Sunday, March 13, 2011

अपहरण, फिरौती के लिये हत्या करने वाले तीनो आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १३ मार्च २०११- पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि दिनांक ०६.०३.११ को थाना विजयनगर पर सुरेष गुरवानी की सूचना पर गुम इंसान क्रं. २१/११ कायम किया गया था। सूचनाकर्ता ने बताया कि उसका भांजा गुलषन तेजवानी पिता प्रहलाद तेजवानी (२१) निवासी ९२ जीएच स्कीम नं. ५४ इंदौर मूल निवासी खंडवा जो कि इंजिनियरिंग में सेकण्ड यीयर का छात्र है दिनांक ०५.०३.११ की रात्री १०.०० बजे से अपने घर पर नही आया है। पुलिस द्वारा गुम इंसान कायम कर जांच की जा रही थी कि उसी समय, गुमषुदा गुलषन के ही मोबाईल से उसके घर तथा मामा सुरेष गुरवानी के मोबाईल पर ०५ लाख रूपये, उसके (गुलषन) के ही बैंक एकाउंट में जमा करने की बात कही, तत्काल ही पुलिस द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही करते हुए इस प्रकरण में धारा ३६४,३६५ए भादवि कायम किया गया। दौराने विवेचना पता लगा कि गुलषन दिनांक ०६.०३.११ को १. अंषुल उर्फ अंष पिता अमरसिंह राजपूत (२२) निवासी खंडवा २. रूद्राक्ष उर्फ हैप्पी अग्रवाल पिता वैकंट अग्रवाल (२३) निवासी अनूप टॉकिज के पीछे इंदौर तथा ३. रवि उर्फ आदित्य गुर्जर पिता दिनेष ंिसह गुर्जर (२४) निवासी अक्षय दीप कॉलोनी इंदौर के साथ देखा गया था और तीनो भी अपने-अपने घर से फरार है व स्कार्पियो नं. एमपी-०९/सीए/४६५६ भी साथ ले गये है। मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर कि उक्त तीनो आरोपी टोंक के रास्ते से गये है।
                पुलिस की एक टीम तत्काल ही टोक रवाना हुई, दूसरी टीम टोक के रास्ते नेवई पहुॅची तब सूचना प्राप्त हुई कि थाना सदर जिला झालावाड में एक अज्ञात युवक का जला हुआ शव, सडक के किनारे मिला है, जिस पर से थाना सदर पर अपराध क्रं. ६५/११ धारा ३०२,२०१ भादवि का कायम किया गया है, तब तक ही स्पष्ट हो गया था कि अपहृत गुलषन का अपहरण उसके ही दोस्त अंषुल उर्फ अंष, रूद्राक्ष उर्फ हैप्पी तथा रवि उर्फ आदित्य गुर्जर द्वारा किया गया है। तब यह आषंका हुई कि आरोपिगण का रास्ता टोक जाने का इसी तरफ से गया है तब गुलषन के मामा को जब जले शव के अवषेष दिखाये गये तो उन्होने इस बात कि प्रबल आषंका जाहिर की कि यह गुलषन हो सकता है।
                   प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इंदौर श्री डी.श्रीनिवास राव व पुलिस अधीक्षक पष्चिम श्री डी.श्रीनिवास वर्मा द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री कुमार सौरभ के निर्देषन व नगर पुलिस अधीक्षक विजयनगर श्री अमरेन्द्रसिंह के नेतृत्व में पुलिस की चार टीमे बनाई गई। क्राईम ब्रांच को भी प्रकरण के आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु निर्देषित किया गया।
               उपपुलिस अधीक्षक क्राईम श्री जितेन्द्रसिंह को सूचना मिली कि आरोपियान जयपुर रेल्वे स्टेषन के पास देखे गये है और बाहर जाने की तैयारी में है। तत्काल ही पूर्व से जयपुर में ही डेरा  डाले एसआई अनिलसिंह चौहान की टीम को जयपुर रेल्वे स्टेषन पहुॅचने का निर्देष दिया और आरोपियान को जयपुर रेल्वे स्टेषन से पकडा गया। जयपुर से इंदौर तक के रास्ते में आरोपियान द्वारा  घटना से अनभिज्ञता जाहिर की परंतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री कुमार सौरभ व नपुअ विजयनगर श्री अमरेन्द्रसिंह की लगातार पूछताछ के बाद आरोपी टूट गये और उन्होने जो घटनाक्रम बताया वह इस प्रकार है-
                आरोपियो द्वारा पूछताछ के दौरान दी गई जानकारी के अनुसार आरोपियो ने दिनांक ०५.०३.११ को स्कीम नं. ५४ में टींकू कॉफी हाऊस से रात करीबन १०.०० बजे गुलषन को बुलाया व अपनी स्वीफ्ट कार में बैठाकर ले गये तथा पहले गुलषन का एटीएम कार्ड लेकर, एटीएम से आरोपी अंषुल ने ०३ हजार रूपये निकाले इसके पश्चात्‌ बिना नंबर की सफेद स्वीफ्ट कार में रवि गुर्जर के घर ले गये तथा रात भर स्वीफ्ट कार में अंषुल ने गुलषन को हैप्पी उर्फ रूद्राक्ष के साथ बंधक बना कर रखा व रवि गुर्जर अपने घर जाकर सो गया।
                दिनांक ०६.०३.११ को उक्त तीनो आरोपी गुलषन को लेकर रिद्वी-सिद्वी ऑटो डील सपना संगीता रोड पर गुलषन की करीष्मा गाडी नं. एमपी-०९/एमबी/१५८८ को बेचने संजय हार्डिया के पास पहुॅचे । संजय हार्डिया ने दूसरे ऑटोडिल के पवन जायसवाल को गाडी करिष्मा ५७ हजार २५० रूपये की खरीदने का सौदा तय किया। २५ हजार रूपये नगद बदमाषो को दिये पश्चात्‌ आरोपिगण गुलषन को बिना नंबर की स्वीफ्ट में लेकर हैप्पी के घर आये । स्वीफ्ट हैप्पी के घर खडी कर रवि गुर्जर की स्कार्पियो नं. एमपी-०९/सीए/४६५६ में गुलषन को बैठाकर क्षिप्रा, सांवेर बायपास होकर उज्जैन पहुॅचे जहॉ पर गुलषन के मोबाईल से गुलषन के मामा सुषील गुरवानी के मोबाईल पर फोन लगाकर ०५ लाख रूपये एटीएम में डालने को कहा नही देने पर गुलषन की हत्या करने की धमकी दी।
                गुलषन द्वारा फोन से बातचित करते समय अपने परिजनो को अंषुल राजपूत का नाम बताने पर अंषुल ने मोबाईल छिनकर बंद कर दिया व बेसबॉल के बैट से पैर व कंधो पर गुलषन को चोट पहुॅचायी तथा उज्जैन के आगे जाकर अंषुल राजपूत व हैप्पी द्वारा तार से गला कसकर गुलषन की हत्या कर दी तत्पष्चात्‌ झालावाड तरफ इंदौर रोड से ०७ किमी दूर गड्डे में पटककर पहचान छिपाने हेतु पत्थरो से चेहरा कूचलकर रबड पर रखकर  पेट्रोल डालकर आग लगा दी व तीनो अपनी स्कार्पियो से नेवई जाकर विरेन्द्र गुर्जर को साथ लेकर जयपुर गये वहॉ से विरेन्द्र को स्कार्पियो देकर आरोपिगण दिल्ली व अमृतसर चले गये। पश्चात्‌ दिनांक १३.०३.११ को प्रातः ०६.०० बजे जैसे ही जयपुर बस स्टैण्ड पर पहुॅचे वहॉ पर पूर्व से ही आरोपियो की तलाष में लगी क्राईम ब्रांच की टीम के एसआई अनिल सिंह चौहान की टीम द्वारा घेराबंदी कर आरोपियो को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपियो ने गुलषन की हत्या करने का मुख्य कारण अंषुल को बेईज्जती कर कमरे से निकालना व फिरौती के रूप में ०५ लाख रूपये मिलने के लालच में मौत के घाट उतारकर लाष को पेट्रोल डालकर अमानविय रूप से आग लगा दी। मृतक की षिनाख्तगी हेतु आरोपियो की निषादेही पर घटना स्थल का वेरीफीकेषन कर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा।
            उक्त घटना के आरोपियो को पकडने में मुख्य रूप से क्राईम ब्रांच इंदौर की भूमिका उल्लेखनिय रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है। 

०८ आदतन, १२ संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १३ मार्च २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है ऐसे बदमाशो के विरूद्ध पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कार्यवाही करते हुए ०८ आदतन तथा १२ संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर इनके विरूद्ध पुलिस द्वारा धारा ११०, १०९ जा.फौ. के तहत वैधानिक कार्यवाही करते हुए प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

११ स्थायी, ४४ गिरफ्तारी व १०९ जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर - दिनांक १३ मार्च २०११- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये स्थाई वारन्ट, फरारी वारन्ट, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक १२ मार्च २०११ को ११ स्थायी, ४४ गिरफ्तारी व १०९ जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में अपने स्टाफ से न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले ०५ व्यक्ति गिरफ्तार

इन्दौर- दिनांक १३ मार्च २०११- पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को ०३.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कोहिनूर कॉलोनी इंदौर से ताष पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुए मिले अनिष, मोहम्मद साहिल तथा इकरार को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से ५१० रूपये तथा ताष पत्ते बरामद किये गये।
              पुलिस थाना सराफा व क्राईम ब्रांच द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को २०.५५ बजे सीतलामाता बाजार से क्रिकेट के सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले यही ८७ शीतलामाता बाजार इंदौर निवासी आषीष पिता जितेन्द्र जैन (२६) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ टीवी, ०१ लैपटॉप, ०९ मोबाईल फोन, ५००० रूपये एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
              पुलिस थाना भवंरकुऑ द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को २२.३० बजे चितावद से क्रिकेट के सट्टे की गतिविधीयों में लिप्त मिले यही के रहने वाले अषोक पिता रामगोपाल खण्डेलवाल को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ४०० रूपये एवं सट्टा पर्चिया बरामद की गई।
             पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब बेचते/ ले जाते हुए ०५ आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर - दिनांक १३ मार्च २०११- पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को ०६.०० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार एबी रोड ईगल सिरस के सामने से अवैध रूप से शराब ले जाते हुए मिले तपेष्वरी बाग निवासी राजू पिता सीताराम कुषवाह (३२) तथा राजेन्द्र पिता रामानंद शर्मा (२८) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से १२ हजार रूपए कीमत की ६० बॉटल अंग्रेजी शराब तथा एक पल्सर मोटरसायकल बरामद की गई ।
           पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को १५.३० बजे विषाल चौराहा ग्राम धन्नड से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले महेष पिता रामेष्वर खाती (३५) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १० हजार १२० रूपए कीमत की ५६ लीटर देषी शराब बरामद की गई ।
           पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को १२.३० बजे हवाबंगला इंदौर से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले अखलेष पिता देवजी मालवीय (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से १९२० रूपए कीमत की ०६ बोनी स्पेषल व्हीस्की तथा १२ बॉटल छोटी बियर बरामद की गई ।
            पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को १७.४५ बजे ग्राम बावलिया खुर्द से अवैध रूप से शराब बेचते हुए मिले यही के रहने वाले नरेन्द्र पिता मनोहरसिंह सिसोदिया (२५) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ८४० रूपए कीमत की २४ क्वटर देषी शराब बरामद की गई ।
            पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा ३४ आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित ०५ बदमाश गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक १३ मार्च २०११- पुलिस थाना पंढरीनाथ द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को २२.३० बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जवाहर मार्ग इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले रावजी बाजार इंदौर निवासी राहुल पिता मनोहर सोनी (२२) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ पिस्टल बरामद की गई।
                 पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को १९.१० बजे सुनिता केमिकल्स के पास बाणगंगा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले सुगन्दानगर इंदौर निवासी चिंटू उर्फ पिन्टू पिता अंबाराम सोलंकी (२०) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ चाकू बरामद किया गया।
               पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को १०.३० बजे बंगाली चौराहा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले गांधीग्राम निवासी मजहर पिता रषीद खान (२४) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ तलवार बरामद की गई।
              पुलिस थाना जूनी इंदौर द्वारा दिनांक १३ मार्च २०११ को ००.१५ बजे सिंधी कॉलोनी चौराहा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले खातीवाला टैंक निवासी हरी पिता परमजीतसिंह को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ चाकू बरामद किया गया।
             पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक १२ मार्च २०११ को १८.४५ बजे राम मंदिर के पास इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले हुकुमचंद कॉलोनी इंदौर निवासी विकास पिता मोहनसिंह (२६) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से ०१ चाकू बरामद किया गया।
            पुलिस द्वारा सभी आरोपियो को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा २५ आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।