Friday, July 5, 2013

सरपंच से मोटी रकम वसूलने हेतु डेढ़ वर्ष से इंदौर में पहचान छुपाकर रहने वाला काशीराम मिला

इन्दौर -दिनांक 05 जुलाई 2013- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मुसाखेडी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपना हुलिया बदलकर पहचान छुपाकर रह रहा है। इस सूचना पर सउनि नाथूराम दुबे अपराध शाखा की टीम को लगाया गया । टीम द्वारा मुखबिर के बताये हुलिये के अनुसार व्यक्ति की पतारसी की तो बताये हुलिये का व्यक्ति बलाई मोहल्ला मुसाखेडी में मिला । जिससे नाम पता पुछने पर वह गुमराह करता रहा पंरतु टीम के पास उक्त व्यक्ति की पूर्ण जानकारी होने से वह टीम को चकमा नही दे पाया । पूछताछ पर उसने अपना नाम काशीराम पिता रामरतन लोधी (40) निवासी ग्राम खाकनोर थाना कोलारस जिला शिवपुरी का होना बताया । काशीराम ने बताया कि वह लगभग ढेड वर्ष पूर्व ग्राम के सरपंच मनमोहन से झगडा होने के बाद पुलिस मुझे पकडकर थाने ले जा रही थी परंतु मैं पुलिस को चकमा देकर इंदौर आ गया था तथा मुसाखेडी क्षेत्र में एक बैलदार का परिचय देकर बलाई मोहल्ला मुसाखेडी में कमरा लेकर रह रहा था। मैंने व मेरे घर वालो ने मिलकर योजना बनाई कीपुलिस व सरपंच से मोटी रकम लेना है, इस योजना के तहत मेरे पिता व मेरे भाई के द्वारा श्रीमान डीजीपी महोदय एवं गृहमंत्री महोदय तथा सीएम महोदय से मिलकर मेरे अपहरण व हत्या की शिकायत की गई थी, परंतु मुझे व मेरे परिवार को मोटी रकम सरपंच व पुलिस से नही मिल पा रही थी इसलिये मैं भेष बदलकर इंदौर में रह रहा था। सूचना की तस्दीक हेतु जरिये दूरभाष थाना कोलारस से संपर्क किया गया । सूचना सत्य पाई गई जिसे अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना कोलारस जिला शिवपुरी के सुपुर्द किया गया । 
उक्त व्यक्ति की पतारसी में सउनि नाथूराम दुबे, प्र.आर. चंदरसिंह ,आर. रणवीरसिंह ,जितेंद्र सेन ,अजीत यादव तथा सुनिल बिसेन का सराहनीय योगदान रहा ।

एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 05 हजार रूपयें का अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 05 जुलाई 2013- माननीय विद्गोष न्यायाधीद्गा महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विद्गोष प्रकरण कं्र. 11/11 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी बाबूलाल पिता कबीर (20) निवासी- लक्खु पिपल्या, जिला मंदसौर को धारा 18 (सी) स्वा.औ. एवं मनः प्रभावी अधिनियम में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गयें। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि सुनील कुमार गुप्ता स्वापक नियंत्रण ब्यूरो क्षेत्रीय ईकाई इंदौर में तत्कालीन आसूचना अधिकारी के पद पर थे। दिनांक 28 अप्रेल 2011 को सुबह 07.30 बजे मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम बालूराम है जो दिनांक 28 अप्रेल 2011 को रतलाम महू पैसेजंर ट्रेन से लगभग 2 से 3 किलोग्राम अवैध अफीम लेकर चढा है। सूचना पर एक टीम का गठन किया गया तथा टीम का दायित्व बीएस चंदेल आसूचना अधिकारी इंदौर सौंपा गया। टीम द्वारा 10.30 बजे लक्ष्मीबाई स्टेशन पर उक्त व्यक्ति कोप्लेटफार्म न. 01 पर एक हाथ में प्लास्टिक का सफेद रंग का थैला लिये दिखाई दिया जिसे पकडा गया तथा पूछतांछ करते उसने अपना नाम बालूराम पिता कबीरलाल बताया। उससे प्राप्त थैले में 02 किलो 415 ग्राम गांजा होना पाया गया जिसे जप्त किया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। 
              प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विद्गोष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

03 आदतन व 05 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 05 जुलाई 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 04 जुलाई 2013 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशो व ऐसे आदतन अपराधी जो अपनी आजीविका अपराध के बल पर ही चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 03 आतदन व 05 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 109 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

04 स्थायी, 44 गिरफ्तारी व 164 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 04 जुलाई 2013- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 03 जुलाई 2013 को 05स्थायी, 28 गिरफ्तारी व 99 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 05 जुलाई 2013- पुलिस थाना पलासिया द्वारा कल दिनांक 04 जुलाई 2013 को 21.05 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर खयका ढाबा के आगे बायपास रोड से अवैध शराब ले जाते हुये मिले 13/1 श्रद्धानंद मार्ग छावनी निवासी रामलाल पिता हीराजी  (33) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 3620 रूपये कीमत की 15 क्वाटर, 02 बाटल तथा 02 हाफ अंग्रेजी शराब बरामद की गयी।
पुलिस थाना किशनगंज द्वारा कल दिनांक 04 जुलाई 2013 को 19.00 बजे भगोरा भील मोह. से अवैध शराब ले जाते हुये मिले यही के रहने वाले जीवन पिता केशरसिंह  (26) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 640 रूपये कीमत की 15 क्वाटर देशी शराब बरामद की गयी।
पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 05 जुलाई 2013-पुलिस थाना सदरबाजार द्वारा कल दिनांक 04 जुलाई 2013 को 19.10 बजे मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर व्हीआईपी रोड गाडरा खेडी की गली से अवैध रूप से हथियार लेकर घूमते हुये मिले 99/3 सत्यसांई बाग कॉलोनी निवासी अजय पिता रमेश (22) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू जप्त किया गया।
       पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।