Wednesday, August 29, 2012

हातोद में हुए अंधेकत्ल का पर्दाफाश ''पत्नी द्वारा प्रेमी से मिलकर पति की हत्या''

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- दिनांक 31/07/12 को ग्राम जबुडी हप्सी रोड, सुर्दशन गुप्ता के खेत के सामने, एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी जिस पर थाना हातोद में मर्ग क्रं 25/12 धारा 174 जाफौ में पंजीबद्ध कर लाश का पंचायतनामा थाना प्रभारी द्वारा लेख किया गया था। जिसके शरीर पर 17 घाव चाकुओं के पाए गए थे। पीएम बाद थाना हातोद पर अप क्रं 211/12 धारा 302 भादवि का अज्ञात आरोपी के विरूद्ध कायम कर विवेचना की जा रही थी।
            पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय, श्री ए. सांई मनोहर एवं पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर डॉ. आशीष व्दारा क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्रसिंह के नेतृत्व में हत्या के आरोपीयों की तलाश हेतु निरीक्षक जयंतसिंह राठौर को टीम गठित कर पकडने हेतु लगाया गया था।
            जिस पर से संदेही मनोज पिता महेश हरिजन, (28), निवासी 142/3 जूना रिसाला, इंदौर को पकड कर सखती से पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर आरोपी मनोज द्वारा मृतक दिनेश पिता बाबूलाल, निवासी उषा फाटक, इंदौर की पत्नीबेबी बाई का 2 वर्ष पूर्व से प्रेम प्रसंग के चलते मृतक की हत्या करना स्वीकार किया। बेबीबाई का पति दिनेश आरोपी के साथ पत्नी के प्रेम प्रसंग का विरोध करता था। इसी रंजिश को लेकर आरोपी मनोज पिता महेश हरिजन द्वारा मृतक दिनेश पिता बाबूलाल, को दिनांक 30/07/12 को अपने साथ मोटर सायकिल में बैठाकर गांधी नगर स्थित कलाली लेकर गया। जहॉ पर आरोपी ने मृतक को अत्यधिक शराब पिलाई एवं उसके बाद आरोपी मृतक को मोटरसायकिल पर बैठाकर जम्बुडी हप्सी रोड, सुर्दशन गुप्ता के खेत के सामने ले जाकर चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या कर फरार हो गया। आरोपी मनोज पिता महेश हरिजन से पूछताछ करने पर प्रेम प्रसंग की बात को लेकर मृतक दिनेश पिता बाबूलाल की हत्या करना एवं घटना में प्रयुक्त चाकु हत्या करने के बाद घटना स्थल के पास फेंकना स्वीकार किया गया। जो घटना स्थल से बरामद किया गया तथा मृतक की पत्नी बेबीबाई को भी लाकर सखती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका प्रेम प्रसंग गत 2 वर्षो से आरोपी के साथ था। बेबीबाई के प्रेम प्रसंग का पता उसके पति दिनेश को चल जाने से बेबीबाई एवं उसके प्रेमी मनोज द्वारा दिनेश की हत्या को अंजामदिया गया।   
    मृतक विक्की उर्फ विक्रम पिता अनिल डागर निवासी 31, उषा फाटक, इंदौर का थाना एमजीरोड के मर्ग क्रं 10/12 धारा 174 जाफौ में भी आरोपी मनोज पिता महेश हरिजन की भूमिका संदिग्ध होने से आरोपी से सतत्‌ पूछताछ की जा रही हैं। 
    आरोपियों को पकडने में निरीक्षक महेन्द्रसिंह परमार, सउनि भारतसिंह यादव, सउनि विजेन्द्र जाट, सउनि गणेशराम सोलंकी, प्रआर. तेजसिंह यादव, राजकुमार बडोदिया, आर. विजय मिश्रा, धमेन्द्र शर्मा, सुरेश मिश्रा, अजीत यादव श्याम पटेल, रामप्रकाश वाजपेयी, प्रेमचंद्र प्रजापति एवं थाना हातोद के सउनि यशवंतसिंह बैस का सराहनीय योगदान रहा। अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना हातोद के सुपूर्द किया गया।

एन.डी.पी.एस. एक्ट में आरोपियों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02-02 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी श्री सिद्‌दीक खान ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 26/10 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. चैनसिंह पिता अभय सिंह (35) निवासी ग्राम थरवर थाना बलवाडा जिला खरगोन तथा2. अमृत पिता उदय सिंह (25) निवासी सदर को धारा 8/20(बी),(II)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुए उपरोक्त आरोपियों को 02-02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 02-02 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 03-03 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताये जाने बाबत्‌ आदेश पारित किये गये। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
        संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 26 सितम्बर 2010 को नारकोटिक्स सेल इंदौर में पदस्थ उपनिरीक्षक पी एस राठौर को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति एक बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल कं्र. एमपी-10/एमए/9324 से प्लास्टिक की खाद की बोरी में गांजा भरकर चोरल की तरफ से किसी व्यक्ति को देने के लिये मोरोद माचला फांटा पर बजरंग मंदिर के पास आयेगें। सूचना विश्वसनीय होने से मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचकर घेराबंदी कर उक्त मोटरसाइकिल को रोका गया मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बैठे मिले जो प्लास्टिक की बोरी पकड़े थे। नाम पता पूछते एक व्यक्ति ने अपना नाम चैन सिंह पिता अभय ंिसह बंजारा निवासी थरवर तथा दूसरे नेअमरत पिता उरय सिंह बंजारा निवासी थरवर जिला खरगोन का बताया। पकडे गये व्यक्तियों को मुखबिर की सूचना से अवगत कराया कि उनके पास प्लास्टिक की बोरी मे गांजा भरा हुआ है। जिसकी तलाशी, जप्ती यदी वे चाहे तो निकटतम मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी को दे सकते हैं। तलाशी जप्ती के नियमों को बताया गया। दोनो व्यक्तियों ने लिखित में दिया कि वे तलाद्गाी, जप्ती की कार्यवाही पी.एस. राठौर से करवाना चाहते है। सहमति पंचनामा बनाया गया जिसकी एक प्रति आरोपियो को दी गयी। तलाशी लेने पर आरोपियों के आधिपत्य से करीब 5 किलो गांजा जप्त किया गया तथा अभियुक्तो को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार वालों को दी गई। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।     

04 आदतन तथा 04 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करतेहुए 04 आदतन तथा 04 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

06 स्थाई, 76 गरफ्तारी, 196 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 06 स्थाई, 76 गिरफ्तारी व 196 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 13 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गोंविन्द कॉलोनी इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले संतोष, पंकज, नितिन, कमल, संदीप, रंजीत तथा धनसिंह को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 24 हजार 570 रूपयें नगदी, 07 मोबाईल फोन, 01 केलक्युलेटर, 01मोटरसाइकिल क्रं. एमपी-09/एनएम/0561 तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना पंढरीनाथ द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 13.00 बजे हातोद बम्बई बाजार मोचीपुरा तिराहा से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 53/8 मोती तबेला इंदौर निवासी रफीक मोह. पिता मो. इब्राहित (65) को पकड़ा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल 1500 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 21.55 बजे बंगाली चौराहा गोयल नगर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले 115 मूसाखेडी मैन रोड निवासी नरेन्द्र पिता पूरनलाल (28) को पकड़ा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल 610 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना बडगोदा द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 14.40 बजे अम्बेडकर संस्थान के पीछे डोगर गांव से ताश पत्तो द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिले समीर, नईम, पुनीत तथा वाहिद को पकड़ा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 775 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद किये गये।
        पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब ले जाते हुए मिला 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 16.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम पितावली से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले ग्राम बडोदिया खान निवासी कमल सिंह पिता बलवंत सिंह (34) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2 हजार 880 रूपये कीमत की 48 क्वाटर देशी शराब बरामद की गई।
        पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 17.53 बजे डायमण्ड पैलेस इंदौर से अवैध शराब ले जाते बेचते हुए मिले अम्बार नगर निवासी बबलू पिता हारून अली (21) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 750 रूपये कीमत की 20 क्वाटर देशीशराब बरामद की गई।
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 29 अगस्त 2012- पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक 28 अगस्त 2012 को 11.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर आरोपी के घर के सामने से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले 55/4 जूनारिसाला निवासी सुरेश पिता रमेश कौशल (44) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।   
         पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।