Monday, October 16, 2017

पटाखा व्यापारियों के लिए, इन्दौर पुलिस द्वारा दिए गयें निर्देश


इन्दौर-दिनांक 16 अक्टूबर 2017- शहर में सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देशन में इन्दौर पुलिस द्वारा शहर में कोई घटना/दुर्घटना घटित ना हो इसलिए इन्दौर जिलें के समस्त पटाखा व्यापारियों को  निर्देश जारी कियें गयें, जिनका पालन समस्त पटाखा व्यापारियों को करना अनिवार्य हैः-

1.            आग बुझानें के उपकरण- फायर स्टीबिंशर 03, पानी की भरी हुई 06 बाल्टी, बालु रेत और साथ ही एक ड्रम पानी दुकान पर होना चाहिए ।
2.            दुकान पर कोई ज्वलनशील वस्तु जैसे माचिस, बीडी सिगरेट, मोमबत्ती, अगरबत्ती, कैरोसिन, डीजल- पेट्रोल, मोंबाईल चार्जर आदि नही होना चाहिए।
3.            विद्युत कनेक्शन पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए।
4.            पटाखा खरीदनें वाले ग्राहकों के वाहनों की पार्किग की व्यवस्था दुकान से दुर होना चाहिए।
5.            निर्धारित मात्रा और तय मानकों के पटाखों को ही विक्रय हेतू रखा जाएगा।
6.            दिन व रात को पटाखा दुकानों पर सुरक्षाकी जिम्मेदारी स्वयं दुकानदार की होगी।
7.            रात्री में दुकानों पर दो व्यक्तियों को सुरक्षा हेतू लगाया जाएगा।
8.            एक दुकान से दुसरी दुकान के बीच की दुरी कम से कम तीन फीट रखी जाए।
9.            किसी प्रकार के असामाजिक तत्वों को पटाखा दुकान पर काम पर नही रखें जाएगें। जिस व्यक्ति को काम पर रखा जाएगा उसकी सूचना संबधित थाने  को देना अनिवार्य है।
10.          किसी भी प्रकार की अपराधिक गतिविधि दुकान के आसपास नही होना चाहिए।

         समस्त पटाखा दुकानदारों को उक्त दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होंगा। यदि कोई घटना/दुर्घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेंदारी पूर्णतः दुकानदार की होगी।


No comments:

Post a Comment