Friday, February 22, 2013

अवैध डुप्लीकेट द्गाराब भारी मात्रा में बनाने, गुटखा पाउच एवं केरोसिन अवैध रूप से भारी मात्रा में संग्रहित कर अपने कब्जे में रखने वाला आरोपी गिरफ्तार









झाबुआ, दिनांक 22/2/2013.- पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ श्रीमती कृष्णा वेणी देसावतु ने बताया कि कल्याणपुरा क्षेत्र में विभिन्न कंपनियों की डुप्लीकेट द्गाराब बनाने, उनके उपकरण, गुटखा पाउच एवं केरोसीन आदि अत्यधिक मात्रा में संग्रहित कर अपने कब्जे में रखकर ऊंचे दामों पर बेचने की द्गिाकायतें प्राप्त हो रही थी। इस सबंध में आवद्गयक वैधानिक कार्यवाही किये जाने हेतु अ0अ0पु0 झाबुआ श्रीमती रचना मुकाती भदौरिया को आवद्गयक निर्देद्गा दिये गये थे। अ0अ0पु0 झाबुआ ने थाना प्रभारी कल्याणपुरा को इसं संबंध में आवद्गयक दिद्गाा निर्देद्गा दिये ।
थाना प्रभारी कल्याणपुरा निरीक्षक किद्गान पंवार ने थाना कल्याणपुरा, रक्षित केन्द्र झाबुआ एवं कोतवाली झाबुआ से पुलिस टीम तैयार कर अवैध डूप्लीकेट द्गाराब बनाने, गुटखा पाउच एवं केरोसिन अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में संगहित करने वाले व्यक्तियों के बारे में गोपनीय रूप से जानकारी ली गयी तो यह पाया कि भगौर निवासी दिनेद्गा उर्फभूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरयिा द्वारा अवैध रूप से डूप्लीकेट(नकली) द्गाराब बनाने, गुटखा पाउच एवं केरोसिन अपने घर पर अवैध रूप से अत्यधिक मात्रा में संग्रहित कर रखने का कार्य कर रहा है। थाना प्रभारी कल्याणपुरा एवं पुलिस टीम ने दिनांक 20.02.13 को आस्कमिक रूप से आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र द्गांकरलाल भानपुरिया, निवासी भगौर के घर संयुक्त दबिद्गा दी, पुलिस को देखकर आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल एवं उसका पुत्र राहुल पिता भूपेन्द,्र मौका पाकर घर के पीछे के दरवाजे से भागने में सफल हो गये तथा उसके घर पर नौकर आरोपी विजय पिता पारसिंह वाखला, निवासी भगौर को गिरफतार कर पुलिस रिमांड में लिया गया, आरोपी से अवैध रूप से नकली द्गाराब बनाने के बारे में बरीकी से पूछताछ की जा रही है। अनुसधान के दौरान यह ज्ञात हुआ कि आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरिया द्वारा अवैध डुप्लीकेट द्गाराब निर्माण किया जाता है तथा गुटखा पाउच एवं केरोसिन का अवैध रूप से अत्याधिक मात्रा में संग्रहित कर उसे ऊंचे दामो में बेचा जाता है। प्रकरण में थाना कल्याणपुरा में आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरिया,राहुल पिता भूपेन्द्र भानपुरिया, विजय पिता पारसिंह वाखला, निवासी भगौर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 37/13, दिनांक 20.2.13, धारा 34(2)36 आबकारी अधिनियम एवं धारा 3/7 आवद्गयक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान जांच से यह भी पाया गया कि आरोपी द्वारा विभिन्न प्रकार के जहरीले केमिकल मिलाकर रॉयल स्टार व्हिस्की, ब्लू चीप व्हिस्की, गोवा व्हिस्की, महाकाल डिस्ट्रीलेरी प्रायवेट लिमिटेट के नाम से नकली द्गाराब बनायी जाती थी, जो मानव द्गारीर के लिए हानिकारक है, आरोपी उक्त अवैध द्गाराब, पाउच एवं केरोसीन को ऊंचे दामों पर पड़ोसी राज्य गुजरात में भेजता होगा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र में भी सप्लाय करता होगा।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.03.12 को आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरिया के घर से 21,80,650/- रूपये की अवैध द्गाराब जप्त कर अपराध क्रमांक 39/12, दिनांक 2.3.12, धारा 34 (2)36 46 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें आरोपी काफी लम्बे समय तक न्यायिक निरोध में भी रहा है। इसी प्रकरण में राकेद्गा पिता रामदेव सिंह गौतम, निवासी लेबड़, जिला धार को भी अरोपी बनाया गया था,इस अपराध में आरोपी राकेद्गा गौतम को भी गिरफ्‌तार किया गया था। न्यायालय से जमानत करायी गयी थी। आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र पिता द्गांकरलाल भानपुरिया दैनिक जागरण समाचार पत्र का प्रतिनिधि है, इस कारण से प्रिन्ट एवं इलेकाट्रानिक मीडिया के प्रतिनिधि आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र भानपुरिया के विरूद्ध खबर छापने/देने से डरते है। दिनांक     20.2.13 को आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र भानपुरिया के विरूद्ध पंजीबद्ध हुए अपराध की जानकारी, आरोपी ने अपने प्रभाव से अखबारों मे नहीं छपने दी। आरोपी दिनेद्गा उर्फ भूपेन्द्र भानपुरिया के विरूद्ध आबकारी एवं अन्य धाराओं के कुल 06 अपराध पंजीबद्ध है। आरोपी के घर से नकली द्गाराब की बोतलों पर लगाने हेतु रायल स्टार व्हिस्की, गोवा व्हिस्की, ब्लू चिप व्हिस्की, होलो गा्र्रम के पैकेट, ढक्कन, खाली बोतल पैकिग के खोखे जप्त किये गये, आरोपी वर्तमान में फरार है। आरोपी को गिरफ्‌तार करने हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है।
पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ ने बताया है कि इस प्रकार की पुनः द्गिाकायत प्राप्त होने पर आवद्गयक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

निरीक्षकों की नवीन पदस्थापना


हाईप्रोफाईल ठग/वाहन चोर पकडाया


इन्दौर -दिनांक 22 फरवरी 2013- पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर डॉ. आशीष ने बताया कि आवेदक आकाश पांडे पिता घनश्याम पांडे नि ग्रेटर तिरूपति इंदौर ने जरिये टेलीफोन सूचना दिया कि एक व्यक्ति जो अपने आपको सिसको कंपनी का एचआर बता रहा है और दो लाख रूपये लेकर नौकरी देने का आश्वासन दे रहा है। प्रथम दृष्टया आकाश पांडे को फर्जी व्यक्ति समझ में आया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा, श्री मनोज कुमार राय द्वारा उपपुलिस अधीक्षक श्री सीताराम यादव को निर्देशित किया जिस पर से एक टीम उनि आमोद सिंह राठौर एवं सउनि भारत सिंह यादव को लगाया। टीम ने व्हाईट चर्च से उक्त फर्जी व्यक्ति को पकडा गया। जिससे पूछताछ में उसने अपना नाम रोहित पिता श्री राम सोंधी (43) नि 3 महावीर बाग थाना पलासिया रहना बताया।
पूछताछ करने पर आरोपी रोहित सोंधी के पास कोई भी वैध दस्तावेज सिसको कंपनी के नही पाये गये। साथ ही थाना पलासिया में अप 401/12 धारा 379 भादवि में मोटर सायकल चोरी एवं थाना छोटी ग्वाल टोली में अप 130/12 धारा 379 भादवि में मोटर सायकल चोरी में विगत 01 वर्ष से फरार चल रहाहै।
आवेदक के द्वारा की गई सक्रियता से उक्त ठग व्यक्ति क्राईम ब्रांच की पकड में आया है। जिससे अन्य प्रकरणों का पता लगाया जा रहा है। रोहित सोंधी के पास एक एप्पल कंपनी का आई-5 सेलफोन एवं टेब भी एप्पल कंपनी का है, जिससे उसने एक फर्जी बेबसाईट बनाकर रखी है। जिसे यह बेरोजगार  लड़को (स्टुडेन्ट्‌स) को दिखाकर नौकरी देने के भरोसा देता है और रूपये ले लेता है। 
रोहित सोंधी का निवास महावीर बाग इंदौर में है, परन्तु वह होटल गेलेक्सी में राजेन्द्र पटेल नि. अरेरा कालोनी भोपाल के नाम से एक कमरा बुक करके रह रहा है। जिसमें आईडी जमा नही कराई गई है। उक्त आरोपी को अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना छोटी ग्वालटोली के सुपुर्द किया गया।
उक्त आरोपी को पकडने में उनि आमोद सिंह राठौर, सउनि भारत सिंह यादव, गणेश सोंलकी, प्रआर तेजसिंह, आर सुरेश मिश्रा का सराहनीय योगदान रहा।

03 आदतन व 10 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 22 फरवरी 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 21 फरवरी 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, केविरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आदतन व 10 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 109, 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

13 स्थाई, 49 गिरफ्तारी व 181 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 22 फरवरी 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये, गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 21 फरवरी 2013 को 13 स्थाई, 49 गिरफ्तारी व 181 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें 05 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 22 फरवरी 2013- पुलिस थाना तुकोगंज द्वारा कल दिनांक 21 फरवरी 2013 को 20.40 बजे मुखबिर की सूचना के आधार पर गोमा की फेल इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें यही के रहने वाले गयाप्रसाद पिता सुदंरलाल (46) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 मोबाईल फोन, 47 हजार230 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।  
पुलिस थाना हातोद द्वारा कल दिनांक 21 फरवरी 2013 को 15.45 बजे हातोद थाना क्षैत्रांतर्गत से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें छोटा बांगड़दा निवासी शंकर पिता सत्यनारायण (24), राजेद्गा पिता अंबाराम (42) तथा रमेद्गा पिता देवफूल मीणा (55) को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 3440 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।   
पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक 21 फरवरी 2013 को 14.55 बजे कोदरिया रोड़ महूॅ से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें नई कॉलोनी कोदरिया निवासी संजू पिता पूनमचंद्र (34) को पकडा। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 650 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये। 
              पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व सट्‌टा एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब ले जाते हुये 04 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 22 फरवरी 2013- पुलिस थाना महूॅ द्वारा कल दिनांक 21 फरवरी 2013 को 11.00 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर कोयला बाखल महूॅ से अवैध शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले शंकर पिता रामचंद्र खटीक (27) तथासेवामार्ग महूॅ निवासी दिनेद्गा पिता भीमसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 13 हजार 760 रूपये कीमत की 61 लीटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना भंवरकुऑ द्वारा कल दिनांक 21 फरवरी 2013 को 21.15 बजे राजीव गांधी चौराहा इंदौर से अवैध शराब ले जाते हुए मिले जूनी इंदौर निवासी रोहन पिता देवेन्द्र सेन (19) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 2160 रूपये कीमत की 48 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना किद्गानगंज द्वारा कल दिनांक 21 फरवरी 2013 को 09.30 बजे सुतार खेड़ी से अवैध शराब ले जाते हुए मिले यही के रहने वाले सुमित पिता रूपलाल वर्मा (24) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1650 रूपये कीमत की 55 लीटर महुऑ कच्ची शराब बरामद की गयी।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।