० संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

३२ गिरफ्तारी व ११८ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक ०२ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३२ गिरफ्तारी व ११८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३२ गिरफ्तारी व ११८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित ऑठ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जुलाई २०१०- पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को १९.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत राहुलगांधीनगर इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही बजरंगनगर काकड निवासी जीतू पिता रामबाबू (२०), राहुलगांधीनगर इन्दौर निवासी कपिल पिता दिलीप (१९), धीरजनगर इन्दौर निवासी सुरेश पिता भागीरथ गौड (४०), लसूडिया गोरी निवासी सरबन पिता मांगीलाल (४५), बजरंगनगर काकड निवासी कमलेश पिता गुलाबसिह मानकर (१९), तथा ग्राम ढाबली काकड निवासी रामसिह पिता उम्मेसिह राजोरिया (४०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १० हजार रूपये कीमत की १० बाटल बीयर एवं २५० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस बडगोंदा द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को २०.३० बजे तेजाजी मोहल्ला ग्राम कोदरिया से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले किशोर पिता गेंदालाल (३१) तथा ग्राम गुर्जर खेडा निवासी राकेश् उर्फ डॉन पिता सुन्दरलाल खटीक (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ६ हजार रूपये कीमत की ६ बाटल बीयर एवं ४४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध ३४ आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

जुऑ खेलते हुए १९ जुऑरी गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जुलाई २०१०- पुलिस तुकोगंज द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जौहरी पैलेस गेट ३०९ तीसजी मंजिल इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही सिंधी कालोनी के रहने वाले राहुल, नीलेश, तथा जतीन, को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से तीन हजार ४६० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को बीएसएनएल आफिस के पास इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले राजू, अनिल, बाबूलाल, महेश, पूनम, कमल, धीसालाल, कैलाश, मनोज, अम्बाराम तथा किशन को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से दो हजार ८५ रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को २३ बजे जल्ला कालोनी खजराना इन्दौर से तासपत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए यही के रहने वाले बजीर खां, इनामुन रहमान, अमन, नईम, तथा अनवर मुस्तफा को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से पॉच हजार ३०० रूपये नगद व तासपत्ते बरामद किये गये। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध १३ जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते पॉच गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक ०२ जुलाई २०१०- पुलिस परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मालवामील सब्जी मण्डी एवं कुलकर्णी का भट्टा इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही मालवा मील सब्जी मण्डी इन्दौर निवासी मोहम्मद अमान पिता मोहम्मद मुकीम (२२), तथा चन्दननगर इन्दौर निवासी मोहम्मद खालीद पिता मोहम्मद मुकीम (२०) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक-एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को बीजलपुर चौक एवं तेजपुर गडबडी इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए १२४ नूरी कालोनी इन्दौर निवासी बसीम पिता करामत (१८), तथा तेजपुर गडबडी इन्दौर निवासी छोटू पिता रमेश राठौर (२२) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक चाकू, एक तलवार बरामद की गई। पुलिस ऐरोड्रम द्वारा कल दिनांक ०१ जुलाई २०१० को विधापैलेस कालोनी सांई मन्दिर के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए यही छोटा बागडंदा रोड इन्दौर निवासी पृथ्वीराजसिह पिता नारायण सिह राठौर (२५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो का गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।