Tuesday, November 24, 2015

पांच हजार रूपयें का ईनामी शातिर बदमाश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरूद्ध


इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना हीरा नगर द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश सन्नी पिता राजू जतेरिया नि. 186 गौरीनगर इन्दौर को पकड़ा गया है। कुखयात बदमाश सन्नी जतेरिया विगत कई दिनों से हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री ओ.पी. त्रिपाठी द्वारा 5000 रुपये ईनाम घोषित किया गया था। आरोपी क्षेत्र का शातिर बदमाश होकर लगातार अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होकर फरारी के दौरान भी अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से आरोपी सन्नी के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निरूद्ध करने हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा आरोपी सन्नी को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत निरूद्ध करते हुए केन्द्रीय जेल भोपाल में परिरूद्ध रखने का आदेश दिया गया था।
            उक्त फरार ईनामी बदमाश की गिरफ्‌तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री ओ.पी. त्रिपाठी, अति. पुलिस अधीक्षक श्री राकेश कुमार सिंह के मार्गदशन में व नगर पुलिस अधीक्षक श्री अजय जैन की देखरेख में थाना प्रभारी हीरानगर श्री शशिकान्त चौरसिया व उनकी टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सन्नी जतेरिया नाम का गुण्डा क्षेत्र में झगडा करने की नियत से आने वाला है। पुलिस टीम ने मौके पर दबिस देकर घेरा बन्दी कर आरोपी सन्नी को निरोध आदेश के पालन में गिरफ्तार कर केन्द्रीय जेल भोपाल भेजा गया है।

            उक्त ईनामी बदमाश को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी हीरानगर श्री शशिकान्त चौरसिया के नेतृत्व में सउनि अमरजीत सिंह राठौर, आर. देवेन्द्र सिंह जादौन, आर. राजेन्द्र सिंह रघुवंशी, आर. प्रवीण सिंह तथा आर. मुद्रिका प्रसाद तिवारी की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री ओ.पी. त्रिपाठी द्धारा उक्त आरोपी को पकड़ने वाली टीम को पुरुस्कृत करने की घोषणा की गई है ।


व्हाट्‌सअप पर बार-बार मैसेज कर, परेशान करने वाला आरोपी वी केयर फोर यू द्वारा गिरफ्‌तार


इन्दौर 24 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस की वी केयर फोर यू शाखा द्वारा एक युवती को उसके व्हाट्‌सअप नम्बर पर बार-बार मैसेज भेजकर, परेशान करने वाले युवक को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है।
            पुलिस थाना जूनी इन्दौर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाली युवती ने आवेदन दिया था कि कुछ दिनो से उसके व्हाट्‌सअप नम्बर पर कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बार-बार मैसेज परेशान कर रहा है।
      उक्त आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वी केयर फोर यू की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए उक्त अज्ञात नम्बर की जानकारी प्राप्त करने पर उक्त नम्बर परवेज पिता हारून शेख (28) निवासी जूनी कसेरा बाखल, बड़वाली चौकी इन्दौर का होना पाया गया, जिसके बारें में पता चला कि वह पलासिया स्थित प्रायवेट स्कूल में टीचर है, तो पुलिस टीम द्वारा परवेज को वहीं स्कूल से पकड़ा गया। जिसने पूछताछ पर बताया कि वह आवेदिका को पहले से जानता है, आवेदिका और वह चार साल पहले खजराना स्थित स्कूल में साथ में पढ़ाते थे, लेकिन आवेदिका की शादी हो जाने के कारण, आवेदिका ने वह नौकरी छोड़ दी थी। परवेज ने किसी तरह आवेदिका का नम्बर पता करके, उससे दोस्ती करने व बात करने के लिये आवेदिका को व्हाट्‌सअप पर मैसेज करने लगा, जिससे परेशान होकर आवेदिका द्वारा शिकायत की गई। जांच पर से आरोपी परवेज शेख के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर, प्रकरण पुलिस थाना जूनी इन्दौर को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु भेजा गया हैं।

            उक्त आरोपी को पकड़ने में वी केयर फोर यू की टीम की सराहनीय भूमिका रही।


पुलिस थाना जूनी इन्दौर का शातिर बदमाश 6 माह के लिये जिला बदर किया गया



इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा थाना क्षेत्र का शातिर बदमाश राकेश पिता बाबूलाल नरवले (40) निवासी 26-27 जोशी कालोनी इंदौर को पकड़ा गया है। इसके विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न प्रकार के कुल 30 अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है। आरोपी क्षेत्र का शातिर बदमाश होकर, वर्ष 1990 से लगातार अपराधिक गतिविधियों में लिप्त होकर क्षेत्र में मारपीट, चाकूबाजी, बलवा झगड़ा फसाद, अड़ीबाजी तथा प्राणघातक हमले जैसे अपराधिक कृत्य करता चला आ रहा है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से, पुलिस द्वारा आरोपी राकेश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर विचारण उपरांत अपर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा आरोपी राकेश नरवले को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के अन्तर्गत आगामी 6 माह की कालवधि के लिये जिला इन्दौर व उससे लगने वाले सीमावर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित रहने का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में आरोपी राकेश नरवले के विरूद्ध पुलिस थाना जूनी इन्दौर द्वारा जिला बदर की कार्यवाही की गई है।


इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 145 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में


इन्दौर 24 नवम्बर 2015- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री ओ.पी. त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 23 नवम्बर 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 66 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत -

14 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 23 नवम्बर 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 14 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

14 गैर जमानती वारन्टी, 36 गिरफ्तारी तथा 98 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वाराशहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 23 नवम्बर 2015 को 14 गैर जमानती, 36 गिरफ्तारी तथा 98 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामील कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

सट्‌टे की गतिविधि में लिप्त आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015-पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 23 नवम्बर 2015 को 19.40 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर देवकी नगर खजराना इंदौर से सट्‌टे की गतिविधि मे लिप्त मिले यही के रहने वाले लोकेश पिता उदर रायकबार को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से कुल 315 रूपयें नगदी तथा सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्ध सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।
अवैध हथियार सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015-पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा कल दिनांक 23 नवम्बर 2015 को 12.40 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर, देशी कलाली के पास एनटीसी ग्राउण्ड मालवामील इंदौर से अवैध हथियार लेकरघूमते हुए मिलें, अनुराधा कॉलोनी तेजाजीनगर इंदौर निवासी आकाश उर्फ बकरी पिता सुनील भिलवारे को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

इन्दौर 24 नवम्बर 2015 -पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री डी. कल्याण चक्रवर्ती के मार्गदर्शन में कल दिनांक 23 नवम्बर 2015 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए 79 आरोपियो को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत-

01 आदतन व 24 संदिग्ध बदमाश गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015- इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 23 नवम्बर 2015 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन व 24 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहतप्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

15 गैर जमानती वारन्टी, 38 गिरफ्तारी तथा 99 जमानती वारन्ट तामील
इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 23 नवम्बर 2015 को 15 गैर जमानती, 38 गिरफ्तारी तथा 99 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयो द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी किये, यह वारन्ट तामील किये गये।

अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015-पुलिस थाना भंवरकुआ द्वारा कल दिनांक 23 नवम्बर 2015 को 21.10 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नई बस्ती पालदा आरोपी के घर पास इंदौर से अवैध शराब ले जाते/बेचत मिलें, नई बस्ती पालदा इंदौर निवासी राधी उर्फ सुधीर पिता नंदकिशोर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 9600 रूपये कीमत की 240 अवैध शराब जप्त की गयी।

                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की जा रही है।

एडव्होकेट योगेश गर्ग हत्याकाण्ड का पर्दाफाश, शूटर सहित चार अपराधी गिरफ्तार


इन्दौर-दिनांक 24 नवम्बर 2015-      दिनांक 18.11.2015 को रात्रि 11:30 बजे महू शहर के एडव्होकेट श्री योगेश गर्ग, महू के सॉघी स्ट्रीट अपने कार्यालय से अपने घर जाने की तैयारी पर थे, तभी दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मोटर साईकिल से आकर, उनके ऊपर पिस्टल से फायर कर कातिलाना हमला किया, जिन्हें सीने में गोली लगी, तत्काल एडव्होकेट श्री योगेश गर्ग को उपचारार्थ महू के मेवाडा अस्पताल में भर्ती कराया गया। जिनकी हालत गंभीर होने से महू से इंदौर गहन चिकित्सा हेतु रवाना किया गया, जिनको इंदौर के गोकुलदास अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर श्री गर्ग को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। एडव्होकेट श्री योगेश गर्ग की हत्या के संबंध में थाना महू में अप. क्रमांक 734/15 धारा 302, 34 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
                प्रकरण की विवेचना के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक इंदौर पश्चिम श्री डी.कल्याण चक्रवर्ती के पर्यवेक्षण में ग्यारह सदस्यीय विशेष विवेचना टीम गठित की गयी जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू श्रीअरविन्द तिवारी के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस महू श्री अरूण मिश्रा, थाना प्रभारी महू श्री अशोक तिवारी एवं अन्य पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों ने इस जघन्य हत्याकाण्ड की गुत्थी सुलझाने के लिये दिन-रात लग कर कठिन परिश्रम किया। कस्बे के एवं घटना स्थल के आस-पास में लगे विडियो कैमरे की फुटेज भी खंगाली गई एवं पूर्व में हत्या के आरोपियों तथा एडव्होकेट श्री योगेश गर्ग के पास में चल रहे दीवानी प्रकरणों की एवं फौजदारी प्रकरणों की सूची प्राप्त की जाकर, संभावित प्रकरणों के माध्यम से आरोपियों के संबंध में जानकारी खंगाली गई। अनुसंधान के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि एडव्होकेट श्री योगेश गर्ग की हत्या किसी साजिस के तहत की गई है।
                प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा 20 हजार रूपये एवं अधिवक्ता संघ द्वारा 50 हजार रूपये के ईनाम की घोषणा की गयी।
                प्रकरण के आरोपियों की तलाश आस-पास के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गयी तो ज्ञात हुआ कि दो अज्ञात बदमाश पल्सर मोटर साईकिल से आये थे, जिनके फुटेज देखकर मुखबिरद्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मुखय शूटर आरोपी का हुलिया विकास निवासी इंदिरा कालोनी से मिलता जुलता है। उक्त सूचना पर संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पूरी घटना का खुलासा हुआ। प्रकरण में आरोपी 1. विकास पिता रमेश चौहान जाति हरिजन निवासी 19, इंदिरा गांधी कालोनी महू, 2. सावन पिता राजेन्द्र खोडे जाति हरिजन 26 साल निवासी लिटिल एंजिल्स स्कूल के पास तेलीखेडा महू, 3. मांगीलाल पिता राजाराम ठाकुर निवासी पानदा हाल संस्कृति पैराडाईज कालोनी पिगडम्बर तथा 4. सुरेश उर्फ सूरज पिता स्व. केदार सिंह निवासी 190, ग्राम पिगडम्बर रेल्वे क्रासिंग के पास थाना किशनगंज को गिरफ्तार किया गया।
                प्रकरण के अनुसंधान के दौरान ज्ञात हुआ है कि मांगीलाल ठाकुर निवासी पानदा ने इंदिरा नगर कालोनी महू निवासी विकास चौहान एवं सावंत तेलीखेडा महू को एडव्होकेट श्री योगेश गर्ग की हत्या हेतु भेजकर, षडयंत्र पूर्वक हत्या करवायी, क्योंकि एडव्होकेट श्री योगेश गर्ग ने आरोपी मांगीलाल की जमीन संबंधी सौदो पर कानूनी रूप से पिटीशन लगाई गयी थी जिससे आरोपी मांगीलाल को जमीन खरीदनें में बाधा पैदा हो गयी थी, इसलिये दीपावली के पूर्व आरोपी मांगीलाल सिंह ठाकुर ने शूटर विकास चौहान से एडव्होकेट श्री योगेश गर्ग की हत्या करने की योजना बनाकर, हत्या को अंजाम दिलवाया। आरोपी मांगीलाल सिंह ठाकुर ने श्री गर्ग की हत्या करवाने का षडयंत्र रचकर अपने भाई आरोपी सुरेश सिंह ठाकुर को जिम्मेंदारी सौंपी थी।
                आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल पल्सर काले रंग की एमपी/09/क्यूएफ/6306, एक पिस्टल, मारूति स्विफ्ट कार एमपी/09/सीएन/9073, महेन्द्रा बोलेरो एमपी/09/सीएन/9920 जप्त की गई है। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया जाकर आगे विस्तृत पूछताछ की जावेगी तथा घटना में लिप्त अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जावेगी। प्रकरण में धारा 120 बी भादवि बढाई गई है।
                आरोपी मांगीलाल के विरूद्ध कुल करीबन 15 अपराध दर्ज हैं, जिसमें हत्या के 02, जिसमें एक दोहरा हत्याकांड शामिल है तथा हत्या के प्रयास के 02 अपराध शामिल है। आरोपी सुरेश उर्फ सूरज ठाकुर भी दोहरा हत्याकाण्ड में शामिल रहा है। आरोपी विकास चौहान के विरूद्ध भी थाना किशनगंज में धारा 376 भादवि बलात्कार का अपराध दर्ज है। ऐसी जानकारी मिली है कि आरोपी सावन के विरूद्ध थाना पीथमपुर जिलाधार में मारपीट का प्रकरण दर्ज है, जिसकी तस्दीक की जा रही है।

                पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा इस हत्याकाण्ड का पर्दाफाश करने वाली विशेष विवेचना टीम के सदस्यों को जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अरविन्द तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस अरूण मिश्रा, थाना प्रभारी महू अशोक तिवारी, थाना प्रभारी किशनगंज राकेश मोदी, थाना प्रभारी मानपुर कमलेश शर्मा एवं थाना प्रभारी उप निरीक्षक बडगोंदा अमोद सिंह राठौर, उनि जितेन्द्र मावई, उनि अमृतसिंह गौरी, उनि बी.के. गोयल, उनि राजकुमार दीक्षित, सउनि जितेन्द्र मिश्रा, सउनि सत्यनारायण यादव, प्रआर. मुकेश नागर, प्रआर संजय गायकवाड़, आरक्षक योगेश रघुवंशी, आदर्श दीक्षित, श्याम, प्रकाश, कमल, विजय सिंह, राजाराम, सुरेश, कैलाश चौधरी, रणजीत सिंह चौहान को पुरूस्कृत करने की घोषणा की गई है।