Tuesday, April 4, 2017

दो पहिया वाहनों का फर्जी बीमा कर, धोखाधड़ी करने वाला एजेंट, पुलिस थाना विजय नगर की गिरफ्त में


इन्दौर-दिनांक 04 अप्रेल 2017-पुलिस थाना विजय नगर पर आवेदक जगजीत सिंह पिता स्व. लालसिंह चौहान (45) निवासी 380 निरंजनुपर इन्दौर का शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें आवेदक ने बताया था कि उसकी गाड़ी के इंश्योरेंस में फर्जीवाड़ा हुआ है।

उक्त शिकायत की जांच पर पुलिस थाना विजय नगर द्वारा आवेदक व साक्षियों के कथन लिये गये, जिसमें उन्होने बताया कि इण्डियल ऑईल कार्पोरेशन एवं आईसीआईसीआई  लोम्बार्ड कंपनी के मध्य अपने बिजनेस को बढ़ाने के उद्‌देश्य से पेट्रोल पंपो पर दो पहिया वाहनो का बीमा करने का अनुबंध हुआ था। इसी अनुबंध के तहत फील एण्ड फ्लाय पेट्रोल पंप रसोमा चौराहा पर एजेंट सिद्धार्थ पिता अनिल मालवीय निवासी 219 ब्रहमबाग कालोनी मरीमाता, थाना सदरबाजार इन्दौर द्वारा कंपनी के निर्देशों के विपरित दो पहिया वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा किया जाकर, ग्राहको को फर्जी पालिसी देकर धोखाधड़ी कर अवैध लाभ अर्जित कर रहा था। उक्त गाड़ियों के बीमें के संबंध मे बीमा कंपनी से जानकारी चाही गयी तो, उन्होने उक्तपॉलिसियां उनके द्वारा जारी नहीं करना बताया। जांच पर से आरोपी सिद्धार्थ मालवीय के विरूद्ध अप. क्रं. 238/17 धारा 420,467,468 भादवि का पंजीबद्ध कर, आरोपी को आज दिनांक 4.4.417 को गिरफ्तार किया गया है, जिससे प्रकरण के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।


पुलिस थाना आजाद नगर के दो शातिर बदमाशों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही


इन्दौर-दिनांक 04 अप्रेल 2017-उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणा चारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कड़ी कार्यवाही की जावें। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा क्षेत्र के दो कुखयात बदमाश अरविंद कुमार पिता देवीसिंह ठाकुर (30) निवासी अमन नगर इंदौर एवं गोलू उर्फ प्रदीप पिता लीलाधर चौहान (25) निवासी शिव नगर इंदौर के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।
आरोपी अरविंद ठाकुर तथा आरोपी गोलू उर्फ प्रदीप पुलिस थाना आजाद नगर क्षेत्र के शातिर व कुखयात बदमाश होकर, क्षेत्र में लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। इनके विरुद्ध विभिन्न प्रकार के कई अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होकर विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन है। पुलिस द्वारा इनके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भीइनकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आने से पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही हेतु प्रकरण जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा उक्त दोनों आरोपियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत 06-06 माह के लिये इन्दौर की सीमावर्ती जिलों से निष्कासन का आदेश दिया गया है, जिसके परिपालन में पुलिस थाना आजाद नगर द्वारा उक्त दोनों आरोपियों के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।

उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आजाद नगर श्री के.एल. दांगी व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।



जिला इन्दौर में वर्ष के प्रथम तीन माह में सड़क दुर्घटनाओं में कमी


इन्दौर-दिनांक 04 अपै्रल 2017-जिला इन्दौर में वर्ष 2016 में कुल 431 व्यक्तियों की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हुई थी, जिसको मद्‌देनजर रखते हुए, माह दिसम्बर 2016 में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, इन्दौर जोन इन्दौर श्री अजय शर्मा, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने के लक्ष्य को चुनौती के रूप में लिया गया था और पुलिस अधीक्षक (मुखयालय) मो. युसूफ कुरैशी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) श्री पंकज श्रीवास्तव को दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु कार्य योजना बनाने के निर्देश दिये गये थे। 
उक्त निर्देश के तारतम्य में इन्दौर पुलिस द्वारा इन्दौर में होने वाली घातक सड़क दुर्घटनाओं का बारीकी से अध्ययन किया गया। अध्ययन के पश्चात्‌ कुल 30 स्थान ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किये गये, ये वह स्थान है जहॉ पिछले 5 वर्षो में अधिक दुर्घटना घटित हुई थी, प्रत्येक ब्लैक स्पॉट पर यातायात की स्थिति का ड्रोन कैमरे की मदद से परीक्षण किया गया।  प्रत्येक ब्लैक स्पॉट में दुर्घटना कम करने के लिए पृथक-पृथक कार्य योजना बनाकर अमल में लाया गया।  इसके साथ ही दुर्घटनाओं के परीक्षण से यह तथ्य भी सामने आया कि अधिकांश दुर्घटनाएं शराब पीकर वाहन चलाने, तेज गति से वाहन चलाने, मोबाईल पर बात करते हुये वाहन चलाने से हुई है।  इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये माह जनवरी से मार्च 2017 के बीच यातायात पुलिस इन्दौर द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1425 वाहन चालकों, तेज गति से वाहन चलाने वाले 445 वाहन चालकों एवं मोबाईल पर बात करते हुये वाहन चलाने वाले 998 वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी। इसके साथ ही वाहन चालकों के लिये नैत्र परीक्षण शिविर भी आयोजित किया गया । आमजनता को उनके बीच जाकर यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिये विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।

                यातायात पुलिस इन्दौर के इन प्रयासों का नतीजा रहा कि वर्ष 2016 की 1539 दुर्घटनाओं की तुलना में इस वर्ष के प्रथम तीन माह में 1239 दुर्घटनाएं घटित हुई जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत कम है।  पिछले वर्ष इस अवधि में जहां 109 दुर्घटनाओं में 121 व्यक्तियों की मृत्यु हुई थी वही इस वर्ष 94 दुर्घटना में 109 लोगो ने अपनीजान सड़क दुर्घटनाओं में गॅवाई है।  इस प्रकार प्राण घातक दुर्घटनाओं की संखया में 14 प्रतिशत की कमी रही जबकि मृतकों की संखया में 10 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है। इन्दौर शहर में यातायात को सुगम व सुरक्षित बनाने के लिये इन्दौर पुलिस अनवरत्‌ प्रयासरत्‌ है।


किरायेदारों की सूचना नहीं देने वाला मकान मालिक, पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा गिरफ्तार, मकान मालिक के यहां रह रहा था, नकबजनी का आरोपी


इन्दौर-दिनांक 04 अप्रेल 2017-इन्दौर शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु, शहर में रहने वाले नौकरों किरायेदारों आदि की सूचना मकान मालिक/दुकानदार द्वारा इन्दौर पुलिस को दिये जाने के जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के आदेश की अव्हेलना करने वाले एक मकान मालिक को पुलिस थाना द्वारकापुरी द्वारा गिरफ्तार किया गया है।
       पुलिस थाना द्वारकापुरी क्षेत्रान्तर्गत 538 बी ऋषि पैलेस कालोनी में मकान मालिक ओमप्रकाश पिता बद्रीलाल विश्वकर्मा (48) द्वारा पुलिस को सूचना दिये बिना ही अपने मकान में दिनेश डामोर, अरविंद तथा शैतान सिंह तीनों निवासी थाना रानापुर जिला झाबुआ के तीन किरायेदारों को जनवरी 2017 से अपने घर में रख लिया था, जिसकी सूचना पुलिस को नहीं दी गयी थी। किरायेदार शैतान सिंह जिला झाबुआ के एक नकबजनी के प्रकरण में फरार है, जिसकी तलाश झाबुआ पुलिस कर रही है। उक्त किरायेदारों की सूचना मकान मालिक ओमप्रकाश द्वारा पुलिस को नहीं देकर, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर के आदेश कीअव्हेलना की गयी है, जिसके कारण आरोपी मकान मालिक के विरूद्ध धारा 188 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है।



जीतू बाबा हत्याकांड के फरियादी व साक्षीयों की हत्या के उद्‌देश्य से अवैध हथियार लेकर घूमने वाले, शाकिर चाचा गैंग के शूटर, घटना को अंजाम देने के पूर्व ही क्राईम ब्रांच की गिरफ्त में, आरोपियों के कब्जे से दो पिस्टल मय 3 जिन्दा कारतूस, एक देशी कट्‌टा, दो चाकू तथा एक फालिया बरामद


इन्दौर-दिनांक 04 अपै्रल 2017-पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने हेतु पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रॉच श्री अमरेन्द्र सिह को निर्देशित किया गया है। उक्त निर्देश के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक क्राईम द्वारा क्राईम ब्रांच के उप पुलिस अधीक्षकएवं थाना प्रभारी की टीमों को इस दिद्गाा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
इस कड़ी में कार्यवाही करते हुए, क्राईम ब्राच को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि शाकिर चाचा गैंग के कुछ बदमाद्गा पिस्टल तथा अन्य अवैधहथियार लेकर थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में करीब 2 वर्ष पूर्व में घटित हुए जीतू बाबा हत्याकाण्ड के चशमदीद साक्षीयों से साक्ष्य अपने पक्ष में कराने हेतु धमकाने के लिये हथियार लेकर घूम रहे है। उक्त सूचना पर तत्काल क्राईम ब्रांच की टीम व थाना अन्नपूर्णा की टीम ने मिलकर बदमाशों की तलाश शुरू की तो करीब 5-6 लोग पुलिस को देख कर भागने लगे जिन्हे संयुक्त पुलिस टीम ने घेराबंदी कर पकडा। नाम पता पूछने पर इन्होने अपने नाम 1. शादाब पिता नासिर मंसूरी नि. 53 सिलावट पुरा इंदौर, 2. राजा उर्फ अद्गारफ पिता अफजल नूर नि. 11 बडवाली चौकी हाल- चंदन नगर गलीं नं. 7 इंदौर, 3. जफर उर्फ सुपारी पिता सलीम खान नि. 41 ताज नगर इंदौर, 4. बद्गाीर उर्फ दाडी पिता शेख भीकन नि. 95 इलियास कालोनी इंदौर, 5. शानु उर्फ शाहनवाज पिता नफीस खान नि. गीता नगर सन्नी गार्डन के पीछे इंदौर तथा 6. आकाद्गा पिता मोहन बामनिया नि. 258 व्यंकटेश विहार इंदौर का रहना बताया। पुलिस द्वारा इनकी तलाशी लेने पर इनके पास से दो पिस्टल मय 3 जिन्दा कारतुस तथा एक 315 बोर का कट्‌टा एवं दो चाकु और एक फालिया मिला जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया।
आरोपियों के विरूद्ध शहर के कई थानों में हत्या/हत्या का प्रयास, मारपीट, अवैध हथियार, चेक बाऊंस आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं तथा आरोपीगण पूर्व में शाकिर चाचा के साथ मिलकर किये गये जीतू बाबा हत्याकांड में शामिल रहे है तथा शाकिर चाचा से जेल में मुलाकात कर शाकिर चाचा के नाम पर व्यायापारियों को धमकाकर शहर में अवैध वसूली भी करते है। आरोपीगण अपने आप को कुखयात बदमाश शाकिर चाचा गैंग का सदस्य बताकर व्यापारियों को अवैध वसूली के लिये धमकाते है और गवाहों को साक्ष्य बदलने के लिये धमकी देते है तथा साक्ष्य न बदलने की स्थिति में अन्जाम भुगतने के लिये तैयार रहने की धोंस देते है। अपराधों के साक्षीगण व व्यापारी लोग गुण्डों के भय से थाने पर रिपोर्ट करने से डरते है।
आरोपी शादाब मुंसूरी पूर्व में हुए जीतू बाबा हत्याकाण्ड में शामिल रहा है तथा आकाद्गा शाकिर चाचा गैंग के खास रहे मोहन बामनिया का लडका है। मोहन बामनिया के विरूद्ध कुछ दिन पूर्व ही पुलिस द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की कार्यवाही की गई है तथा आरोपी आकाद्गा भी अपने पिता के नक्शे कदम पर काम करते हुये शाकिर चाचा से जेल मुलाकात कर उसके द्वारा बताये गये काम को टीम के माध्यम से अंजाम देता है। अभी हाल में ही शानु उर्फ शाहनवाज पंढरीनाथ क्षेत्र में बारात निकालने के दौरान बाराती की हत्या कर जेल से छूटा है। पकडे गये आरोपी शहर में शाकिर चाचा की धोंस देकर अवैध वसूली करते है। हाल ही में आरोपी राजा व बद्गाीर दाडी के विरूद्ध थाना मल्हारगंज व थाना सदरबाजार में गोली चलाकर व्यापारियों को धमकाकर रूपयों की मांग करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें ये फरार है। पूर्व में भी थाना मल्हारगंज में इनके साथी इमरान पिता बाबूखां, शानु पिता बाबूखां, एजाज उर्फ इज्जू द्वारा भी हाल ही में व्यापारियों को धमकाकर पैसे वसूल करने के मामले में थाना मल्हारगंज व सदरबाजार से गिर. होकर जेल में है। पुलिस द्वारा उनसे भी अवैध हथियार व कारतूस जप्त किये गये थे। इस प्रकार गिरोह का मुखिया शाकिर चाचा जेल में होकर अपने गुर्गे राजा उर्फ असरफ तथा कमल जो कि दोनों जेल में बंद है अपने गैंग लीडर शाकिर चाचा से जेल पर मुलाकात कर व्यापारियों की सूची लेकर रूपयों के लिये धमकाते है। रूपयें न देने पर जीतू बाबा व उसके लडके अनिल सोनी (पत्रकार) की हत्या जैसी घटना का अंजाम भुगतने को तैयार रहने की धमकी देते है। शाकिरचाचा का भाई जाकिर भी जेल से थाना छत्रीपुरा में हुई महिला की हत्या के मामले में लंबे अरसे से फरार होकर हत्या व कई मामलों का वान्टेड होकर फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु इन्दौर पुलिस द्वारा 20 हजार का इनाम घोषित किया गया है। ये फरारी के दौरान मुंबई व इंदौर के शूटर गुर्गों से अवैध वसूली का गोरख धंधा चला रहे है। इनकी पैसे की मदद इंदौर का एक बस संचालक कर रहा है, जिसे अपने विवाद के निपटारे हेत इन शूटरों की आवशयकता होने से पैसों की मदद कर गिरोह को फलने फूलने में मदद कर रहा है। इस पर भी पुलिस की पैनी नजर है। शाकिर चाचा गैंग का नेटवर्क रतलाम, नागदा, उज्जैन व म.प्र. के अन्य जिलों में भी फैला हुआ है, जिस पर इन्दौर पुलिस द्वारा अपनी कड़ी नजर रख कार्यवाही की जा रही है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आरोपीयों से अन्य मामलों के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।

उक्त शातिर बदमाशों को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच इन्दौर एवं पुलिस थाना अन्नपूर्णा की संयुक्त टीम की सराहनीय एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही।



गांजा तस्कर पुलिस थाना चंदन नगर की गिरफ्त में, आरोपी के कब्जे से 40,000/- रूपये कीमत का दो किलो अवैध गांजा बरामद


इन्दौर-दिनांक 04 अप्रेल 2017-इन्दौर शहर में अपराध एवं अपराधियों परनियत्रंण हेतु, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर थाना क्षेत्र में मादक प्रदार्थ एवं नशीले प्रदार्थ की तस्करी करने वालों पर नकेल कसने हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री मनीष अग्रवाल एवं अति. पुलिस अधीक्षक श्री रूपेश कुमार द्विवेदी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना चंदन नगर द्वारा अवैध गांजे की तस्करी करने वाले, आरोपी को अवैध गांजें के साथ पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।
                 शहर में मादक प्रदार्थ एवं नशीले प्रदार्थ की तस्करी करने वाले एवं क्रय विक्रय करने वालों पर नगर पुलिस अधीक्षक अन्नपूर्णा श्री सुनील कुमार पाटीदार की देख रेख में थाना प्रभारी चंदन नगर श्री योगेश सिंह तोमर के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा सतत्‌ निगाह रखी जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर तंत्र से सूचना प्राप्त हुई की नावदापंथ में रहने वाला किशोर पीतमपुर धार से नावदापंथ सिंदौडा रोड़ के पास आने वाला है जिसके पास एक सफेद प्लास्टिक की थैली में गांजा रखा है। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये पुलिस टीम द्वारा मौके परपहुंचकर सिंदौडा ग्राव तरफ से आने वाले राहगीरों की चैकिंग की गई जिसमें एक व्यक्ति हाथ में प्लास्टीक की थैली लिये आता दिखा, जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी कर पकडा एवं उनके कब्जे की बोरी को चेक किया तो गांजा होना पाया गया। पूछताछ पर उसने अपना नाम किशोर पिता बापू बागरी (50) निवासी नावदापंथ इंदौर का होना बताया। इसके कब्जे से 2 किलो गांजा किमती 40,000/-रूपये का जप्त कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के विरूध्द  8/20 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिससे अवैध गांजे के कारोबार में उसके साथ संलिप्त रहने वाले लोगों के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

उक्त आरोपी को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चंदन नगर श्री योगेश सिंह तोमर व उनकी टीम उनि.वाय.एस. रघुवंशी, उनि. विरेन्द्र बरकरे, सउनि. घनश्याम मिश्रा, आर. अभिषेक पवांर, आर. विजेन्द्र सिंह बघेल तथा आर. नवीन की सराहनीय भूमिका रही ।


दो शातिर मोबाईल चोर, पुलिस थाना बाणगंगा की गिरफ्त में, आरोपियों के कब्जे से एक एलईडी एवं 17 मोबाईल बरामद


इन्दौर-दिनांक 04 अप्रेल 2017-इन्दौर शहर में चोरी व नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने हेतुपुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर पूर्व अपराधियों एवं संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा दो मोबाईल चोरों को चोरी के 17 माोबाईल फोन व एक एलईडी सहित पकड़ने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।
पुलिस थाना बाणगंगा क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 01.04.17 को फरियादी रोशन पिता  राममकष्ण निवासी 14/1 कुशवाह नगर ने रिपोर्ट की थी कि, सब्जी मण्डी कुशवाह नगर मे अज्ञात आरोपियो ने मेरा मोबाईल फोन चोरी कर लिया है। फरियादी के रिपोर्ट पर अप. क्र. 334/17 धारा 379 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण मे आरोपियो की तलाश हेतु मुखबिर मामूर किये गये तो दिनांक 3.04.17 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि दो लड़के सस्ते दाम मे मोबाईल फोन बेचने के लिये घूम रहे है। उक्त सूचना पर पुलिस थाना बाणगंगा की टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए, मौके पर पहुंचे तो दो संदिग्धलड़को को पकड़ा गया। पूछताछ पर उन्होने अपने नाम 1. राहुल पिता आत्माराम सोनी (18) निवासी गली न. 2 कर्मा नगर तथा 2. बबलू पिता मनोहरलाल बाघेला (18) निवासी 79-80/2 यादव नगर इन्दौर बताया, जिनकी तलाशी लेने पर इनके पास से मिले बड़े टाट के थैले में से एक 42 इंच की एलजी कंपनी की एलईडी व विभिन्न कंपनियों के 17 मोबाईल फोन मिलें, जिसके संबध मे सखती से पूछताछ करने पर चोरी करना बताया। पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर, इनके कब्जे से एक एलईडी व 17 मोबाईल फोन जप्त किये गये है। एक मोबाईल फोन थाना बाणंगगा के अपराध में चोरी का पाया गया तथा शेष मोबाईल व एलईडी कहां से चुराये है, के संबंध में पूछताछ की जा रही है।

उक्त आरोपियों को पकड़ने में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाणगंगा श्री विनोद दीक्षित व उनकी टीम के उनि मोहम्मद अली, आर. 280 सौरभ व  आर. 3579 त्रिलोक की सराहनीय भूमिका रही।