Wednesday, August 12, 2015

एक जिला बदर बदमाश एवं एक शातिर चैन स्नेचर, अवैध शराब बेचते गिरफ्‌तार, 60 लीटर अवैध शराब बरामद



इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा एक जिला बदर बदमाश एवं एक शातिर चैन स्नेचर को अवैध रुप से शराब बेचते पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस थाना एरोड्रम को आज दिनांक 12.08.15 को मुखबिर द्वारा सूचना मिलीं कि, एयरपोर्ट के बगल वाले बगीचे मे दो व्यक्ति तीन सफेद प्लास्टीक केन मे शराब बैचते है। उक्त सूचना पर पुलिस की टीम द्वारा दबिश दी गई तो, तीन केन मे अवैध शराब बेचते दो बदमाद्गा दिखे जो पुलिस को देखकर भागने लगे, जिन्हे घेराबंदी कर पकड़ा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 60 लीटर अवैध शराब जप्त की गई। पकड़े गये आरोपियों से पूछताछ पर उनका नाम परसराम बैरागी तथा रिंकू सारवान बताया।
पुलिस द्वारा विस्तृत पूछताछ और जांच की गई तो पता चला कि आरोपी परसराम उर्फ परसिया पिता शेलेन्द्र उर्फ सीताराम बैरागी (38) निवासी अंबिका पुरी थाना एरोड्रम, एक शातिर बदमाश होकर, इसी वर्ष जुलाई मे छ माह के लिये जिला बदर हुआ है, और इसके  विरूद्ध पुलिस थाना एरोड्रम, चंदननगर तथा अन्नपुर्णा मे दो दर्जनसे अधिक अपराध पंजीबद्ध है।
आरोपी रिंकु पिता ओमप्रकाश सारवान (23) निवासी भंवरकुआं थाने के पीछे हरिजन कालोनी इन्दौर, एक शातिर चैन स्नेचर है, इस पर भी इन्दौर जिले के विभिन्न थानों पर एक दर्जन अपराध पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्‌तार किया गया है, इनके विरुद्ध आबकारी एक्ट एवं 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
उक्त आरोपियों को पकड़ने में थाना प्रभारी एरोड्रम श्री के.एल. दांगी व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


नोटों की गड़डी दिखाकर के लोगों को ठगने वाले तीनों आरोपी पुलिस की गिरफ्‌त में



इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना क्षिप्रा क्षेत्रान्तर्गत फरियादी अंकित पिता मांगीलाल मुकाती (21) निवासी ग्राम व्यासखेडी थाना क्षिप्रा जिला इंदौर द्वारा दिनांक 11.08.15 को पुलिस थाना क्षिप्रा में रिपोर्ट की कि, फरियादी आईडिया रिचार्ज कम्पनी का ग्रामिण क्षेत्र का डिस्ट्रीब्युटर है व कम्पनी के प्राप्त रुपये स्टेट बैन्क आँफ इन्डिया शाखा मांगलिया जिला इंदौर में वह उसके खाते में हर तीसरे दिन जमा करने जाता रहता है।  दिनांक 15 अप्रेल 2015 को तीनलडके फरियादी के पास उक्त बैक में दिन के करीब 02.30 बजे आये व फरियादी को रूपयों की गड्डी का झासा देकर, 40 हजार रुपये फरियादी को बेवकूफ बनाकर ले गये थे। उस समय फरियादी ने अपने पिता के डर के मारे घर पर व किसी अन्य व्यक्ति  को भी नही बताया था और ना ही कोई रिपोर्ट लिखाई थी। फरियादी अंकित कल दिनांक  11.08.15 को पुनः करीब 02.30 बजे कम्पनी के रुपये जमा करने उक्त बैकं में गया था, तो देखा की वही तीनो लडके जो उसे  पहले बैवकूफ बनाकर 40 हजार रुपये ले गये थे, वही तीनो लडके बैकं में आकर लोगो को कपड़े मे लिपटी गड्डी बताकर बैवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे थे। जब फरियादी ने उन्हे देखा तो चिल्लाया, तब तीनो लडके भागकर बाहर खडी टवेरा कार में बैठ कर वहां से भागे। इस पर फरियादी ने पुलिस को मोबाईल फोन से सूचना देकर उसके दोस्त रवि पिता मदन निवासी व्यासखेडी व आशीष पिता विष्णुप्रसाद निवासी भोन्डवास तथा अन्य लोगो के साथ टवेरा का पीछा किया। टोलनाका मांगलिया के पास उक्त टवेरा गाड़ी जिसका नम्बर जीजे/5/सीएन/4093 को पुलिस फोर्स द्वारा रोक कर पकड़ा गया। पकड़ें गये आरोपियों से पूछताछ करने पर इन्होने अपना नाम 1. प्रकाश पितायुवराज पाटिल निवासी सूरत, 2. कृष्णा पिता रामदास पाटिल निवासी सूरत तथा 3. कमल पिता पदमसिहं यादव निवासी लोनवाडा धानू रोड़ महाराष्ट्र का होना बताया।
फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा अप. क्रं. 207/15 धारा 420, 34 भादवि का पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया है। आरोपियों से अन्य घटनाओं के संबंध में भी विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
उक्त आरोपियों को पकड़ने में थाना प्रभारी क्षिप्रा श्रीमती राममूर्ति छाबनिया के नेतृत्व में ऊनि एस बी सिंह, प्रआर संतोष, आर वीरेन्द्र तथा आर संजय का महत्वपूर्ण योगदान रहा । 


सनसनीखेज अपहरण एवं जघन्य हत्या का पर्दाफाश, तीनों आरोपी गिरफ्तार

इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना किशनगंज क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 11.8.2015 को फरियादिया लाजवंतीबाई पति रामदुलारे निवासी गायकवाड द्वारा पुलिस थाना किशनगंज पर रिपोर्ट की गई थी कि उसके लडके देवल उम्र 21 वर्ष का रजत व सन्नी नाम युवक अपहरण कर ले गयें हैं। उक्त रिपोर्ट पर थाना किशनगंज में अपराध क्रमांक 412/15 धारा 364, 120बी, भा.द.वि के तहत पंजीबद्ध किया गया था। इसी दिनांक को रात्रि में थाना मानपुर क्षेत्र में करीबन 11 बजे एक अज्ञात युवक की लाश मिली थी, जिसका हुलिया अपहृत देवल से मिलता जुलता था एवं ऐसा प्रतीत हो रहा था कि देवल के साथ कोई दुर्घटना हुई है। सूचना पर थाना मानपुर में मर्ग क्र. 48/15धारा 174 जाफौ के तहत दर्ज कर जॉच में लिया गया।
                प्रकरण अपहरण एवं संदेहास्प्रद मृत्यु का होकर अत्यंत संवेदनशील होने से पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा तत्काल प्रकरण में गंभीरता से पतासाजी के निर्देश दिये गये। जिसके तहत पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री कल्याण चक्रवर्ती व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्री अरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महू श्री अरूण कुमार मिश्रा एवं थाना प्रभारी किशनगंज राकेश मोदी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा इस प्रकरण में आरोपी रजत पिता जयराम (20) निवासी गायकवाड, 2. सन्नी पिता देवराज लोधा निवासी गायकवाड, 3. देवराज पिता दौलतराम निवासी गायकवाड को पकड़ कर पूछताछ की गई तो, इन्होने देवल का अपहरण कर हत्या करना स्वीकार किया। इनका एक अन्य साथी आरोपी देश पिता बसंत निवासी गायकवाड भी घटना में शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहें हैं।
                आरोपियों से अभी तक की गई पूछताछ में यह कहानी सामने आयी है कि आरोपी रजत को शंका थी कि उसकी पत्नी व देवल के मध्य अवैध संबंध हैं, जिससे वह व्यथित था। घटना दिनांक को वह सन्नी के साथमोटर साईकिल पर देवल को बिठाकर हरिफाटक महू व ऑरफियम चौराहे तक लाये, जहां देश की इंडिका कार में रजत, सन्नी और देश, मृतक देवल को सीतलामाता फॉल मानपुर चलने का कहकर ले गये। रास्ते में तीनों ने मिलकर गला घोंटकर देवल की हत्या कर दी, इसके बाद इन्होनें घटना की जानकारी देवराज को दी, जिसने फोरलेन पर देवल की लाश को फैंक देने को कहा, इसके बाद आरोपियों ने मृतक देवल को फोरलेन पर एक ट्रक के सामने फैंक दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हो कि उसकी एक्सीडेंट होने के कारण से मौत हुई हो। पुलिस द्वारा तत्परता से की गई कार्यवाही से प्रकरण की सच्चाई सामने आ सकी।
                प्रकरण में साक्ष्य छिपाने के लिये धारा 302, 201 भादवि बढाई गई है, घटना में प्रयुक्त कार व मोटर साईकिल जप्त की गई है। आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड लेकर प्रकरण में और कौन-कौन व्यक्ति है, जो इस घटना के षडयंत्र में शामिल हैं, इसकी भी जॉच की जावेगी। आरोपियों व मृतक के मध्य पूर्व में शिवरात्रि के दिन प्रसाद की बात को लेकर विवाद हुआ था, इस बिन्दु की भी जॉच की जा रही हैं।
                इस प्रकरण को सुलझाने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी किशनगंज श्री राकेश मोदी, उप निरीक्षक अमृतलाल गवली, सउनि अजबसिंह यादव, सउनि जितेन्द्र मिश्रा, प्रआर. संजय गायकवाड, आरक्षक मुकेश नागर, आरक्षक योगेश रघुवंशी, आरक्षक आदर्श दीक्षित, आरक्षक नीरज तथा आरक्षक नन्दराम की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा उक्त टीम को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।



नकली फायनेंस कंपनी बनाकर लोन दिलाने के नाम पर ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश, फर्जी रजिस्ट्रेशन नम्बर वाली कार व फर्जी दस्तावेज के साथ दो आरोपी गिरफ्‌तार


इन्दौर-दिनांक 12 अगस्त 2015-पुलिस थाना विजय नगर क्षेत्रान्तर्गत दिनाक 11.08.15 को मालवीय नगर बीट में बीट भम्रण के दौरान पुलिस थाना विजय नगर के आर.3078 गौतमपाल एवं आर.3304 आशीष शर्मा ने टेलीफोन पर सूचना दी कि होटल कन्ट्री-इन के सामने दो संदिग्ध व्यक्ति गाडी नम्बर एमपी/04/सीडी/2343 में बैठे हुये है। वहा पहुंचने पर थाना प्रभारी विजय नगर श्री छत्रपाल सिंह सोलंकी द्वारा दोनो व्यक्तियो से नाम पता पूछने पर उन्होने अपना नाम नवीन जिन्दल व सुरेश ठाकुर बताया। पूछताछ पर ओशियन पार्क निपानिया एडंवास एकेडमी के पास इंदौर पर रहना बताया एवं रोनक प्लाजा थर्ड फ्लोर 303 साउथ तुकोगंज इदौर मे सीन फायनेन्सर एड क्रेडिट के नाम से कार्यालय होना बताया। इनके पास वाहन एमपी/04/सीडी/2343 होण्डा सिटी कार के रजिस्टे्रशन नम्बर को जब एम-पी ट्रान्सपोर्ट साईड पर देखने पर उक्त वाहन नम्बर एक वेगनार कार का पाया गया। वाहन का गलत नम्बर होने पर, दोनो संदिग्धो से बारीकी से बाहन के नम्बर के संबंध में पूछताछ की गई, लेकिन इनके द्वारा इस संबध मे कोई संतोष जनक उत्तर नही दिया।
शंका के आधार पर दोनो संदिग्ध व्यक्तियों व वाहन को पुलिस थाना विजय नगर लाकर पूछताछ की गयी, तो सुरेश ठाकुरनाम बताने वाले व्यक्ति ने अपना असली नाम सोहेल सोलकर पिता मजीद सोलकर (42) निवासी 78 के न्यू खोल राजीवाडा रत्नागिरी (महाराष्ट्र) एवं फ्लैट न. 704 बिल्डिग न. 3 विंग बी पुलिस फेडरेशन कम्पाउण्ड मालवानी मलाड वेस्ट मुम्बई तथा नवीन जिंदल नाम बताने वाले ने अपना नाम शादाब शेख पिता सलीम यूसूफ शेख (35) निवासी सोन मिल कम्पाउण्ड दरगाह चाल रूम नं. 2 टी जे रोड शीवरी वेस्ट मुम्बई बताया। सोहेल सोलकर ने उक्त गाडी का सही नम्बर एमएच/04/एबी/0712 जोकि उसकी पत्नी नाजनीन के नाम होना बताया। गलत नम्बर लगाने के सम्बध मे बारीकी से पूछताछ पर सोहेल सोलकर ने बताया कि उसने उसके साथी शादाब शेख की पत्नी जिसका कि इंदौर मे डिव्य शाह के नाम से सिन फायनेन्सर एंड क्रेडिट के नाम की कम्पनी है, जिसका वह लीगल एडवाइजर वं वेरिफाइडर तथा शादाब शेख लीगल डिपार्टमेन्ट का काम देखता है। इनका एक अन्य साथी विजय ग्रोवर निवासी मीरा रोड मुम्बई भी इस कम्पनी मे काम देखता था। कम्पनी के रजिस्ट्रेशन के सम्बध मे पूछताछ करने पर फायनेन्स के सम्बन्ध मे कोई रजिस्ट्रेशन नही होना बताया ना ही प्रस्तुत किया गया। पुलिस द्वारा सोहेब सोलकर की तलाशी ली गई तो उसकेपास एक पेनकार्ड जिसका नम्बर एएक्सक्यूपीटी6037पी जिसमे सोहेल का फोटो लगा है, पर नाम सुरेश ठाकुर पिता धीरू भाई ठाकुर लेख किया है। इसी प्रकार ड्रायविग लायसेन्स नम्बर जीजे 01/004218/05 दिनांक 12/08/05 का बना हुआ है, उस पर भी उक्त नाम एवंम फोटो पाया गय तथा कार का रजिस्टे्रशन कार्ड एमपी/04/सीडी/2343 मध्यप्रदेश के भोपाल शहर के पते पर सुरेश ठाकुर के नाम से बना पाया गया। इन दस्तावेजों के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर तीनो ही नकली होकर स्कैन करके बनाना बताया। आरोपियों के पास से पांच मोबाईल जिसमे अलग-अलग सिम लगी थी, पाये गये। इनके पास से एचडीएफसी बैंक के 3 डेबिट कार्ड, डीसीबी कंपनी के दो डेबिट कार्ड, आईसीआई बैंक के दो कार्ड, स्टेण्डर्ड चार्टड का एक कार्ड तथा रिलायंस कंपनी का एक कार्ड पाया गया तथा शादाब के पास पर्स में उसकी पत्नी का फोटो मिला जिसका नाम सहारा बताया। पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर सोहेल सोलकर ने बताया कि उसने व उसके दोस्त शादाब शेख एवं उसकी पत्नी सहारा तथा अन्य साथी विजय ग्रोवर निवासी मुम्बई ने इंदौर मे गलत नाम पते रखकर फर्जी फायनेन्स सम्बन्धी कार्यालय खोला, जो बैगलोर /हैदराबाद /विशाखापट्टनम /गुजरात आदि स्टेट मे सीन फायनेन्स एण्ड क्रेडिट के नाम से एड देकर लोगो को करोडो का लालच दिया गया। सोहेल सोलकर स्पाट विजिट कर लोन दिलाने के नाम से स्पाट वेरिफिकेशन के समय 4-4 लाख रूपये लेते थे तथा सम्बन्धित लोन लेने वाले को 15 दिन मे फायनेन्स की ग्यारण्टी देते थे। अभी तक इनकी कम्पनी मे 40-50 लोगो ने फायनेन्स के लिये एप्लाई किया जिसका रिकार्ड इंदौर के कार्यालय मे रखा होना बताया। फायनेन्स की लम्बी चौडी रकम का लालच देकर 4-5 लाख रू. लेते थे। दिनांक 08.08.15 को जी सजय कुमार विशाखापट्टनम को भी लालच देकर 2 लाख रूपये लिये थे ऐसा पूछताछ मे बताया। तुकोगंज के पूर्व ऑर्विट मॉल विजय नगर मे ऑफिस चलाकर नकली फायनेन्स संबन्धी काम करना बताया। इन लोगों ने नकली नाम पते व गाडी नम्बर इसलिये लिखे थे, कि वह पकड मे न आ पाये।
उक्त सूचना पर पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर श्री संतोष कुमार सिह के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री ओ.पी त्रिपाठी एवं अति, पुलिस अधीक्षक श्री राजेश साहाय एवं नगर पुलिस अधीक्षक विजय नगर श्री विपुल श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आरोपियों के विरुद्व थाना विजय नगर पर अप.क्र. 892/15 धारा420, 467, 468, 465 भादवि के अन्तर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा दोनो आरोपियो को गिरफ्‌तार कर, इनके गैंग के बारे में विस्तृत पुछताछ की जा रही है, जिसमें और खुलासे होने की प्रबल संभावना है।
उक्त फर्जी फायनेंस कंपनी की गैंग को पकडने में वरिष्ट अधिकारियों के मार्गदर्शन में, थाना प्रभारी विजय नगर श्री छत्रपाल सिंह सोलंकी के नेतृत्व में प्र.आर.2871 सुरेश भदकारे,  आर. 3078 गौतम पाल, आर. 3304 आशीष शर्मा, आर. 2909 शैलेन्द्र मीणा तथा आर. 3080 विरेन्द्र तौमर का महत्वपूर्ण एवं सराहनीय योगदान रहा।