Tuesday, March 14, 2017

हत्या करने के इरादे से घूम रहा बदमाश मय चाकू के साथी सहित पुलिस की गिरफ्त में


इन्दौर-दिनांक 14 मार्च 2017-उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर इन्दौर द्वारा होली के त्यौहार पर अपराध पर नियत्रंण हेतु, बदमाशो की धरपकड के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय व अति. पुलिस अधीक्षक क्राईम द्वारा क्राईम बांच को प्रभावी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।
क्राईम बांच की एक टीम को सूचना मिली की एक बदमाश जाबिर हुसैन चाकू फसाये अपने साथी के साथ अपने ही समाज के बडवाली चौकी के रहने वाले की हत्या करने की नियत से बाणगंगा क्षेत्र मे घूम रहा है। उक्त सूचना पर टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी कर बदमाश जाबिर व उसके साथी को थाना बाणगंगा क्षेत्र से पकडा। पूछताछपर उसने अपना नाम जाबिर पिता जाकिर हुसैन (20) निवासी बाणगंगा कब्रिस्तान तथा उसके साथी का नाम जमील उर्फ बबलू पिता नबी खान (37) निवासी बाणगंगा कब्रिस्तान बताया। जाबिर के पास से एक खटकेदार चाकू मिला। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर, इनके विरूद्ध पुलिस थाना बाणगंगा पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपियों ने पूछताछ पर बताया कि बडवाली चौकी के रहने वाले समाज के ही एक शक्स की लडकी से जाबिर बातचीत करता है एवं उन लोगो के साथ इसने मारपीट की थी जिसके संबंध में दो अपराध सदर बाजार थाने मे दर्ज है। वर्ष 2016 मे बदमाश जाबिर ने आरिफ निवासी चंदननगर को चाकू मारकर घायल कर दिया था जिसका केस भी सदर बाजार थाने मे दर्ज है। इसके विरूद्ध पुलिस थाना बाणगंगा मे भी अवैध वसूली का एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है जिसमे जाबिर चार माह सैन्ट्रल जेल मे बंद रहा था फिर जमानत पर आने के बाद से ही अपने साथी जमील उर्फ बबलू के साथ योजना बनाकर उनमे से किसी की भी हत्या करने के इरादे से ही चाकू लेकर घूम रहा था। आरोपी जमील उर्फ बबलू पर भी पुलिस थाना सदर बाजार व थाना बाणगंगा मे अपराध पंजीबद्ध है।
बदमाश जाबिर पर दर्ज अपराधः-
क्र.    थाना              अपराध क्र.    धारा
1          सदर बाजार         386/14 323,294,506,34 भा.द.वि.
2          सदर बाजार         273/15 323,294,506 भा.द.वि.
3          सदर बाजार         72/16   341,323,324,294,506,34 भा.द.वि.
4          सदर बाजार         77/16   452,323,294,506 भा.द.वि.

5          बाणगंगा            405/16 384 भा.द.वि. एवं 25,27 आर्म्स एक्ट





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