Wednesday, July 14, 2010

अवैध रूप से शराब बेचते हुए ८ गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १४ जुलाई २०१०- पुलिस एमआयजी कालोनी द्वारा कल दिनांक १३ जुलाई २०१० के ०६.३५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सत्यसांई चौराहा एम.आर-९ रोड के पास इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए गीतानगर थाना चन्दननगर इन्दौर निवासी साजिद पिता हमीद शेख (२५), सत्तार पिता मोहम्मद अमीन (३०), तथा सईद लंगडा पिता अजीज खां (३७) को पकडा तथा इनके कब्जे से ६ हजार रूपये कीमत की १८० लीटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस बाणगंगा द्वारा कल दिनांक १३ जुलाई २०१० के २२.४० बजे भागीरथपुरा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए भागीरथपुरा इन्दौर निवासी राजकुमारीबाई पति कैलाश पासी (३७), तथा महेश यादव नगर इन्दौर निवासी अमीत पिता राजू वर्मा (१९) को पकडा तथा इनके कब्जे से एक हजार रूपये कीमत की ४८ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।पुलिस लसूडिया द्वारा कल दिनांक १३ जुलाई २०१० के १५.४० बजे लक्ष्मी पेट्रोल पम्पके सामने देवास नाका इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए संतनगर देवासनाका इन्दौर निवासी धंनन्जय पिता बाबूलाल शर्मा (३०) को पकडा तथा इनके कब्जे से एक हजार २०० रूपये कीमत की ४० क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।    पुलिस रावजीबाजार द्वारा कल दिनांक १३ जुलाई २०१० के ११.३५ बजे जबरन कालोनी मरीमाता का बगीचा इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए यही के रहने वाली रश्मिबाई पति शंकरलाल (२५), तथा कमलाबाई पति भगवान भील (५०) को पकडा तथा इनके कब्जे से एक हजार ३०० रूपये कीमत की ४४ क्वाटर देशी कच्ची शराब बरामद की गई।     पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

महू से अपहृत तीनो बालिकाऐं बरामद

इन्दौर -दिनांक १४ जुलाई २०१०- पुलिस अधीक्षक पश्चिम/देहात श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक ६ जुलाई २०१० को चना गोदाम एवं हरी फाटक ऐरिया से तीन लड़कियां सुबह ७ बजे के आसपास गुम हो गई थी। जिनकी गुमने की रिपोर्ट उक्त दिनांक को देर रात्री थाना महू पर की गई थी, जिसकी गुमशुदगी दर्ज कर जॉच की गई जॉच मे पाया गया था कि लडकी दुर्गाराय (१७) का परिचित वकील गुड्डू उर्फ सुंधाशु द्विवेदी निवासी राजमोहल्ला इन्दौर का उपरोक्त तीनो लडकियों दुर्गाराय, चॉदनी शर्मा (१३) तथा आकृषि शर्मा (१३) को बहला फुसला कर कार में महू से बैठाकर अपहरण कर ले गये, जिसकी जॉच उपरान्त महू पुलिस द्वारा धारा ३६३.३४ भादवि का प्रकरण दर्ज किया गया था। पुलिस महू द्वारा अनुसंधान के दौरान तलाश व पतारसी की गई जो आरोपी गुड्डू उर्फ सुंधाशु वकील स्वंय के निवास स्थल से लगातार फरार रहा , पुलिस महू द्वारा उपरोक्त अपहृत लडकियो की तलाश व पतासाजी हेतु राज्य के बाहर के राज्यो को भी तलाश हेतु अनुरोध किया गया था एवं अपहृता लडकियों की पतासाजी एवं तलाश हेतु विभिन्न स्थानो पर पुलिस दल भेजे गये थे। दिनांक ११ जुलाई २०१० को उपरौक्त अपहृत लडकियों बावद महत्वपूर्ण टिप्स प्राप्त हुई थी, तब पुलिस का एक दल लखनऊ उत्तरप्रदेश उप निरीक्षक सी.एल.कटारे के नेतृत्व में भेजा गया था जहां पर लखनऊ पुलिस की एसटीएफ शाखा की इमदाद से उपरोक्त तीनो अपहृत लडकियों को स्टार होटल के पास लखनऊ से बरामद किया गया है। उपरोक्त अपहृत लडकियों से की गई पूछताछ एवं अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि आरोपी गुड्डू उर्फ सुंधाशु द्विवेदी पिता सुरेशचन्द्र द्विवेदी (४०) निवासी राजमोहल्ला इन्दौर के द्वारा घटना के करीब दो माह पूर्व से लडकी दुर्गाराय व उसके दोस्तो कीइन्दौर से लिफ्ट देकर महू छोडने के साथ ही जान पहचान बनाई और इसके बाद कई बार महू आता-जाता रहा है, एवं लडकी दुर्गाराय को विश्वास में लेकर घुमाने के लिये ले जाने की लालच में डाला व उसके जरिये लडकी चॉदनी शर्मा व आकृषि शर्मा को भी बहला फुसलाकर साथ चलने के लिये तैयार करवाया, और दिनांक ६  जुलाई २०१० को महू से कार में महेश्वर ले गया महेश्वर घाट पर नौकायान कर घुमाया फिराया एवं कपडे खरीदारी करवाया, इसके बाद पलास होटल ए.बी.रोड पर नास्ता करवाया, इन्दौर में कपडे व चप्पलें दिलवायी, उसके बाद घुमने जाने के लिये इन्दौर स्टेशन ले गया और लडकियां दिल्ली के लिये टे्रेन में बैठ गई। और यह आरोपी सुंधाशु द्विवेदी उर्फ गुड्डू के बहलाने फुसलाने के कारण झॉसे में आकर यह कदम उठाया, लडकियां दूसरे दिन दिल्ली पहॅुची वहां चण्डीगढ फिर सोलन पहुॅची, जंहा पर पूर्व दोस्त के यहां रूकी, उसके बाद पूर्व परिचित के कहने पर लखनऊ पहॅुची, इस दौरान उनके पास पैसे नही होने से मोबाइल फोन का स्टूमेन्ट बेचा व दोस्त से पैसे उधार लिये और लखनऊ तक पहॅुची प्रकरण का आरोपी गुड्डूु उर्फ सुंधाशु द्विवेदी अभी फरार है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है।    उपरोक्त अपहरण की सनसनी खेज घटना का खुलासा कर तीनो लडकियों को सुरक्षित बरामदगी किये जाने में पुलिस अधीक्षक पश्चिम/देहात श्री डी.श्रीनिवास वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री पी.व्ही.शुक्ल एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी महू सी.पी.सिह के मार्गदर्शन में महू थाना प्रभारी दौलतसिह गुर्जर एवं उप निरीक्षक सी.एल. कटारे, प्रधान आरक्षक जितेन्द्र मिश्रा, आरक्षक मुन्नालाल, योगेश, मुकेश व स्टॉफ ने सराहनीय कार्य किया है।

नकली दस्तावेज न्यायालय मे प्रस्तुत कर जमानत देने वाले युवक के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर -दिनांक १४ जुलाई २०१०- पुलिस एम.जी.रोड द्वारा कल दिनांक १३ जुलाई २०१० के २०.१० बजे सलीम पिता शरीफ मन्सूरी  निवासी सुतारखेडी महू हाल मुकाम ५०१/१२ चन्दननगर इन्दौर के विरूद्ध धारा ४२०.४१९.४६७.४६८.४७१.२०५भा.द.वि.के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच खुलासा हुआ कि आरोपी सलीम पिता शरीफ मन्सूरी द्वारा दिनांक ११ जुलाई २०१० के न्यायालय समय में २१ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय की फास्टटै्रक कोर्ट मे मुसरीलाल नामक आरोपी की जमानत हेतु फर्जी दस्तावेज तैयार कर उन पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किये थे। पुलिस एम.जी.रोड द्वारा आरोपी सलीम पिता शरीफ मन्सूरी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।

१२ आदतन अपराधी एवं १९ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक १४ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत कार्यवाही करते हुए १२ आदतन अपराधियो के विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० जा.फौ. के तहत कार्यवाही की गई, तथा १९ संदिग्ध बदमाशों को भी गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

३९ गिरफ्तारी व १०० जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक १४ जुलाई २०१०- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३९ गिरफ्तारी व १०० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षैत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली के दौरान विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत ३९ गिरफ्तारी व १०० जमानतीय वारन्ट तामील किये गये।

सट्टे की गतिविधियो में लिप्त युवक गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १४ जुलाई २०१०- पुलिस तुकोंगंज द्वारा कल दिनांक १२ जुलाई २०१० के १७.३५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर धार नाका भैरू मन्दिर के पास महू से सट्टे की गतिविधियो मे लिप्त मिले यही पेशनपुरा महू निवासी मंगल पिता गणपत भील (२१) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ७५० रूपये नगद एवं सट्टा पर्चियां बरामद की गई। पुलिस महू द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध सट्टाएक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित चार बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १४ जुलाई २०१०- पुलिस छोटी ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक १३ जुलाई २०१० को १६.२० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रान्तर्गत गुरूकृपा एसटीडी के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले कोटा राजस्थान निवासी राजू पिता भागीरथ बाबा (२७) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू बरामद किया गया। पुलिस खजराना द्वारा कल दिनांक १३ जुलाई २०१० को १४.१५ बजे रामकृष्णबाग चौराहा वाईन शॉप के पास इन्दौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले ५४ कडावघाट इन्दौर निवासी मोहम्मद मेहबूब पिता मोहम्मद असगर (३२), तथा पूरणदास का बगीचा माणकबाग रोड इन्दौर निवासी मेहबूब पिता जमालखानं (४४) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक एक छूरा बरामद किया गया।पुलिस किशनगंज द्वारा कल दिनांक १३ जुलाई २०१० को ११ बजे चन्दनगुरू का बगीचा किशनगंज से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुए मिले यही के रहने वाले धर्मेन्द्र पिता श्रीराम लोधी (३५) को पकडा तथा पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की। पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

दहेज प्रताडना के मामले मे पति सहित पॉच के विरूद्ध प्रकरण दर्ज

इन्दौर- दिनांक १४ जुलाई २०१०- पुलिस चन्दननगर द्वारा दिनांक १३ जुलाई २०१० को २२.१५ बजे श्रीमती यासमीन पति शहनवाजखान (१९) निवासी ग्रीनपार्क कालोनी चन्दननगर की रिपोर्ट पर यही के रहने वाले इसके पति शहनवाजखांन, अनवर खान, सादियाखान, सरफराज, तथा नाजियाखां के विरूद्ध धारा ४९८ ए.३४ भा.द.वि. के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस द्वारा की गई जॉच मे ज्ञात हुआ कि फरियादिया यासमीन को शादी मे उसके पिता द्वारा यथा स्थिति दहेज दिया गया था इसके बावजूद फरियादिया का पति शहनवाज खांन, अनवर खान, सादियाखान, सरफराज, तथा नाजियाखां द्वारा दहेज मे नगद रूपये लाने की मांग की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देते रहते है। पुलिस चन्दननगर द्वारा फरियादिया की रिपोर्ट पर इसके पति पति शहनवाजखांन, अनवर खान, सादियाखान, सरफराज, तथा नाजियाखां के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है।