Thursday, April 19, 2012

हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी 05 वर्ष के कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित

इन्दौर -दिनांक 19 अप्रैल 2012- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री ए.के. स्वर्णकार ने बताया कि माननीय तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीद्गा महोदय श्री अरूण कुमार शर्मा सा. द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 224/2011 में निर्णय पारित करते हुऐ प्रकरण के आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतूसिंह पिता मोरसिंह (20) निवासी ग्राम धुरेरी थाना बेटमा को धारा 307 भादवि के अपराध में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 323 सहपठित धारा 34 भादवि में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 200 रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। आरोपी राम कन्याबाई पति मोरसिंह (45) निवासी सदर को धारा 307 सहपठित धारा 34 भादवि में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थ दण्ड एवं धारा 323 भादवि में तीन माह के कारावास एवं 200 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
    संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि रिपोर्ट कर्ता अर्जुन ने रिपोर्ट लिखाई कि वह घर पर खाना खा रहा था तभी उसे गाली गलोंच की आवाज सुनाई दी, देखा तो काका का लड़का गुलाब और जितेन्द्र आपस में गाली गलोंच कररहे थे, मैनें अलग किया और भगा दिया बाद में पुनः जितेन्द्र और उसकी मॉ राम कन्याबाई आये एवं सत्यनारायण को भी गालियां देते हुए जान से मारने हेतु सत्यनारायण के पेट में चाकू मारा जिससे वह वहीं गिर पड़ा एवं उसे अस्पताल ले गये थे।
    रिपोर्ट पर से थाना बेटमा पर अपराध कायम किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय पेद्गा किया गया था। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाद्गांकर अग्निहोत्री अतिरिक्त लोकअभियोजक इंदौर द्वारा की गई।

थाना पंढरीनाथ क्षैत्र का कुखयात बदमाश ऋषिराज उर्फ रामनाथ 01 वर्ष के लिये जिलाबदर

इन्दौर -दिनांक 19 अप्रैल 2012- थाना पंढरीनाथ क्षैत्र का कुखयात साम्प्रदायिक गुण्डा ऋषिराज उर्फ रामनाथ पिता अर्जुननाथ निवासी रेद्गाम गली इंदौर के विरूद्व एम.जी. रोड़ एवं पंढरीनाथ क्षैत्र में अवैध वसूली, मारपीट, हत्या का प्रयास आदि से संबंधित कुल 08 अपराध पंजीबद्व होकर विभिन्न न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त बदमाद्गा को 01 वर्ष के लिये 05 जिलो की सीमा इंदौर, धार, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, देवास जिलो से प्रतिबंधित किया गया है। कुखयात बदमाद्गा को नोटिस तामील कराकर इंदौर जिले की सीमा से बाहर भेजा गया। वर्ष 2012 मेंथाना पंढरीनाथ इंदौर के द्वारा कुल 09 कुखयात बदमाश  के विरूद्व जिलाबदर कार्यवाही की गयी है। जिनमें से कुल 03 बदमाश 1. वाजिद पिता मोहम्मद हारून (21) निवासी 91/3 नयापीठा सैफी स्कूल के पास छत्रीबाग इंदौर, 2. इमरान उर्फ अठन्नी पिता मोहम्मद इकबाल (26) निवसी 30 नयापीठा इदांैर, 3. ऋषिराज उर्फ रामनाथ पिता अर्जुननाथ निवासी रेशम गली इंदौर को इंदौर जिले की सीमा से जिलाबदर किया जाकर इंदौर के बाहर भेजा गया। कुल 06 लोगो के जिलाबदर आदेद्गा प्राप्त होना शेष है।

04 आदतन, 05 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 19 अप्रैल 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 18 अप्रैल 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन तथा 10 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

93 स्थाई, 53 गिरफ्तारी व 137 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 19 अप्रैल 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारीवारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 18 अप्रैल 2012 को 93 स्थाई, 53 गिरफ्तारी व 137 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिला आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 19 अप्रैल 2012- पुलिस थाना विजयनगर द्वारा कल दिनांक 18 अप्रैल 2012 को 13.35 बजे विजय किराना स्टोर्स के पास स्वर्ण बाग कॉलोनी से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले यही के रहने वाले संतोष पिता लक्ष्मण (35) को पकड़ा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 690 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा पर्चिया बरामद की गई।
पुलिस द्वारा अरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब ले जाते हुये आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 19 अप्रैल 2012- पुलिस थाना खुड़ैल द्वारा कल दिनांक 18 अप्रैल 2012 को 08.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम मोदाड़ी से अवैध शराब ले जाते हुयेमिले यही के रहने वाले रतनलाल पिता दुलीचन्द्र (35) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 200 रूपये कीमत की 5 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई।   
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 19 अप्रैल 2011- पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 18 अप्रैल 2012 को 21.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अंकित होटल के पास से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले 9 सी व्यंकटेद्गाबिहार निवासी अमित पिता जगदीद्गा (35) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना किद्गानगंज द्वारा कल दिनांक 18 अप्रैल 2012 को 08.40 बजे ग्राम सुतार खेड़ी के आगे पेट्रोलपंप से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले ग्राम सुतार खेड़ी निवासी लखन पिता पूनमचन्द्र (40) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 फालिया जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के  तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।