Friday, November 6, 2015

सेना के अफसरों द्वारा उपयोग मे लाये गये वाहन, पुलिस थाना विजय नगर द्वारा जप्त

इन्दौर-दिनांक 06 नवम्बर 2015- पुलिस थाना विजयनगर पर तोडफोड व पुलिस कर्मियों से मारपीट मामले में पुलिस थाना विजयनगर पर अप. क्र. 973/15 धारा 147, 148, 149,  395, 397, 332 427, 307, 201 भादवि प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें सेना के अफसरों द्वारा प्रयोग में लाये गये दो पहिया एवं चार पहिया वाहनो को जप्त किया गया है। 
इनमे चार पहिया वाहन क्र. एमपी-09/एचसी/1152 इल्यास पिता इकबाल निवासी छोटा तेली मोहल्ला महू तथा चार पहिया वाहन क्र. एमपी-09/एचए/7877, मलिक पिता मोह. यासीन निवासी महू, दो पहिया वाहन यामाहा क्र. एमपी-09-एनजे/5008 आजाद पिता सत्तार खान निवासी महू, बजाज पल्सर क्र. एमपी-09/एलडी/3942 मोह. युनूस पिता यूसुफ खान निवासी श्रमिक कॉलोनी महू से जप्त की गयी।

“थाना हीरानगर में बालक बालिकाओं के गुमने, विषय पर पब्लिक अवेयरनेस कार्यक्रम सम्पन्न”




इंदौर दिनांक 06 नवम्बर 2015 :- इंदौर शहर में महिलाओं एवं बालक बालिकाओं के गुमने तथा उसके उपरान्त घटने वाले अपराधों के सम्बन्ध में पुलिस उपमहानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री सन्तोष कुमार सिंह ने चिन्ता व्यक्त करते हुए इस प्रकार के अपराधो की रोकथाम हेतु अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को पब्लिक अवेयरनेस कार्यक्रमों की मुहिम चलाने के लिये निर्देशित किया था। इसी निर्देश के तारतम्य में आज दिनांक 06/11/2015 को नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री अजय जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीरानगर शशिकान्त चौरसिया द्धारा सुखलिया के बंधन गार्डन में एक एन्टीह्यूमन ट्रेफिकिंग अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजीत किया गया। इस कार्यक्रम में नगर सुरक्षा समिती के सहयोग से विभिन्न क्षेत्रो के अभिभावकों करीब 200 से अधिक महिलाओं एवं पुरुषों ने भाग लिया।

       अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने अभिभावको को 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के घर छोडकर भाग जाने, भगाये जाने और गायब हो जाने के पूर्व ही बालक बालिकाओं के परामर्श एवं जागरुक बनाने के बारे में समझाया। नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री अजय जैन ने 18 वर्ष से कम उम्र के बालक बालिकाओं के व्यवहार में अचानक आये परिवर्तनों के महत्व को पहचानने, संगतियों तथा रुची अरुची को समझनें के तरीके बताये। टी.वी., मोबाईल, सोशल मीडिया पर अधिक समय रहने वाले तथा असामान्य व्यवहार व मेलजोल करने वाले बालक बालिकाओं से मित्रवत व्यवहार कर उन्हे सभी प्रकार के शारीरिक मानसिक शोषण तथा सावधानी व उपायों के बारे में बताया जाना चाहियें, इसके बारे में बताया गया। यह भी बताया कि ऐसे बालक बालिकाओं के विशेषज्ञ परामर्श की आवश्यकता होती है और ऐसे परामर्श की व्यवस्था थानों में तथा महिला बाल विकास विभाग द्धारा की गई है। नगर पुलिस अधीक्षक परदेशीपुरा श्री अजय जैन द्धारा कार्यक्रम में मौजूद प्रत्येक अभिभावक को कम से कम अन्य 05 अभिभावकों को जागरुक करने का जिम्मा सोपा गया। थाना प्रभारी हीरानगर शशिकान्त चौरसिया द्धारा कम उम्र के बालक बालिकाओं को घरों में व घरों के बाहर, स्कूल के भीतर व बाहर, स्कूल जाने व आने के समय तथा रास्ते में मिलने वाले अजनबी व्यक्तियों के अभद्र वार्तालाप तथा अपरिचितों द्धारा गैर जरुरी नजदीकी बढाने के बारे में सचेत किये जाने कि आवश्यकता के बारे में अभिभावकों को जागरुक किया गया। थाना प्रभारी हीरानगर शशिकान्त चौरसिया द्धारा सोशल मीडिया व्हाट्सएप व फैसबुक में फर्जी प्रोफाईल से पहले दोस्ती कर भरोसा जीतने वालों और बाद में शारीरीक मानसिक व आर्थिक शोषण करने पर उतारु हो जाने वाले आपराधिक मनोवृत्ति वाले व्यक्तियों से बालक बालिकाओं को बचाने एवं बचने के उपाय बताये गये। नगर सुरक्षा समिती इन्दौर के जिला संयोजक श्री रमेश शर्मा द्धारा अभिभावकों की सजगता तथा पुलिस से सहयोग करने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं व अभिभावकों ने प्रश्नोत्तर एवं विचारों का आदान प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान तय किया गया कि दीपावली के बाद एक बार पुनः वृहद स्तर पर जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा । 


फर्जी हस्ताक्षर कर भूमि हथियाने वाले आरोपी 03-03 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित तथा 1000 हजार रूपये का जुर्माना

इन्दौर -दिनांक 06 नवम्बर 2015- माननीय बारहवे अपर सत्र न्यायाधीश महोदय इंदौर श्री पी.के. सिन्हा द्वारा प्रकरण क्र. 1187/09 में निर्णय पारित करते हुए प्रकरण के संतोष पिता भागीरथ खाती (50) निवासी डकाच्या थाना क्षिप्रा जिला इंदौर तथा औंकारं सिंह  पिता बोंदर सिंह (67) निवासी ग्राम खाकरोद जिला इंदौर को धारा 420,467,468,471 के अपराध में दोषी पाते हुये दोनो आरोपियों को प्रत्येक धारा के तहत पृथक-पृथक तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दण्डित करने संबंधी आदेद्गा दिये गये। 
संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि फरियादी भागीरथ जिनकी ग्राम डकाच्या में संपत्ति स्थित है। उनके छोटे पुत्र संतोष ने भागीरथ व उसके मध्य पैतृक भूमि का बंटवारा भूमि के अन्य वैधानिक वारिसान को छोडकर ग्राम पंचायत डकाच्या तहसील सांवेर से फर्जी प्रस्ताव ठहराव आदेश दिनांक 16.05.04 के द्वारा करवा लिया। फरियादी कला पटेल भूतपूर्व सरपंच को जब इस तथ्य की जानकारी मिली तो उसने इसकी लिखित मे शिकायत पुलिस में की। जिससे पुलिस थाना क्षिप्रा में अपराध पंजीबद्व कर अनुसंधान उपरांत चालान न्यायालय प्रस्तुत किया गया। उक्त आरोपियों के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाये जाने से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में शासन पक्ष की ओर से पैरवी श्री निर्मल मण्डलोई विशेष लोकअभियोजक इंदौर द्वारा की गयी।

इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 113 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में

इन्दौर 06 नवम्बर 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 05 नवम्बर 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 35 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत -

                                          04 आदतन व 05 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 06 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 05 नवम्बर 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 04 आदतन व 05 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।


                                   08 गैर जमानती वारन्टी, 17 गिरफ्तारी तथा 101 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 06 नवम्बर2015-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 05 नवम्बर 2015 को 08 गैर जमानती, 17 गिरफ्तारी तथा 101 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामील कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी। 

                                                       अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 06 नवम्बर 2015-पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 05 नवम्बर 2015 को 06.30 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर छोटी भंमोरी हनुमान मंदिर के पास से अवैध शराब ले जाते/बेचत मिलें, 134 बजरंग नगर इंदौर निवासी प्रवीण पिता राकेश जेन  को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।


इन्दौर 06 नवम्बर 2015 -पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में कल दिनांक 05 नवम्बर 2015 को फरार एवंस्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 78 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत-

                                                    13 आदतन व 12 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 06 नवम्बर 2015- इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 05 नवम्बर 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 13 आदतन व 12 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

                             09 गैर जमानती वारन्टी, 42 गिरफ्‌तारी तथा 128 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 06 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 05 नवम्बर 2015 को 09 गैर जमानती वारन्टी, 42 गिरफ्‌तारी तथा 128 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

                                                       अवैध शराब सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 06 नवम्बर 2015-पुलिस थाना राऊ द्वारा कल दिनांक 05 नवम्बर 2015 को 20.25 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नगर के पास रंगवासा से अवैध शराब ले जाते/बेचत मिलें, छत्रीपुरा दरगाह के पास इंदौर निवासी मोह.शाहरूख पिता याकूब को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 14 हजार रूपयें कीमत की 07 पेटी अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना देपालपुर द्वारा कल दिनांक 05 नवम्बर 2015 को 16.30 बजे, ग्राम छोटी कलमेर चंबल नदी के किनारे का ढाबा ग्राम कलमेर से अवैध शराब बेचत मिलें, ग्राम चान्देर निवासी कैलाश पिता अम्बाराम भील को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।