Friday, February 25, 2011

दो अंधे कत्ल का पर्दाफाष ६ आरोपी गिरफ्‌तार

इन्दौर-दिनांक २५ फरवरी २०११-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री कुमार सौरभ ने बताया कि दिनांक २१.२.२०११ की रात्रि में हुई मृतक रिक्षा चालक सुरेन्द्र पिता बाबूराव पवनीकर उम्र ४५ साल निवासी स्कीम नं. ७८ की बीमा अस्पताल के पीछे चाकूओ से गोद कर हत्या कर दी गई थी इसी के एक घंटे बाद बीमा अस्पताल के सामने रोड नं. ११ में मृतक राजू भूरिया पिता नवल सिंह भूरिया उम्र ३० निवासी २१० न्यू गौरी नगर की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई थी।जिसमे क्रमषः थाना हीरानगर में अप क्र६२/२०११ धारा ३०२ भादवि एवं थाना परदेसीपुरा पर अपराध क्रमांक ५९/२०११ धारा ३०२ भादवि का अज्ञात  आरोपी गणों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किये गए थें । घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी । उक्त वारदात की पतारसी के लिये श्री  नगर पुलिस अधीक्षक जय वीर सिंह के नेतृत्व में एवं संतोष सिंह भदौरिया थाना प्रभारी परदेसीपुरा आर के सोनकर थाना प्रभारी हीरानगर , उपनिरीक्षक राकेष बैस ,उनि तिलगाम कोबरा टीम के प्रभारी सउनि रामचंद्रसिंह परिहार प्रआर लोकेन्द्र चौधरी ,ब्रजेन्द्र जाट , मक्सूद खान इन्द्रजीत सिंह रामसिंह शोभाराम पंकज सिंह मुकेष यादव श्याम पटेल प्रताप सिंह सेंगर प्रदीप पाण्डे विष्वास राव आदि कर्मचारियों की टीमे गठित हुई ।
    नगरपुलिस अधीक्षक परदेसीपुरा की मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर आरोपी १अंकुष पिता प्रेमराज बरवेले उम्र १९ निवासी बडी भमौरी , २. पुनीत पिता गणेष शर्मा उम्र १८ साल नि. १३/७ नंदानगर जितेन्द्र उर्फ भय्‌यु पिता ओंकार सिंह सोलंकी उम्र १९ साल निवासी स्कीम नं ७८ एवं अन्य नाबालिक तीन आरोपियों को पकडकर कर पूछताछ की गई तो घटना के दिन द्यषराब एवं अन्य नषे करके अनूप टाकिज पर मृतक सुरेन्द्र का आटो रिक्षा रात्रि ८.१५ बजे रोककर अंकुष की मॉ की तबीयत खराब है बीमा अस्पताल में भर्ती है बीमा अस्पताल क ग्राउण्ड में ले गए वहा जाकर अंकुष ने मृतक सुरेन्द्र के गले पर चाकू लगा दिया और उसके पास क्या है मांगने लगे। मृतक सुरेन्द्र के व्दारा मना करने पर जितेन्द्र उर्फ भय्‌यू व पुनीत ने चाकू मारे जिससे उसकी मृत्यु हो गई व मृतक की जेब से १७० रूपए लेकर वहा से चले गऐ। आगे रास्ते में अंकुष जितेन्द्र सोलंकी परदेसीपुरा कलाली आए और मिले हुए पैसे से शराब  पी । इसके बाद पुनः नीरज शर्मा के घर के सामने नंदानगर रोड नं ११ पर नाबालिक दोस्तो को साथ में लेकर पहुचे । वहा पर कुछ समय बाद पैदल आ रहे मृतक राजू भूरिया जो काल सेंटर मे काम करता था को रोककर मोबाईल लगाने के लिये कहने लगें । उसके व्दारा मना करने पर एवं मोबाईल नही देने पर अंकुष और रितेन्द्र उर्फ भय्‌यू ने झगडा किया एवं उसके पेट सीने मे चाकूओं से कई वार किये । जिससे उसकी मृत्यु हो गई ।
        उक्त दोनो घटनाओं  के आरोपियों को गिरफ्‌तार कर पुलिस थाना परदेसीपुरा व हीरानगर व्दारा आवष्यक कार्यवाही की जा रही है ।

१४ आदतन ३२ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक २५ फरवरी २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए १४ आदतन तथा ३२ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

४७ गिरफ्तारी व १०८ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक २५ फरवरी २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को ०२ फरारी वारंट, ४७ गिरफ्तारी व १०८ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुआ खेलते व सट्टे की गतिविधियों में लिप्त मिले २१ व्यक्ति गिरफ्तार

    इन्दौर- दिनांक २५ फरवरी २०११- पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को २२.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मदीना नगर मस्जिद के पास इंदौर से जुआ खेलते  यही के रहने वाले  मो. मुस्तफा., मो. फारूख, मो रहीष, आषीष, नदीम, सरदार, अकमल  को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ९७०० रूपए तथा ताष पत्ते  बरामद किये गये।
        पुलिस थाना लसूडिया द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को २१.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सॉवरिया होटल के पास मॉगलिया डीपो इन्दौर से जुआ खेलते यही के रहने वाले बंटी पिता नगजीराम, धर्मेन्द्र, केषर पिता बापूसिंह, संतोष , जितेन्द्र पिता नारायण सिंह , देवनारायण उर्फ मुन्ना को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से २७०० रूपये नगदी व ताष पत्ते बरामद किये गये।
पुलिस थाना चन्दननगर द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को १८.४५ बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गॉधी पैलेस इन्दौर से सट्टा करते यही के रहने वाले चेतन पिता शंकरलाल परमार (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १४३० रूपये नगदी व सट्टा उपकरण  बरामद किये गये।
 पुलिस थाना राजेन्द्रनगर द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बुद्धनगर  के पास इंदौर से दो अलग-अलग स्थानो पर  जुआ खेलते  यही के रहने वाले  रवीन्द्र पिता मनोहर , पंकज पिता जनेर, मनोज पिता अरूण , सागर पिता मनोहर, तथा राहुल पिता भंवर को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल २७२० रूपए तथा ताष पत्ते  बरामद किये गये।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते ०७ व्यक्ति गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक २५ फरवरी २०११-पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को २१.४० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जोषी मोहल्ला इन्दौर से अवैध रूप से शराब बेचते ६ छत्रीपुरा पुलिस लाईन के सामने इन्दौर निवासी मो. हमीद पिता मो. आरिफ(१९) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८८० रू कीमत की २२ क्वाटर देषी षराब बरामद की।
      पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को १९.०० बजे  मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम बंधाना हातोद से अवैध रूप से शराब बेचते यही के रहने वाले राधेष्याम पिता शंकरलाल (२५) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १०० रू कीमत की  २लीटर कच्ची  षराब बरामद की।
    पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को २३.०० बजे  मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पीठा रोड महू से अवैध रूप से शराब बेचते टाल मोहल्ला महू मो. नासिर पिता मो. सलीम तथा पीठा रोड महू निवासी आनन्द पिता प्रेम पसरे (३२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल ११०० रू कीमत की ३० लीटर कच्ची षराब बरामद की।
    पुलिस थाना बडगोंदा द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को १९.२० बजे  मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम कोदरिया मंदिर के पास से अवैध रूप से शराब बेचते यही के रहने दीपक पिता षिवनारायण माली (२१) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १५० रू कीमत की ५लीटर कच्ची षराब बरामद की।
    पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक २४ फरवरी २०११ को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम दातोदा से अवैध रूप से शराब बेचते यही के रहने वाले पुरूषोत्तम पिता सीताराम, तथा दिनेष पिता मांगीलाल भील(३८) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल१४०० रू कीमत की ४२ क्वाटर देषी षराब बरामद की।
        पुलिस व्दारा सभी आरोपियो को गिरफ्‌तार कर इसके विरूद्ध ३४ आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है ।       

दो जिलाबदर बदमाष गिरफ्‌तार

    इन्दौर-दिनांक २५ फरवरी २०११-पुलिस अधीक्षक पष्चिम /देहात श्री डी. श्री निवास वर्मा ने बताया कि पुलिस थाना रावजी बाजार क्षेत्रान्तर्गत कल दिनांक २४.२.११ को थाना प्रभारी रावजीबाजार जोरसिंह भदौरिया के मार्ग दर्षन में सहायक उपनिरीक्षक सिंह व्दारा जिलाबदर आरोपी पंकज पिता गम्मू (२२) को जिलाबदर होकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमते पाया जिसे पकडा गया ।
    उल्लेखनीय है कि आरोपी पंकज पिता गम्मू के विरूद्ध ८ से अधिक अपराध पंजीबद्ध होकर विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन है इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुष लगाने हेतु जिलाधीष महोदय इन्दौर व्दारा १ माह पूर्व तीन माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा में रहने से प्रतिबंधित किया गया था उसका उल्लंघन करते हुए आरोपी पंकज पिता गम्मू (२२)नि जबरन कालोनी को कल दिनांक २४.२.११ को ११.३० बजे जबरन कालोनी शारदा मंदिर के बाहर से पुलिस व्दारा गिरफ्‌तार किया गया ।जिलाधीष महोदय के आदेष का उल्लंघन करने पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस रावजी बाजार व्दारा धारा १४ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्‌तार कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है ।
    पुलिस थाना महू क्षेत्रान्तर्गत कल दिनांक २४.२.११ को थाना प्रभारी दौलत सिंह गुर्जर के मार्ग दर्षन में सहायक उपनिरीक्षक उईके व्दारा जिलाबदर आरोपी मो.नासिर पिता मो. सलीम (३२) को जिलाबदर होकर प्रतिबंधित क्षेत्र में घूमते पाया जिसे पकडा गया ।
    उल्लेखनीय है कि आरोपी मो.नासिर पिता मो.सलीम के विरूद्ध १५ से अधिक अपराध पंजीबद्ध होकर विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन है इसकी आपराधिक गतिविधियों पर अंकुष लगाने हेतु जिलाधीष महोदय इन्दौर व्दारा दिनांक ६.११.१०को ६ माह की अवधि के लिये जिला इन्दौर व इससे लगने वाले जिलो की परिसीमा में रहने से प्रतिबंधित किया गया था उसका उल्लंघन करते हुए आरोपी मो.नासिर पिता मो. सलीम (३२)नि टाल मोहल्ला महू को कल दिनांक २४.२.११ को कोर्ट के सामने महू से पुलिस व्दारा गिरफ्‌तार किया गया ।जिलाधीष महोदय के आदेष का उल्लंघन करने पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस महू व्दारा धारा १४ म.प्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्‌तार कर विवेचना करते हुए कार्यवाही की जा रही है ।