Friday, August 24, 2012

हत्या के प्रयास के मामले में आरोपियों को 07-07 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25-25 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं. 329/2011 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. विजय पिता अर्जुन सिंह भाटी (28) निवासी माण्डव जिला धार 2. राजू पिता नारायण सिंह (38) निवासी सदर को धारा 307, 34 भादवि के अपराध में दोषी पाते हुए आरोपी विजय भाटी को धारा 307 भादवि में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये तथा आरोपी राजू चौहान को धारा 307,34 भादवि में 7 वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री पी.एल. मालवीय अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 04 फरवरी 2011 को फरियादी सोनू उर्फ सुनील ने थाना एरोड्रम जाकर रिपोर्ट लिखाई कि वह अंबिका नगर इंदौर में रहता है तथा ऑटो चलाता है, शाम 06.30 बजे अपनी डिस्कवर मोटर साइकिल से संजय भाटी को पीछे बैठाकर घर से जावरा कम्पाउण्ड संजय को डॉक्टर को दिखाने जा रहा था, जैसे ही वह खड़े गणपति मंदिर के आगे ए.पी.टी.सी. सुपर बाजार के पास पहुंचे तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल से दो व्यक्तियों ने आकर ओव्हरटेक किया तथा पीछे बैठे व्यक्ति ने दोनो के ऊपर तेजाब फेंक दिया जो उसके चेहरे पर, दाहिनी ऑख, मुॅह, छाती, दोनो जांघ, हाथ की कलाई में तथा संजय के चेहरे व गले के पास काफी जल गया। तेजाब फेंकने वाले व्यक्ति को उसने पहचान लिया उसका नाम विजय भाटी निवासी माण्डू । पुरानी रंजिश को लेकर विजय एवं उसके साथी ने एक मत होकर जान से खत्म करने की नियत से तेजाब फेंककर जला दिया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना एरोड्रम अपराध धारा 307,34 भादवि का पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय पेश किया गया था।

थाना क्षिप्रा के एक प्रधान आरक्षक व 5 आरक्षक निलंबित

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- पुलिस अधीक्षक इंदौर डॉ. आशीष ने बताया कि अवैध रूप से वसूली किये जाने संबधी गंभीर आक्षेपों के परिप्रेक्ष्य में कर्तव्य के विपरीत आचरण प्रदर्शित किये जाने पर प्रधान आरक्षक 105 रविशंकर द्धिवेदी, चौकी मांगलिया , आरक्षक 1593 सुरेन्द्र शर्मा थाना क्षिप्रा, आरक्षक 3009 अनिल ओझा थाना क्षिप्रा, आरक्षक 2010 शैलेन्द्रसिंह चौहान थाना क्षिप्रा, आरक्षक 3092 प्रताप राठौर थाना क्षिप्रा, आरक्षक 275 प्रकाश पटेल चौकी मांगलिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर रक्षित केन्द्र इंदौर सम्बद्ध किया गया।

05 आदतन तथा 14 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 05 आदतन तथा 14 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

09 स्थाई, 79 गिरफ्तारी, 176 जमानतीयवारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को 09 स्थाई, 79 गिरफ्तारी व 176 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते हुए मिले 06 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 24 अगस्त 2012- पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को 17.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर माता मंदिर के पीछे लालघाटी से ताद्गा पत्तों द्वारा हार जीत का जुआ खेलते हुए मिले मदन, गजानंद, मुकेद्गा, ओमप्रकाद्गा, मेहताब तथा गज्जू लाल को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 10 हजार 50 रूपयें नगदी तथा ताद्गा पत्तें बरामद किये गये।
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 24 अगस्त 2012- पुलिस थाना ग्वालटोली द्वारा कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को 20.20 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मिद्गान हायर गेट के पास इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले 185 विजयश्री नगर निवासी कालू पिता भागीरथ बैरागी (21) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 देद्गाी पिस्टल जप्त की गयी।  
        पुलिस थाना लसूडिया द्वारा कल दिनांक 23 अगस्त 2012 को 13.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर निरंजनपुर चौराहा देवास नाका से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले राजीव आवास बिहार निवासी तोद्गिाफ पिता समीर आलम को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।  
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।