Sunday, January 23, 2011

नेहरू स्टेडियम परिसर के आस-पास २६-जनवरी-२०११ तक वाहनों की पार्किग पर अस्थाई प्रतिबंध

इन्दौर - दिनांक २३ जनवरी २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजय सिंह ने बताया कि स्थानीय नेहरू स्टेडियम के दुकानदार एवं परिसर के आस-पास वाहनों के सुधार कार्य करने वाले तथा अन्य प्रकार के व्यवसाय से सम्बधित वाहनों की पार्किग गणतन्त्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अस्थाई रूप से प्रतिबंधित रहेगी । गणतन्त्र दिवस की पूर्व तैयारी एवं नेहरू स्टेडियम में गणतन्त्र दिवस के आयोजन को दृष्टिगत रखते हुए यातायात विभाग व्दारा आज दिनांक से २६ जनवरी-२०११ तक स्थानीय नेहरू स्टेडियम के आस-पास वाहनों के सुधार कार्य करने वाले गैरेज, तथा अन्य प्रकार के व्यवसाय से सम्बधित दुकानदारों से अपील की गयी है कि उनके व्यवसाय स्थल पर आने वाले  वाहनों की पार्किग २६ जनवरी-२०११ तक गणतन्त्र दिवस समारोह की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए अन्यत्र करना सुनिष्चित करें ।
                आज दिनांक से यातायात विभाग की क्रेन वाहन लगातार इस परिक्षेत्र में पार्क किये वाहनों को हटाने हेतु पेट्रोलिंग करती रहेगी, ऐसे पार्क वाहनों के विरूद्व उचित वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।

रिंगरोड़ पर हेलमेट/सीटबेल्ट का उपयोग ना करने वाले ४२८ वाहन चालकों पर २३,३०० रूपये अर्थदण्ड

इन्दौर - दिनांक २३ जनवरी २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात संजयसिंह ने बताया  यातायात विभाग व्दारा मालवीय पैट्रोप पम्प चौराहे से राजीवगॉधी प्रतिमा चौराहे तक रिंगरोड़ पर अलग-अलग चौराहों पर सीटबेल्ट लगाकर न चलने वाले चार पहिया वाहन तथा दो पहिया वाहन चालक/सवारी व्दारा रिंगरोड़ पर वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग न करने वाले वाहन चालकों की सघन चेकिंग की गयी।  आज प्रातः १० बजे से मध्यान्ह बाद तक यातायात का बल व्दारा चलाये गये विषेष अभियान के अन्तर्गत कुल ४२८ वाहन चालकों व्दारा उपरोक्त प्रावधान का उल्लंघन करते पाये जाने पर २३,३०० रूपये अर्थदण्ड किया गया।
            यातायात विभाग व्दारा आज चलाये गये इस विषेष अभियान में ३६ चार पहिया वाहनों चालकों व्दारा रिंगरोड़ पर वाहन चलाते समय सीटबेल्ट का उपयोग न करते पाये जाने पर  तथा ३९२  दो पहिया वाहन चालकों व्दारा रिंगरोड़ पर वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग न करते पाये पर मो.व्ही.एक्ट के प्रावधात के अन्तर्गत अर्थदण्डित किये जाने की कार्यवाही की गयी है।

क्राईम ब्रांच द्वारा मोबाईल चोर गिरफ्तार, दो मोबाईल फोन बरामद

इन्दौर - दिनांक २३ जनवरी २०११- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा इंदौर महेश चन्द जैन ने बताया कि नकबजनी व चोरी की वारदातो की पतारसी हेतु उप पुलिस अधीक्षक अपराध जितेन्द्र सिह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक अनिल पांडे पाण्डेय की टीम जिसमें आर. रामपाल, बषीर तथा राजभान को लगाया गया था, क्राईम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बदमाश संदीप पिता राजू बलाई निवासी बिचोली मर्दाना नई बस्ती इंदौर का नषे का आदि है तथा चोरी की वारदातो में लिप्त है । क्राईम ब्रांच की उक्त टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त उक्त सूचना के आधार पर बदमाष संदीप पिता राजू बलाई (२५) निवासी बिचोली मर्दाना नई बस्ती इन्दौर को पकडा जिससे पूछताछ करते थाना पलासिया क्षैत्र में ७७ नई बस्ती बिचोली मर्दाना से मोबाईल चोरी की घटना करना स्वीकार किया।
        उल्लेखनिय है कि पुलिस थाना पलासिया क्षेत्रांतर्गत कल दिनांक २२ जनवरी २०११ को १५.०० बजे फरियादी इंदरसिंग पिता लक्ष्मणसिंह (२५) निवासी ७७ नई बस्ती बिचोली मर्दाना इंदौर ने रिपोर्ट की थी कि कोई अज्ञात बदमाष उसके घर की खिडकी के पास रखे माईक्रोमेक्स व सेमसंग कंपनी के दो मोबाईल फोन चुराकर ले गया है। पुलिस पलासिया द्वारा अज्ञात आरोपी के विरूद्व धारा ३८० भादवि के तहत्‌ प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही थी। पुलिस द्वारा आरोपी संदीप पिता राजू बलाई को हिरासत में लेकर इसकी निषादेही पर फरियादी के घर से चुराये गये सेमसंग व माईक्रोमेक्स कंपनी के दो मोबाईल फोन कीमती ०७ हजार रूपये के बरामद किये गये है। आरोपी संदीप को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना पलासिया के सुपुर्द किया गया आरोपी से पूछताछ की जा रही है तथा इससे अभी और भी चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा होने की प्रबल संभावना है।

०३ आदतन ११ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक २३ जनवरी २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक २२ जनवरी २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०३ आदतन तथा ११ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११० तथा १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

०५ स्थाई, ३१ गिरफ्तारी व १०७ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक २३ जनवरी २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक २२ जनवरी २०११ को ०५ स्थाई, ३१ गिरफ्तारी व १०७ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब बेचते हुए ०४ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक २३ जनवरी २०११- पुलिस थाना राजेन्द्र नगर द्वारा कल दिनांक २२ जनवरी २०११ को १०.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चोईथराम मण्डी झोपडपट्टी इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले ७९ देवेन्द्र नगर इंदौर निवासी लखन पिता नरसिंह (१८) तथा रंगवासा निवासी राजेष उर्फ गुड्डा पिता रामप्रसाद (४८) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १४७० रूपये कीमत की ४२ क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक २२ जनवरी २०११ को १३.२० बजे ग्राम नरलाय झोपडी से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले सुरेष पिता चुन्नीलाल प्रजापत (३२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ९८० रूपये कीमत की ३० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक २२ जनवरी २०११ को १९.५० बजे पवनपुरा पालदा से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले पवनपुरी कॉलोनी निवासी गणेष पिता बाबूराव (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ६०० रूपये कीमत की २० क्वाटर देषी शराब बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक २३ जनवरी २०११- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक २२ जनवरी २०११ को १२.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रामकृष्ण बाग इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले षिवबाग कॉलोनी इंदौर निवासी रंजीत पिता मांगीलाल (२७) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार बरामद की गई।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।