Tuesday, September 30, 2014

एनडीपीएस एक्ट में 04 आरोपियों में से दो को 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा दो आरोपियों को 4 वर्ष व 2 वर्ष का सश्रम कारावास एव अर्थदण्ड

इन्दौर -दिनांक 30 सितम्बर 2014- माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा सा. द्वारा विशेष प्रकरण कं. 02/13 आरोपी जितेन्द्र मुखी, शक्तिकुमार आदि के प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के आरोपी 1. जितेन्द्र मुखी पिता विपरोमुखी (30) निवासी ग्राम लाईनपुरा थाना टिकानबी उड़ीसा, 2. शक्तिकुमार पिता पदमाचरण (22) निवासी ग्राम लाईनपुरा थाना टिकानबी उड़ीसा, 3. सुनील पिता नारायण सिंह (44) निवासी हुकुमचंद कालोनी इंदौर, 4. मनोज पिता भेरूलाल (37) निवासी ई सेक्टर चंदन नगर इन्दौर को धारा 8 सहपठित धारा 20(बी) (2) (सी) एनडीपीएस एक्ट के अपराध में दोषी पाते हुये आरोपी जितेन्द्र को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड, आरोपी शक्तिकुमार को 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये के अर्थदण्ड, आरोपी सुनील को 02 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड तथा आरोपी मनोज को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
          संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि दिनांक 03.12.12 को तत्कालिन उप निरीक्षक दिनेद्गा सिंह सोलंकी, थाना छोटी ग्वालटोली को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति अपने कंधे पर दो-दो बैग जिनमें मादक पदार्थ गांजा है, इन्दौर रेल्वे स्टेशन के बाहर इन्दौर टे्रवल्स के सामने आये है, जो इन्दौर के दो व्यक्तियों को गांजे से भरे बैग देंगें। उप निरीक्षक द्वारा मय फोर्स के घेराबंदी कर उपरोक्त संदेहियों को पकड़ा तथा तलाशी लेते इनके पास से बरामद 04 बैगो को पंचो को दिखाया और सुंघाया तो गांजा होना पाया गया। जिसे पंचो के समक्ष तौल किया गया तो जितेन्द्र से उसके बैग सहित गांजे का वजन 11 किलो 600 ग्राम,   शक्तिकुमार से उसके बैग सहित गांजे का वजन 09 किलो 100 ग्राम, सुनील से उसके बैग सहित गांजे का वजन 04 किलो 500 ग्राम तथा मनोज से उसके बैग सहित गांजे का वजन 11 किलो इस प्रकार बरामद गांजे का कुल वजन 36 किलो 200 ग्राम पाया गया। उक्त गांजे को जप्त कर आरोपियों को 8/20 एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार कर इनके विरूद्व प्रकरण पंजीबद् कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोक अभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन के दौरान जनसामान्य के लिये सामान्य निर्देश

इन्दौर-दिनांक 30 सितम्बर 2014- उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री राकेद्गा गुप्ता ने बताया कि आगामी दिनों में इन्दौर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के आयोजन को देखते हुए सुरक्षा संबंधी प्रस्ताव जिला दण्डाधिकारी जिला इन्दौर को भेजा गया था। जिसके तहत जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा जन सामान्य के हित/जानमाल एवं लोक शान्ति को बनाए रखने के लिए इन्दौर जिलें की राजस्व सीमा में निम्न प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है-
1. होटल, लॉज, धर्मद्गााला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे।
2. टे्रवल एजेंसियों के द्वारा टेक्सी, कार एवं बसों के संचालन के दौरान किराए पर दिये जाने पर, संबंधित व्यक्तियों एवं चालक, परिचालक के परिचय पत्र (आईडी प्रुफ) लिये जावें।
3. पेइंग गेस्ट, किरायेदारों के परिचय पत्र मकान मालिक द्वारा आवद्गयक रूप से लियें जाकर विहित प्रारूप में जानकारी तत्काल संबंधित थाने को दी जावें।
4. घरेलू नौकरों एवं व्यावसायिक नौकरों के पहचान पत्र प्राप्त कर संबंधित मालिक द्वारा विहित प्रारूप में उसकी जानकारी तत्काल संबंधित थाने पर दीजावें।
5. छात्रावासों में रह रहे छात्र एवं छात्राओं के परिचय पत्र संबंधित छात्रावास संचालक द्वारा प्राप्त कर, जानकारी विहित प्रारूप में तत्काल संबंधित थानें को दी जावें।
6. भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यो में लगे मजदूरों एवं कारीगरों के परिचय पत्र संबंधित ठेकेदार द्वारा प्राप्त कर, जानकारी विहित प्रारूप में संबंधित थाने को दी जाने के उपरांत ही उन्हे कार्य पर रखा जावें।


      उक्त आदेश दिनांक 01/10/2014 से 28/11/2014 तक प्रभावद्गाील रहेगा। उक्त प्रभावशIल अवधि में उक्त आदेश का उल्लघंन धारा 188 भादवि के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।

01 आदतन, 07 संदिग्ध गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 30 सितम्बर 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन, 07 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

09 स्थायी, 73 गिरफ्तारी तथा 249 जमानतीय वारन्ट तामील

इन्दौर-दिनांक 30 सितम्बर 2014- इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में विभिन्न थानाक्षैत्रान्तर्गत में कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को 09 स्थायी, 73 गिरफ्तारी तथा 249 जमानतीय वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त 03 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 30 सितम्बर 2014- पुलिस थाना मल्हारगंज द्वारा कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को 18.40 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, राजमोहल्ला इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले बालदा कॉलोनी निवासी मोहनलाल पिता बगदीराम को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 850 रूपयें तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
         पुलिस थाना परदेशपुरा द्वारा कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को 12.20 बजे, शवाजीनगर इंदौर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले सोमनाथ की जूनी इंदौर निवासी अजय पिता रामआसरे बौरासी को पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से नगदी रूपयें तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
        पुलिस थाना सांवेर द्वारा कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को 14.30 बजे, सांवेर से सट्‌टे की गतिविधियों में लिप्त मिले यही के रहने वाले महेश पिता इंदरमल लोहार को पकड़ागया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से नगदी रूपयें तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
      पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 30 सितम्बर 2014- पुलिस थाना छत्रीपुरा द्वारा कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को 21.30 बजे, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर जोद्गाी मोहल्ला इंदौर से अवैध शराब ले जाते मिलें महावर नगर इंदौर निवासी सूरज उर्फ हर्ष पिता अमरसिंह बड़के को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 840 रूपयें कीमत की 21 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
        पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद् धारा 34 आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।

अवैध हथियार सहित 07 आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 30 सितम्बर 2014- पुलिस थाना आजादनगर द्वारा कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षैत्रांतर्गत  से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, आजादनगर इंदौर निवासी वसीम पिता सलीम शाह, नूरीनगर इंदौर निवासी शाहिद पिता बाबू खान तथा गुलाम रसूल उर्फ टुण्डा पिता मकबूल शाह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 03 देद्गाी कट्‌टे बरामद किये गये।
        पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को, खजराना थाना क्षैत्रांतर्गत इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, धीरजनगर इंदौर निवासी अर्पित पिता विनोद मिश्रा तथा विष्णुधाम कॉलोनी निवासी साजन पिता मुन्ना संधवाने को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 02 छुरे बरामद किये गये।
      पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली द्वारा कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को 22.00 बजे, दौलतगंज इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, तंजिमनगर इंदौर निवासी नौशाद पिता रफीक पठान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 तलवार बरामद की गयी।
       पुलिस थाना परदेशापुरा द्वारा कल दिनांक 29 सितम्बर 2014 को 12.15 बजे, कुलकर्णी का भट्‌टा इंदौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिले, यही के रहने वाले हेमन्त पिता राजकुमार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 01 चाकू बरामद किया गया।
       पुलिस द्वारा सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा रही है।