Monday, April 29, 2013

अन्तराष्ट्र्रीय फिल्म पायरेसी गिरोह क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में


नई रिलीज होने वाली पिक्चरों को इन्दौर के सिनेमाघरों में करता था शूट
शूटिंग के लिए उपयोग करता था उच्च तकनीक के एच.डी. कैमरे
अन्तराष्ट्र्रीय बाजार में फिल्मों को ऑनलाईन एवं टीमव्यूवर के माध्यम से बेचते थे।
गिरोह के तार म.प्र., गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, लाहौर, करांची एवं सिंगापुर से भी जुडे है।

इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर श्री राकेश गुप्ता ने बताया कि मोशन पिक्चर्स एशोसिएशन मुम्बई के लीगल आफिसर श्री सत्या बेनर्जी की ओर से शिकायत प्राप्त हुई थी कि, कुछ लोग इन्दौर के सिनेमाघरों में, प्रदर्शित हो रही नई हॉलीवुड व बॉलीवुड फिल्मों को कैमरो से शूट कर पायरेसी कर उसकी व्यापक पैमाने पर बिक्री कर रहे है।  
प्राप्त शिकायत के आधार पर श्री गुप्ता द्वारा, पुलिस अधीक्षक मुखयालय श्री रूडोल्फ अल्वारेज एवं क्राईम ब्रांच के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकद्वय श्री मनोज कुमार राय एवं श्री जितेन्द्रसिंह को इस पायरेसी गिरोह का पर्दाफाश करने हेतु निर्देशित किया गया। गिरोह का पर्दाफाश किये जाने हेतु जिला अपराध शाखा केअधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम गठित कर शहर के चुंिनंदा मल्टीप्लेक्स में नई फिल्म रिलीज के दिन शुक्रवार को भेजी गई जिन्हे कोई विशेष उपलब्धि हासिल नहीं हो सकी। 
इसी बीच श्री मनोज कुमार राय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध शाखा को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि, नवलखा क्षेत्र का एक लडका डीवीडी पायरेसी का कार्य करता है व उसकी गतिविधियां संदिग्ध है। जिसकी पुष्टि हेतु अपराध शाखा के पुलिस उप अधीक्षक श्री सीताराम यादव के नेतृत्व में सउनि (अ) अमित दीक्षित व तकनीकी टीम के साथ-साथ अपराध शाखा की एक ओर टीम को रवाना किया गया जिन्होने इस मुखबिर सूचना की पुष्टि करी। क्राईम ब्रांच व भंवरकुआ पुलिस की टीम द्वारा बताये स्थान पर दबिश दिये जाने पर रूपेश पिता नर्मदाप्रसाद जायसवाल उम्र 28 साल निवासी फलैट नं. 202 श्रीधाम अपार्टमेन्ट, नाकोडा नमकीन के सामने, टेलीफोन नगर चौराहा, बंगाली चौराहा, इन्दौर एवं टीनू शर्मा उर्फ महेन्द्र शर्मा पिता भारत फकीरचंद शर्मा 25 साल नि0 42 रघुवंशी कालोनी मरीमाता चौराहा इन्दौर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर टीम को काफी सारी चौकाने वाली बात सामने आई। 
आरोपियों से प्रारंभिक पूछताछके दौरान रूपेश जायसवाल ने बताया कि, वह पूर्व में डीवीडी का मास्टर प्राप्त कर डीवीडी कॉपीयर से कॉपी कर रैपर के साथ स्थानीय बाजार में एवं आसपास के क्ष़्ोत्रों में बेचने का काम करता था बाद में तकनीकी सपोर्ट के लिए टीनू उर्फ महेन्द्र से सम्पर्क होने पर 5000-0 प्र.मा. की नौकरी पर उसकों रख लिया था। कुछ दिनों बाद रूपेश एवं टीनू उर्फ महेन्द्र द्वारा ऑनलाईन शॉपिंग के माध्यम से सोनी कम्पनी का 8 जीबी एच.डी.कैमरा क्रय किया गया जिसके माध्यम से इन्दौर के सत्यम सिनेप्लेक्स के स्कॉय लाउंज सेक्शन में प्रथम शो में बैठकर उससे स्क्रीन रिकार्ड करने लगे तथा उसको कम्प्यूटर में डाउनलोड कर सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से पिक्चर क्वालिटि सुधार कर उसका मास्टर बनाने एवं उसे बेचने का काम चालू किया गया। टीनू द्वारा कम्पयूटर तकनीक का अच्छा ज्ञान होने से उसके द्वारा यूरोपीयन ओ.वी.एच. कम्पनी से 1000जीबी का क्लाउड सर्वर स्पेस किराये पर लिया जाकर पिक्चरों की रिलीज को विनआर सॉफटवेयर के माध्यम से कम्प्रेस कर अपलोड किया जाता था एवं अपने ग्राहकों से नेट के माध्यम से चेटिंग के दौरान डील तय होने एवं उनके द्वारा ऑनलाईन फण्ड ट्र्रांसफर किये जाने पर टीमव्यूवर के माध्यम से उनकोंकनेक्ट कर, उनके कम्प्यूटर पर अपने यमराज नाम के सर्वर से डाउनलोड करता था।
आरोपियों द्वारा हाल ही में रिलीज हुई फिल्मों जैसे आयरन मैन-3, आशिकी-2, एक थी डायन, के अतिरिक्त स्पाईडर मेन, बोल बच्चन, डार्क नाईट राइजेस, जन्नत-2, जीआयजो, डाय हार्ड, जेम्स बॉण्ड की स्कॉय फॉल आदि फिल्मों की भी शूट की गई कॉपी तैयार की गई व इन्टरनेट व मोबाईल के माध्यम से ग्राहकों से सम्पर्क कर 25,000-00 रू से लेकर 3 लाख रू. तक की कीमत में सौदा तय कर सप्लाय की गई।
टीम द्वारा डेस्कटाप सिस्टम एक्सआन प्रोसेसर, 8 कोर, 12 जीबी रेम, 500 जीबी एचडी, ग्राफिक कार्ड 1 जीबी, 3 रिकार्डिग डिवाइस एचडी (सैमसंग, कोडक एवं सोनी), खाली डीवीडीज-200 कापीयर 1-10 डीवीडी, स्केनर, साफ्‌्‌टवेयर कन्वर्टर,एक्सर्टनल डीवीडी रायटर जो कि कीमत लगभग 53000 रू0 को जप्त किया गया। 
जिला अपराध शाखा द्वारा की गई पूछताछ मे ंआरोपियों के तार मध्यप्रदेश के अन्य शहरों जैसे भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के अतिरिक्त गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली के अतिरिक्त लाहौर, करांची पाकिस्तान एवं सिंगापुर के पायरेसी वर्ल्ड के लोगो से जुडे होना पाये गये है। 
आरोपियों में एक रूपेशजायसवाल मूल रूप से बागली जिला देवास का निवासी होकर 8 वी फेल होकर विगत कुछ समय से बंगाली चौराहे पर श्रीधाम अपार्टमेन्ट मे निवास करता है तथा दूसरा आरोपी टीनू उर्फ महेन्द्र शर्मा उम्र 25 साल निवासी रघुवंशी कालोनी इन्दौर 12 तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शिक्षित होकर कम्प्यूटर का अच्छा तकनीकी ज्ञान रखता है। 
प्रकरण के पर्दाफाश करने में जिला अपराध शाखा के उप निरीक्षक कैलाश पाटीदार, विनोद सिंह ठाकुर, सउनि(अ) अमित दीक्षित, सउनि ब्रजेन्द सिंह जाट, आर. रमेश योगी, श्याम पटेल, रामप्रकाश बाजपेई, रामपाल, धर्मेन्द्र शर्मा, मनीष तिवारी, की उल्लेखनीय भूमिका रही है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीम को पुरूस्कृत किये जाने की घोषणा की गई है।

प्राणघातक हमले में आरोपी 05 वर्ष के कारावास से दंडित


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- उपसंचालक अभियोजन श्री व्ही. के. मिश्रा ने बताया कि माननीय तेरहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री  अरूण कुमार द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 107/2012 पुलिस थाना एमआईजी विरूद्ध में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी लक्की चौहान पिता जगदीश चौहान (19) निवासी 127 रूस्तम का बगीचा इंदौर को धारा 307 भादवि में दोषी पाते हुये 05 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 01 सितंबर 2011 को रात्रि लगभग 09.30 बजे देहाती नालसी लिखाने वाले अभियोगी अरूण वर्मा अपने दोस्त राहुल के साथ विजय होटल नारायण सेठ के कम्पाउण्ड में चाय पीने के लिये गये थे। तभी अचानक आरोपी लक्की और धतूरा दोनो ही उनके पास आये और राहुल से बोले तु बहुत तेज चल रहा है पुराने केश मे समझौता नही कर रहा है और आज तेरा काम लगा देते है एवं एकदम से लक्की ने अपनी कमर से चाकू निकाला और राहू के दाहिने पैर पर चाकू,दूसरा चाकू पेर में मारा एवं खूननिकलता देख भाग गया। बाद रिपोर्ट से थाना एमआईजी पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाकर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया था। 
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री उमाशंकर अग्निहोत्री अति. लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

दहेज प्रताडना हेतु पति, सास, ससुर तथा देवर 10 वर्ष के कारावास से दण्डित


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- माननीय बारहवें अपर सत्र न्यायाधीश श्री  पी.के. सिन्हा सा. द्वारा सत्र प्रकरण क्रं. 509/09 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. विक्रमादित्य सिंह पिता जयप्रकाश सिंह (28) निवासी 617, अशोक नगर एरोड्रम रोड, इंदौर, 2. शिलादित्यसिंह पिता जयप्रकाश सिंह (31) निवासी सदर, 3. जयप्रकाशसिंह पिता जगजीत ंिसह (54) निवासी सदर 4. कौशल्या देवी पति जयप्रकाश सिंह (50) निवासी सदर को धारा 498-ए भादवि में दोषी पाते हुये प्रकरण के आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक आरोपी को धारा 304 बी भादवि दोषी पाते हुये 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 3000 रूपये केअर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी अवधेश प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसकी छोटी बहन सरिता की शादी दिनांक 14 मई 2003 को शिलादित्य सिंह से हुई थी। उस समय दहेज के रूप में 05 लाख रूपये नगर, 12 तौला सोना, टीबी फ्रिज, वाशिंग मशीन एवं अन्य सामान की मांग अभियुक्तों ने की थी। शादी के वक्त तीन लाख रूपये नगद एवं अन्य सामान देकर शेष बाद में देने की बात कहकर शादी कराई थी।    विवाह के पश्चात से ही पति शिलादित्य, सास , ससुर, एवं देवर द्वारा सरिता 14 मार्च 2009 को सूचना मिली बहन क साथ कुछ हादसा हुआ है। सरिता की मृत्यु की सूचना पुलिस विभाग द्वारा मिली। इस पर से अभियुक्तों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान किया गया अनुसंधान के दौरान अभियुक्तो के विरूद्ध प्रकरण के अंतर्गत धारा 498-ए, 304 बी भादवि के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। 
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री मण्डलोई अपर लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

दहेज प्रताडना हेतु पति, सास, ससुर तथाजेठ 02 वर्ष के कारावास से दंडित


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- माननीय न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी श्री नरसिंह बघेल ने आपराधिक प्रकरण क्रं. 194/05 पुलिस महिला थाना में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. पंकज पिता सम्पतलाल जैन (34) निवासी गुमाश्ता नगर, 2. संजय पिता भेरूलाल जैन निवासी 233 गुमाश्ता नगर इंदौर, 3. सम्पतलाल पिता भेरूलाल जैन निवासी सदर, 4. शशीकला पति सम्पतलाल जैन निवासी सदर को धारा 498-ए भादवि में दोषी पाते हुये प्रकरण के आरोपियों को 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 400 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया तथा प्रत्येक आरोपी को धारा 4 दहेज प्रतिशेध अधिनिमय के तहत 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 500 रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया सीमा का विवाह दिनांक 06 अप्रेल 2003 को 233 गुमाश्ता नगर इंदौर निवासी पंकज पिता सम्पतलाल के साथ हुआ था तथा विवाह के पश्चात से ही पति पंकज, सास शशीकला, ससुर सम्पतलाल, एवं जेठ संजय जैन द्वारा फरियादिया को दहेज हेतु प्रताडितकिया गया तथा अभियुक्तों द्वारा दहेज हेतु क्रूरतापूर्वक तरीके से फरियादिया के साथ गाली-गलौच, मारपीट करना, भूखा रखना तथा जान से मारने की धमकी आदि रूप से प्रताडित किया जा रहा था।
रिपोर्ट पर से पुलिस थाना महिला थाना पर अपराधिक प्रकरण दर्ज किये जाने के उपरांत आरोपिगणों के विरूद्ध अभियोग न्यायालय पेश किया गया था। 
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री ब्रजेश उपाध्याय एवं श्री हेमंत राठौर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी इंदौर द्वारा की गयी।

07 आदतन, 23 संदिग्ध गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 07 आदतन तथा 23 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 स्थायी, 22 गिरफ्तारी व 126 जमानतीय वारन्ट तामील


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा विभिन्न न्यायालयो से जारी किये गये,गिरफ्तारी वारन्ट, तथा जमानतीय वारन्टो की तामीली करते हुए पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 03 स्थायी, 22 गिरफ्तारी व 126 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये गये वारन्टो की तामीली करते हुए, विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऑ खेलते मिले 16 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- पुलिस थाना एमआईजी द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 17.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर रूपेश यादव नगर स्कूल ग्राउण्ड से घोडी द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिलें 1. अनिल पिता मुन्नालाल गुण्डा 2. सुनील पिता रामचंद्र 3. जितेन्द्र 4. नितिन 5. सिकन्दर 6. दीपक 7. गणेश, 8 रामभाउ 9. गोपाल 10. किशोर, 11 रितेश 12. जाफर को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 24 हजार 600 रूपयें नगदी तथा 05 घोडी बरामद की गयी।   
पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 21.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर 45 पेनजॉन कॉलोनी से ताश पत्ते द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते हुये मिलें 1.अनिल पिता राधेश्याम 2. गोपाल पिता नंददेव साहू 3. दीपक पिता शिवकुमार 4. नीलेश पिता गोरेलाल को पकडा। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2460 रूपयें नगदी तथा ताश पत्ते बरामद की गयी।   
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब ले जाते 06 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- पुलिस थाना महूं द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 11.30 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर बदक मोह0 रेल्वे पुलिया क पास महू से अवैध शराब ले जाते हुये मिले 1. प्रदीप पिता सियाराम खटिक 2.पिन्टु उर्फ जुग्गा पिता प्रदीप खटिक को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 6 हजार रूपये कीमत की 60 लीटर  शराब बरामद की गयी।     
पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पलासिया थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध शराब बेचते/ले जाते हुये मिले बंगाली चौराहा निवासी संजय पिता शारदा जायसवाल (32) तथा 663 बजरंग नगर निवास अतुल पिता गिरजा प्रसाद (28) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनेके कब्जे से 4 हजार 500 रूपये कीमत की 100 क्वाटर देशीशराब बरामद की गयी।    
पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को नवलखा बस स्टेण्ड से अवैध शराब बेचते हुये मिले आनंद नगर भंवरकुआ निवासी सोनू पिता रमेश यादव (21) तथा चितावद निवासी रवि पिता शंकर लाल यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1200 रूपये कीमत की 40 क्वाटर देद्गाी शराब बरामद की गयी।
      पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 11.30 बजे  राजपुरा मार्ग चोरल से अवैध शराब ले जाते हुय मिले रोशिया जिला खरगौन निवासी मंशाराम पिता कैलाश भील (23) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 500 रूपये कीमत की 10 लीटर शराब बरामद की गयी।
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 08 आरोपी गिरफ्तार


इन्दौर -दिनांक 29 अप्रेल 2013- पुलिस थाना सराफा  द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को  17.35 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पिपलीबाजार के पास निहालपुरा इंदौर से अवैध रूप से हथियार लेकर इनोवा कार एमपी-09/वी/7126 से घूमते हुये मिले 1. मो. सलीम पिता युनुस 39साल नि0 पुराना मकान 440 गली नंबर 2 मुमताज सेव की दुकान के पीछे पाटनीपुरा हाल मुकाम 359-बी राजीव आवास बिहार इन्दौर 2. राजू पिता शंकरलाल 32 साल नि0 110/2 अंबिका नंगर मूसा मण्डी के पास विजय नगर इन्दौर 3. विनोद पिता प्रमोदसिंह 34 साल नि0 814, 815 जनता कालोनी स्टेडियम ग्राउण्ड नंदानगर 4. संजय चौबे पिता कैलाश चौबे 33 साल नि0 87/1 नयापुरा इन्दौर 5. महेन्द्र पिता रामदास 38 साल नि0 2 सांवरिया नगर एमआर-10 चौराहा हाल अंगेजी शराब की दुुकान खजराना को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 01 कटार, 3 राउण्ड, देशी पिस्टल 3 राउण्ड, चाकू खटकेदार, चाकू स्प्रिंगदार, दातेंदार छुरा जप्त किया गया।
पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को 10.40 बजे राजनगर बड़े कुएं के पास से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले मेन रोड राजनगर चंदननगर निवासी सुरेश तिवारी पिता हरीश तिवारी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 खटकेदार चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना हीरानगर द्वारा कल दिनांक 28 अप्रेल 2013 को हीरानगर थाना क्षेत्रान्तर्गत से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले नंदबाग कॉलोनी बाणगंगा निवासी गोपाल पिता हीरालालबलाई (20) तथा मातेश्वरी कॉलोनी बाणगंगा इन्दौर निवासी सोनू उर्फ कृष्ण मराठा (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 तलवार तथा 01 चाकू जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।