Thursday, October 18, 2012

क्राईम ब्रांच द्वारा नकली दवाईयों का जखीरा पकडा

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012- पुलिस अधीक्षक मुखयालय डॉ आशीष, ने बताया कि सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इन्दौर स्थित कुछ व्यक्ति नकली दवाईयों के कारोबार में सक्रिय है इसी तारतम्य में नोएडा स्थित देव फार्मा कम्पनी के लीगल एडवाईजर जितेन्द्र कुमार द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया कि, इन्दौर स्थित उद्योग नगर में कम्पनी के ब्राडेंड प्राडॅक्टस पौरूष जीवन एवं परफैक्ट केप्सूल के नाम का उपयोग कर नकली दवाईयां बनाई जा रही है।
      प्राप्त सूचना पर डॉ. आशीष, पुलिस अधीक्षक मुखयालय द्वारा नकली दवाईयो के कारोबार का पर्दाफाद्गा करने के लिए अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकद्वय श्री मनोज कुमार राय एवं श्री जितेन्द्र सिंह को निर्देशित किया गया।
       दोनो अधिकारियों द्वारा निरीक्षक जयन्तसिंह राठौर एवं निरीक्षक महेन्द्र सिंह परमार की दो टीमे गठित कर उद्योग नगर पालदा स्थित गुरूजी पैकेजिंग पर छापामार कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। टीम द्वारा उक्त स्थान पर छापा मारने पर देव फार्मास्यूटिकल्स के पेटेन्ट प्रॉडक्ट पौरूष जीवन एवं परफेक्ट केप्सूल के डाई, नेगेटिव एंव भारी मात्रा में तैयाररैपर बरामद किये गये।  गुरूजी पैंकेजिंग के परिसर की सूक्ष्मता से जांच करने पर अन्य ब्रॉडेंड कम्पनियों के रैपर भी वहां पाये गये जिनके बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि, उक्त रैपर संजीव अग्रवाल एवं कमल परमार नामक व्यक्तियों ने ऑर्डर देकर प्रिंट कराये गये थे। संजीव अग्रवाल एवं कमल परमार की लसूडिया के एस.आर. कम्पाउण्ड स्थित फैक्ट्री में टीम द्वारा छापामार कार्यवाही करने के दौरान दवा बनाने  की मशीन, देव फार्मास्यूटिकल्स के खाली प्रिन्ट किये हुए केप्सूल बरामद किये गये। इस प्रकार दोनो व्यक्तियों द्वारा देव फार्मास्यूटिकल्स को करोडो रूपयें का चूना लगाया जा रहा था। दोनो व्यक्तियों द्वारा नकली दवाईयों के व्यवसाय से कई लोगो के स्वास्थय से खिलवाड किया जा रहा था जिसे कई खतरनाक परिणाम सामने आ रहे थे।
        इस प्रकार जिला अपराध शाखा द्वारा नकली दवाईयों के कारोबारियों के विरूद्व बडी कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही में जिला अपराध शाखा के निरीक्षक श्री जयंत सिंह राठौर, निरीक्षक महेन्द्र सिंह परमार, सउनि (अ) अमित दीक्षित, उप निरीक्षकद्वय विनोद सिंह राठौर, आमोद सिंह, प्र.आर. नरेन्द्र सिंह गौर, आरक्षकद्वय जितेन्द्र सेन, भगवान सिंह, विनोदशर्मा, संतोष सेंगर, भीम सिंह, मनीष तिवारी, विशाल दीक्षित व देवेन्द्र परिहार का विशेष योगदान रहा है।

चुनरी यात्रा के दौरान एयरपोर्ट आने-जाने वाले वाहनो के लिये संभावित मार्ग

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012- दिनांक 21.10.2012 को दोपहर में बड़ा गणपति से बिजासन माता मंदिर तक चुनरी यात्रा निकाली जावेगी। इस दौरान एयरपोर्ट आने-जाने वाले यात्रियों के लिये निम्न संभावित मार्ग रहेगा -
1- सुपर कॉरीडोर होते हुये एयरपोर्ट जा सकेगे।
2- टाटा वायर कंपनी से छोटा बांगड़दा से सुपर कॉरीडोर होते हुये एयरपोर्ट जा सकेंगे।
3-एरोड्रम थाने के पीछे वाले रास्ते से संभावित मार्ग का उपयोग किया जा सकेगा।

तश्करों को 16-16 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1 लाख 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012-- उप संचालक अभियोजन श्री व्ही. के मिश्रा ने बताया कि माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश, महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. ने सत्र प्रकरण कं्र. 19/08 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. अजय जैन पिता एस के जैन (37) निवासी 161/107 पिपल्याराव, इन्द्रपुरी कॉलोनी भवरकुआ रोड, इंदौर को धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करनेपर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 9 की सहपठित धारा 25(ए) के अपराध में दोषी पाते हुए 07 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 50 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ,अर्थदण्ड अदा न करनेपर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया 2. संजय पिता मंजूलाल चौहान निवासी 407 इन्द्रपुरी कॉलोनी भवरकुआ रोड को धारा 8/22 (सी), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25 धारा 22 (सी) अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। 3. सुनील सेगर उर्फ पप्पू पिता बालमुकुंद सेंगर (37) निवासी सदर को धारा 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। 4. सुदर्द्गान उर्फ गुड्‌डु पिता बालमुकुंद सेंगर निवासी सदर को धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करनेपर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। 5. हकीमुद्‌दीन पिता असगर अली हैदरी निवासी 101, फखरी मंजिल बद्रीबाग कालोनी इंदौर धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25, 66 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 30 के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास सेतथा 01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करनेपर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। 6. अमित शर्मा उर्फ सोनू पिता चन्द्रद्गोखर (26) निवासी 57, महावरी नगर, छोटा बांगडदा रोड, इंदौर धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25, 66 अपराध में दोषी पाते हुए 16 वर्ष के सश्रम कारावास से एवं 1 लाख 50 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया तथा धारा 30 के अपराध में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 01 लाख के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया , अर्थदण्ड अदा न करनेपर 01 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री मनोज सोनी तथा श्री जहीर खान विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।
            संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 21 जून 2008 को नारकोटिक्स के सेल इंदौर निरीक्षक मुकेश खत्री एवं सूचना प्रकोष्ठ नारकोटिक्स को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 12.00 बजे से 03.00 बजे के मध्य इन्द्रपुरी कॉलोनी भंवरकुआ निवासी अजय जैन पिता एस के जैन 5-6 किलोग्राम अवैध अल्प्राजोलम को लेकरआपने वाहन क्रं. एमपी-09/एमजे/4444 से सरस्वती स्कूल के पास निर्माणाधीन मंदिर वाली गली पिपल्याराव से भंवरकुआ होते हुए किसी तस्कर को देने जाएगा। सूचना विद्गवसनीय होने पर एक निवारक दल का गठन किया गया जिसका नेतृत्व निरीक्षक एन.पी. सिंह कर हरे थे, मुखबिर के बताये स्थान पर पहुॅचकर वाहन क्रं. एमपी-09/एमजे/4444 को रोका गया जिसमें आरोपी अजय जैन बैठा था।  जिसकी तलाद्गाी लेते हुए ड्रायवर वाली सीट के बगल में एक सुतली से बंधा हुआ गत्ते का डिब्बा मिला। उक्त डब्बे को खोलने पर रंग का पावडर 5 किलो 200 ग्राम मिला। अजय जैन से पूछने पर अल्प्राजोलम होना बताया। उक्त अल्प्राजोलम जप्त कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निद्गाादेही पर अन्य आरोपी संजय चौहान, सुनील, सुदर्द्गान तथा हकीमुद्‌दीन को गिरफ्तार किया गया था। अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध धारा 8/22 (सी), 27(ए), 8/22 (सी) सहपठित धारा 29, 25 तथा धारा 9 की सहपठित धारा 25(ए) के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।

''एक शाम पुलिस शहीदों के नाम'' काव्य प्रकोष्ठी का आयोजन

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012- पुलिस महानिरीक्षक इंदौर झोन इंदौर श्रीमती अनुराधा शंकर तथा पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर श्री ए. सांई मनोहर के विद्गोष आतिथ्य में कल दिनांक 19 अक्टूबर 2012 को शाम 07.30 बजे पंजाब अरोडवंशीय धर्मशाला नाथ मंदिर के पास साऊथ तुकोगंज में पुलिस शहीदो की याद में '' एक शाम पुलिस शहीदों के नाम'' काव्य गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता प्रखयात कवि पं. सत्यनारायणजी द्वारा की जावेगी तथा इसमें आमंत्रित कविवर श्री ज्योति कानपुरी, श्री सुखदेव सिंह जी कश्यप, श्री वेद प्रकाश विद्रोही, श्री प्रदीप नवीन, श्री गिरेन्द्र सिंह भदौरिया तथा श्री कैलाश जैन की गरिमामयी उपस्थिति प्रार्थनीय है।

अवैध देशी कट्‌टा सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012- पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर डॉ. आशीष व्दारा क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्रसिंह को शहर में अवैध हथियारों की धरपकड़ करते रहने के लिये निर्देशित किया गया था। उक्त कार्यवाही हेतु अपराध शाखा के निरीक्षक महेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध रूप से 315 बोर का देशी कट्‌टा लेकर घूम रहा है। टीम द्वारा तुरंत कार्यवाही कर राजवाडा के पास से संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। जिससे पूछताछ करते हुये उसने अपना नाम भगवान पिता बद्रीनारायण शर्मा 38 साल नि. ग्राम बिल्वा तह सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान रहना बताया। जिसके कब्जे से एक 315 बोर का देशी कट्‌टा बरामद किया जाकर अग्रीम कार्यवाही हेतु थाना एमजी रोड के सुपुर्द किया गया। उक्त आरोपी को पकड़ने में टीम के प्रआर ओमप्रकाश तिवारी, विजय सिंह, ओमप्रकाश सोलंकी, आर. योगेन्द्र सिंह, राजभान, महेन्द्र सिंह, सुभाष सूर्यवंशी, विशाल दीक्षित, का सराहनीय योगदान रहा।

जिला बदर कुखयात बदमाश पुलिस की गिरफ्त में

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012-पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) इंदौर डॉ. आशीष व्दारा क्राईम ब्रांच के अति. पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार राय व श्री जितेन्द्रसिंह को शहर में जिला बदर एवं फरार बदमाशों की तलाश हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त कार्यवाही हेतु निरीक्षक अपराध शाखा जयन्तसिंह राठौर के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि थाना रावजी बाजार क्षेत्र का कुखयात बदमाश गोवर्धन पिता जसराज पाल ठाकुर नि. शंकरबाग नवलखा इंदौर जिसे दिनांक 31 दिसम्बर 2011 से 31 दिसम्बर 2012 तक जिला दण्डाधिकारी इंदौर द्वारा जिला बदर आदेशित किया गया था। उक्त आदेश के उपरांत आरोपी गोवर्धन इंदौर जिले की सीमा के अंतर्गत उक्त आदेश की अवहेलना करते पकडा गया। आरोपी के विरूद्ध थाना रावजी बाजार एवं अन्य थाना क्षेत्रो में करीब 22 अपराध पंजीबद्ध होना पाये गये हैं। आरोपी कालू भाट के साथ भी केस पार्टनर रहा है जो थाना धमरपुरी जिला धार में भी पूर्व में पकडाया गया था। आरोपी को पकडकर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना रावजी बाजार के सुपुर्द किया गया उक्त कुखयात फरार आरोपीको पकड़ने में टीम के सउनि भारत सिंह यादव, गणेश राम सोलंकी, प्रआर राजकुमार बडोदिया, तेजसिंह, आर संदीप यादव, सुरेश मिश्रा, अमर सिंह, विजय मिश्रा, योगेश परमार का सराहनीय योगदान रहा।

07 आदतन तथा 18 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 07 आदतन तथा 18 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार कियाजाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 स्थाई, 76 गिरफ्तारी, 189 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को 04 स्थाई, 76 गिरफ्तारी व 189 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले 05 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012- पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को 12.45 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हनुमान मंदिर के पीछे इन्दिरानगर से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले राजकुंमार, बाबुलाल, हरिगोपाल तथा अद्गाोक को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से कुल 2 हजार 900 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
  पुलिस थाना चंदननगर द्वारा कल दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को 22.05 बजेचंदूवाला रोड पांचवी गली चौराहा चंदननगर से सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त मिले यही के रहने वाले वाहिद मास्टर पिता मुस्तकीम (30) को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल 1 हजार 320 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है ।

अवैध शराब ले जाते 04 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012- पुलिस थाना भंवरकुआ द्वारा कल दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर भावनानगर से अवैध शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले जितेन्द्र पिता छीवरमल बलाई (20) तथा सदर निवासी मनोज पिता धन्नालाल बलाई (20) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 5 हजार रूपये कीमत की 48 क्वाटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई।
  पुलिस थाना से.कोतवाली द्वारा कल दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को से.कोतवाली थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध शराब ले जाते हुए मिले नार्थ तोडा निवासी अंकुद्गा पिता ओमप्रकाद्गा (20) तथा 2 चन्द्रभागा जूनी इंदौर निवासी मोहन पिता प्रहलाद (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2 हजार 300 रूपये कीमतकी 50 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गई।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 18 अक्टूबर 2012- पुलिस थाना से.कोतवाली द्वारा कल दिनांक 17 अक्टूबर 2012 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नार्थ तोडा इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले यही के रहने वाले अंकुद्गा पिता ओमप्रकाद्गा (20) तथा चन्द्रभागा जूनी इंदौर निवासी मोहन पिता प्रहलाद सुतार (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 02 चाकू जप्त किये गये।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।