Tuesday, May 13, 2014

फर्जी रूप से पटवारी की शासकीय नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करने वाले आरोपियों को 10 वर्ष की सजा

इन्दौर -दिनांक 13 मई 2014- जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री बी.जी. शर्मा ने बताया कि माननीय श्री प्रदीप मित्तल साहब पंचम अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 231/12 में निर्णय पारित करते हुये प्रकरण के आरोपी 1. अरूण पिता नरसिंह चौहान निवासी 102 कालानी नगर इंदौर एवं 2. वंदना पिता रतिलाल उम्र 38 वर्ष निवासी 892 एलआईजी सेकंड स्कीम नं. 71 इंदौर को धारा 420 भादवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपयें के अर्थदंड से धारा 467,468,471 भादवि के गुरूत्तर अपराध 467 में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 01/08/11 को अपर कलेक्टर इंदौर द्वारा लेखी आवेदन थाना रावजी बाजार को प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 07/0़9/08 को आयोजित पटवारी चयन परीक्षा में आरोपी अरूण व वंदना सम्मिलित हुये थे, जो मेरिट लिस्ट के अनुसार चयन होने पर प्रशिक्षण पर भेजे जाने हेतु प्रमाण पत्रों की जांच हेतु दोनो आरोपियों को बुलवाया गया था, जिन्होने बरकतुल्लाविश्वविद्यालय भोपाल का कम्प्यूटर प्रमाण पत्र व अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये। कम्प्यूटर प्रमाण पत्र जांच हेतु संबंधित विश्वविद्यालय भेजे गये जो फर्जी होना पाये गये। जांच के पूर्व दोनों आरोपीगण द्वारा खरगोन प्रशिक्षण विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया, डिप्लोमा के दोनों प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने पर कलेक्टर भू अभिलेख द्वारा इनका चयन निरस्त कर निष्कासित कर दिया था।
प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री आर.एस. चावड़ा अतिरिक्त लोक अभियोजन इंदौर द्वारा की गयी।

09 आदतन, 18 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 मई 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 12 मई 2014 को ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है तथा शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 09 आदतन व 18 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110. 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

02 स्थायी, 34 गिरफ्तारी तथा 210 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर -दिनांक 13 मई 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गतमें कल दिनांक 12 मई 2014 को 02 स्थायी, 34 गिरफ्तारी तथा 210 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

जुऍं/सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिलें 04 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 13 मई 2014- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 12 मई 2014 को  20.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, वृन्दावन कालोनी चौराहे के पास से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले रोशनबाग कालोनी में रहने वाले राजेश्वर यादव एवं प्रदीप यादव को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 2000 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
  पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा कल दिनांक 12 मई 2014 को 11.05 बजे, चम्पाबाग नाले के किनारे से ताश पत्तों द्वारा हारजीत का जुऑ खेलते मिलें बब्बू खां एवं मोहम्मद फिरोज को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 620 रूपयें नगदी तथा ताश पत्तें बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 मई 2014- पुलिस थाना खुड़ैल द्वारा कल दिनांक 12 मई 2014 को  मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नेमावर रोड़ पीडीपीएल कंपनी के सामने तथा उण्डेल रोड़ ग्राम तेल्याखेड़ी से अवैध शराब ले जाते/बेचते मिले ग्राम सोनगुराड़िया निवासी-अम्बाराम पिता कानाजी (55) तथा ग्राम कम्पेल निवासी-प्रभुदयाल पिता किशनलाल (50) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे स क्रमशः 1200 रूपयें कीमत की 30 क्वाटर अवैध देशी शराब तथा 500 रूपयें कीमत की 8 लीटर अवैध कच्ची शराब जप्त की गयी।
           पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध गांजे सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर -दिनांक 13 मई 2014- पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा कल दिनांक 12 मई 2014 को 20.20 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर चंदन नगर चौराहे के पास आटो स्टेण्ड के पास से अवैध मादक पदार्थ का परिवहन करते मिले, चंदुवाला रोड़ चंदन नगर निवासी मो. शकीर पिता मो. हुसैन (50) को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 10 हजार रूपयें कीमत का 2 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा जप्त किया गया।                    पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।