Wednesday, December 28, 2016

बाउंड ओवर का उल्लघंन करने वाला शातिर बदमाश, धारा 122 जा.फौ. के तहत, पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा गिरफ्तार



इन्दौर-दिनांक 28 दिसम्बर 2016-इन्दौर शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु, पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर श्री हरिनारायण चारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा गुण्डे, बदमाशों व अपराधियों के विरूद्ध सतत की जा रही कार्यवाही के अन्तर्गत, इनकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये अपराधियों के विरूद्ध धारा 110 जा.फौ. के तहत प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कर सर्शत बाउण्ड ओव्हर कराया जा रहा है तथा इसका उल्लघंन करने वाले अपराधियों के विरूद्ध धारा 122 जा.फौ. के तहत कार्यवाही के निर्देश, उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर द्वारा दिये गये है।
                उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री मनीष अग्रवाल के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना रावजी बाजार द्वारा बाउण्ड ओव्हर का उल्लघंन कर, अपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने वाले बदमाश योगेश उर्फ राईडर पिता संजय वानखेडे (26) निवासी झीरीवाली माता मंदिर के पास शंकर  बाग इन्दौर को पकड़ा गया है। आरोपी एक शातिर बदमाश होकर इसके विरूद्ध पुलिस थाना संयोगितागंज एवं रावजी बाजार में आधा दर्जन से अधिक अपराध पंजीबद्ध है। इसकी अपराधिक गतिविधियों पर नकेल कसने हेतु प्रतिबंधात्मक धारा 110 सीआरपीसी. की कार्यवाही की जाकर 6 माह की अवधि का अंतिम रूप से बाउण्ड ओवर किया गया था। उक्त बदमाश के द्वारा उक्त बाउंड ओवर की शर्तो का उलंघन्न कर पुनः अपराध घटित किया गया, जिससे इसके विरूध्द धारा 122 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाकर मान. न्यायालय पेश किया गया जहा से उक्त बदमाश का जेल बारंट प्राप्त होने से जेल दाखिल कराया गया।

               उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इंचार्ज थाना प्रभारी रावजी बाजार श्री प्रतीक शर्मा व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


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