Friday, October 13, 2017

क्षिप्रा व लसूडिया थाना क्षेत्र के गोडाउनो से आईल की पेटियां चोरी करने वाले गिरोह का मास्टर मांइड, क्राईम ब्राँच इन्दौर की गिरफ्त में विडोल, इएलएफ एवं गल्फ आईल के गोडाउन से चोरी गया 10 लाख का आईल बरामद तथा वारदातों में प्रयुक्त की जाने वाली ''दो'' चार पहिया वाहन भी जप्त चोरी का आईल सस्ते दामो मे खरीदने वाला आरोपी जीवन तंवर भी गिरफ्तार


इन्दौर-दिनांक 13 अक्टूबर 2017-द्गाहर में अपराध नियत्रंण हेतु, शहर मे हो रही चोरी व नकबजनी के अपराधो पर अंकुश लगाने व आरोपियों पर प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र व्दारा दिये गये। उक्त निर्देशो के तारतम्य मे पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो.युसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीमों के प्रभारीयों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली की एक व्यक्ति एक लोडिंग गाडी मे चोरी का आईल बेचने के लिये सूलाखेडी रोड तरफ जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच व्दारा पुलिस चौकी मांगलिया के साथ कार्यवाही करतें हुए मौके पर पहुंचे जहाँ मुताबिक सूचना के एक गाडी आती दिखी जिसे पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर रोका तथा गाडी को चेक करने पर उसमे आईल की पेटी रखी मिली। पुलिस टीम द्वारा चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम जीवन पिता कालूसिंह तंवर उम्र 38 साल नि. माँ शारदा नगर सुखलिया इन्दौर का होना बताया। जिससे आईल के डिब्बों के संबंध मे पूछताछ करने पर संतोषजनक जवाब नही मिलनें पर पूछताछ हेतु पुलिस टीम द्वारा चालक को मांगलिया चौकी लेकर गये। पुलिस टीम द्वारा पुछताछ करनें पर बताया कि उसे यह आईल की पेटी संतोष चौहान ने बेची है। चालक द्वारा बताये अनुसार पुलिस टीम द्वारा आरोपी संतोष चौहान पिता रामकिशन चौहान उम्र 25 साल नि. बजरंग नगर कांकड नियर देवास नाका को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ की गयी। तो उसके व्दारा बताया गया की उसने अपने साथी राहुल, संतोष, मुकेश उमराव के साथ मिलकर अगस्त माह मे सेंटर पाईंटके पास स्थित गल्फ आईल के गोदाम से गल्फ आईल की बाल्टियॉं, इनवर्टर व दौ बैटरी व थाना लसुड़िया क्षेत्र के एसआर कंपाउण्ड स्थित विडोल कंपनी के गोदाम मे अगस्त माह मे आईल के डिब्बे चोरी करना तथा सितंबर माह मे एसआर कंपाउंड स्थित ईएलएफ आईल कंपनी के गोदाम मे से आईल के डिब्बे चोरी करना बताया। संतोष ने पूछताछ पर बताया की उसका साथी राहुल नि. रविदास नगर एसआर कंपाउंड स्थित एक्साइड बैटरी के गोदाम  पर ड्रायवरी का काम करता था तथा उसी कंपनी की गाडी टाटा एस क्रमांक एमपी 09/सीजी 6448 चलाता था। गोदाम से बडे बडे आईल की पेटी व बाल्टी का माल चोरी करने के पश्चात उक्त गाडी टाटा एस क्रमांक एमपी 09 सीजी 6448 से ही चोरी के माल को लेकर जाते थे। राहुल नि. रविदास नगर उक्त सभी आईल कंपनी के गोदाम मे पहले ड्रायवरी कर चुका है, उसे गोडाउन के अन्दर रखे माल की संपूर्ण जानकारी रहती थी तथा जिन गोदाम के शटर मे सेंटर लाक नही होता था, उसी गोदाम को वह अपना निशाना बनाते थे। गोदाम के शटर को वह टामी से उचकाकर अन्दर प्रवेश कर माल चोरी करते थे। तथा उसी गोडाउन के दूसरे शटर जो की अन्दर से लाक रहता था उसकी चाभी गोडाउन केअन्दर ही रखी होती थी। इस जानकारी का फायदा उठाकर राहुल दूसरे शटर को आसानी से खोलकर चोरी की गयी आईल की पेटी को टाटा एस गाडी मे डालकर ले जाता था। आईल चोरी करने के बाद संतोष ने कुछ माल अपने घर पर रख लिया था तथा ज्यादातर आईल की पेटियॉ जीवन पिता कालूसिंह तंवर उम्र 38 साल नि. माँ शारदा नगर सुखलिया इन्दौर को बेच दिया करता था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी संतोष व जीवन से गल्फ आईल की 1015 लीटर की करीब 43 बाल्टीयाँ, 3 ड्रम 50 लीटर के, एक माईक्रोटेक कंपनी का इनवर्टर, दो बैटरीयाँ फोटो लाईट कंपनी की, 36 पेटी विडोल आईल की, 26 पेटी ईएलएफ आईल की कुल मश्रुका कीमती करीबन 10 लाख का बरामद किया गया है तथा आरोपीगण को विधिवत्‌ गिरफ्तार किया गया है। आईल की एक पेटी मे 900 एमएल की 20 बोतल होती है एक बोतल की कीमत करीब 300 रुपये हैं तथा एक पेटी करीब 6000 रुपये की है।
       आरोपी संतोष चौहान उर्फ संतोष टुन्डा ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलतः बिहार के छपरा जिले का रहने वाला है, तथा कई साल पहले इन्दौर रहने आया था। वह पहले एक बार वर्ष 2011 मे लसूडिया थाने मे चोरी मे बन्द हो चुका है तथा जेल से छूटने के बाद वह महाराष्ट्र रहने चला गया था। 6 माह पहले ही वापस इन्दौर रहने आया था तथा हम्माली का काम एसआर कंपाउंड स्थित गोदामों पर करने लगा था। वहीं काम करने के दौरान उसकी पहचान राहुल नि. रविदास नगर, मुकेश, संतोष, राहल नि. महू, उमराव से हुयी थी। आरोपियों द्वारा पहचान होने के बाद गैंग बनायी तथा आईल गोदाम की संपूर्ण जानकारी होने का फायदा उठाकर इनके व्दारा लगातार चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया गया। आरोपी संतोष टून्डा ने बताया की उसके साथी 1. राहुल चौहान पिता राजेश चौहान उम्र 38 साल, नि. राहुल गांधी नगर इंदौर, 2. मुकेश पंवार पिता किशोर आयु 20 वर्ष निवासी म.नं.143 रविदास नगर लसूडिया इन्दौर, 3. राहुल मालवीय पिता धनसिंह आयु 25 वर्ष निवासी म.नं.136 रविदास नगर इन्दौर, 4. संतोष ठाकुर पिता गोपाल ठाकुर आयु 28 वर्ष निवासी कब्रिस्तान के पास रविदास नगर इंदौर को लसुडिया पुलिस ने डकैती की योजना बनाने के अपराध मे गिरफ्तार किया है। अन्य सभी आरोपी वर्तमान मे जेल मे निरुध्द है।
         आरोपी जीवन तंवर ने पूछताछ पर बताया की वह मूलतः ग्राम निमोली जिला धार का रहने वाला है तथा विगत 13सालों से इन्दौर मे मां शारदा नगर स्थित स्वयं के निजी मकान मे रह रहा है। आरोपी के पिता गाँव निमोला मे खेती करते थे जिनका देहान्त वर्ष 2006 मे हो गया था। आरोपी का एक भाई है लोकेन्द्र सिंह तंवर जो की सेन्टर पाइंट पर काजू की फैक्टरी पर काम करता है। आरोपी जीवन ने संतोष से आईल की पेटियां व बाल्टी खरीदी थी जो की उसके निजी मकान के छत पर बने रुम मे रखी थी। आरोपी जीवन वर्तमान मे नवलखा स्थित राठी आईल मार्केटिंग की आईल की दुकान पर काम करता है। आरोपी जीवन ने संतोष को चोरी करने के लिये अपनी ओमनी वैन क्रमाँक एमपी 09 बीडी 7092 दी थी। आरोपी जीवन से उसकी ओमनी वैन भी पुलिस के द्वारा जप्त की गयी है साथ ही घटना में प्रयुक्त टाटा एस वाहन क्र. एमपी 09/सीजी 6448 को भी पुलिस अभिरक्षा में निरूद्ध किया गया है, अपराध मे शामिल अन्य आरोपी जेल मे निरुध्द हैं तथा आरोपीगणों को पुलिस रिमाण्ड लेकर विस्तृत पूछताछ करेगी।

आरोपियों द्वारा किये जाने वाले अपराधों की सूचीः-



इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 107 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफत्‌ में


इन्दौर-दिनांक 13 अक्टूबर 2017- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) अवधेश कुमार गोस्वामी के मार्गदर्शन में कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया जिसके अंतर्गत-
      
11 आदतन व 10 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 13 अक्टूबर 2017-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 11 आदतन व 10 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110,151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 गैर जमानती, 18 गिरफ्तारी एवं 81 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 13अक्टूबर 2017-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 0 गैर जमानती, 18 गिरफ्तारी एवं 81 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 13 अक्टूबर 2017-पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 11.15 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पंचमोरी पूलिया एम आर 4 भागीरथपुरा इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, 452 शुक्ला वाली गली सरकारी स्कुल के पास भागीरथपुरा इंदौर निवासी गोलू उर्फ कमल पिता रामचरण वर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध जहरीली शराब जप्त की गयी।
       पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 20.30 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पटेल मोहल्ला खजराना इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, पटेल मोहल्ला खजराना इंदौर निवासी रेखाबाई पति जीवन को पकडा गया। पुलिसद्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना तिलक नगर द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर पिपल्याहाना तालाब पाल और बिचौली काकड़ इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, चौहान नगर मस्जिद वाली गली इंदौर निवासी युनुस पिता कासम खान और 78 चौहान नगर पानी की टंकी इंदौर निवासी गोलु पिता अवधेश यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध शराब जप्त की गयी।

पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 05 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 13 अक्टूबर 2017-पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 07.30 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पंचमोरी पूलिया एम आर 4 भागीरथपुरा़ इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 405 ओमप्रकाश यादव का मकान भागीरथपुरा इंदौर निवासी जयसिंह उर्फ जय पिता गोपालसिंह भाटी को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक तलवार जप्त की गई।
पुलिस थाना खजराना द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 13.35 बजें, मुखबिर से मिलीसूचना के आधार पर नाहरशाहवाली गली दरगाह मैदान खजराना़ इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, ताज नगर खजराना इंदौर निवासी असलम पिता मुन्ना खान को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना संयोगितागंज द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 21.10 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर देशी कलाली के सामने नवलखा बस स्टेंड इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 93 श्यामा चरण शुक्ल नगर इंदौर निवासी शुभम पिता धन्नालाल सिलवाने को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक चाकू जप्त किया गया।
पुलिस थाना तिलक नगर द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को  मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सांईनाथ ई सेक्टर मेन रोड और जय अम्बें नमकीन भंडार के पास सर्विस रोड इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 144/3 संविद नगर इंदौर निवासी दीपक उर्फ पिता बाबुलाल चौहान और बिजली ऑफिस के पास स्किम नं 140 इन्दौर निवासी राजा उर्फ सोयल पिता शेख तनविर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक-एक छूरा जप्त किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

इन्दौर- दिनांक 13 अक्टूबर 2017- पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पश्चिम) श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 56 आरोपियों को गिरफ्‌तार किया गया जिसके अंतर्गत-

08 आदतन व 18 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 13 अक्टूबर  2017-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 08 आदतन व 18 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

17 गिरफ्तारी तथा 85 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 13 अक्टूबर 2017-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 17 गिरफ्तारी तथा85 जमानती वारन्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

जुऑ खेलते हुए मिलें, 06 आरोपी गिरफ्‌तार
इन्दौर-दिनांक 13 अक्टूबर 2017-पुलिस थाना एरोड्रम द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 20.45 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर विद्याधाम मंदिर के पीछे दीवार की आढ इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुऑ खेलतें हुए मिलें, मुकेश पिता मगनलाल अलासे, संदीप पिता मुलचंद अहिरवार, सचिन पिता शरदराव गावडें, दिनेश पिता अर्जुनदास को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी व ताश पत्ते बरामद किये गये।
       पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 16.40 बजे, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर सरकारी स्कुल के पीछे ग्राम बगोदा इन्दौर से ताश पत्तों के द्वारा हार जीत का जुऑ खेलतें हुए मिलें, सतीश पिता सुखराम और सुनील पिता राजाराम वसुनिया को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से नगदी व ताश पत्ते बरामद किये गये।
       पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार करइनके विरूद्ध जुऑ एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध शराब सहित 03 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 13 अक्टूबर 2017-पुलिस थाना चंद्रावतीगंज द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 15.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना सोनु देसाई दुध डेरी के सामनें इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, सोनु देसाई के मकान के सामनें चंद्रावतीगंज इंदौर निवासी गौरव पिता सुखलाल साहु को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1050 रूपयें कीमत की 21 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना जुनी इंदौर द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 14.00 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर टावर चौराहा एटीएम के सामनें इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, 62 नानक पैलेस कालोनी पिपल्याराव रिंग रोड इंदौर निवासी जसविंदर सिंह भाटिया पिता महेंद्र सिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1050 रूपयें कीमत की 21 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को 18.45 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर तेजु की दुकान के सामनें ट्रायकान सीटी इन्दौर से अवैधशराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, कैलोद करताल निवासी राजेश पिता नारायण खेंर को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 1050 रूपयें कीमत की 21 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।
पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 13 अक्टूबर 2017-पुलिस थाना राजेंद्र नगर द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतर्गत विभिन्न स्थानों से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 9 महादेव नगर छापरी इंदौर निवासी माखन पिता सुरेश सिंगाडे़ और 207 महादेव नगर इन्दौर निवासी राजा गर्ग पिता विपिन गर्ग और 9 महादेव नगर छापरी इन्दौर निवासी लाखन पिता सुरेश सिंगारें को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध हथियार जप्त कियें गयें।
पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 12 अक्टूबर 2017 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर हरसोला इन्दौर से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, हरसोला इन्दौर निवासी पकंज पिता प्रेमनारायण को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से अवैध हथियार जप्त कियेंगयें।
पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।



डेवलपमेंट ऑफ ट्रैंड मेनपावर इन फोरेंसिक साइंस विषय पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यशाला के समापन अवसर पर, एडीजी द्वारा किया गया वीडियो कॉल के माध्यम से संबोधित


इन्दौर-दिनांक 12 अक्टूबर 2017- पुलिस महानिदेशक म.प्र. भोपाल के निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक कांफ्रेस 2017 हेतु, कांफ्रेस के बिन्दु डेवलपमेंट ऑफ ट्रैंड मेनपावर इन फोरेंसिक साइंस के क्रियान्वयन हेतु नये उप निरीक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। इसी उद्‌देश्य से, दिनांक 09.10.17  से पुलिस कंट्रोल रूम इन्दौर के सभागार में इन्दौर ज़ोन के प्रोबेशनरी उप निरीक्षकों का डेवलपमेंट ऑफ ट्रैंड मेनपावर इन फोरेंसिक साइंस विषय पर चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला  आयोजित की गयी थी।
इस कार्यशाला का शुभारंभ कर अति. पुलिस महानिदेशक (तकनीकी सेवाएं) पु मु भोपाल, श्री डी.सी. सागर द्वारा अपराध अन्वेषण में फोरेंसिक साइंस के महत्व व इस दौरान रखी जाने वाली सावधानियां व हमें किस प्रकार फोरेंसिक साइंस के द्वारा अपराधों की विवेचना की जाना चाहिये, बढ़े ही रोचक ढंग से समझाया गया। इस दौरान उन्होने उपस्थित प्रशिक्षुओं को कई अपराधों की केस स्टडी के माध्यम से उपरोक्त विषय पर आवश्यक जानकारियां देते हुए, पावर पाइंट प्रजेटेंशन के माध्यम से फोरेंसिक साइंस के महत्व को समझाया गया। साथ ही उपस्थित प्रशिक्षुओं को एक अपराध की केस स्टडी के फोटो दिखाकर, उनको ग्रुपों में बांटकर ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उक्त घटना पर फोरेंसिक साइंस के दृष्टिकोण से उसका प्रजेटेशन, प्रशिक्षुओं से करवाया गया। उक्त चार दिवसीय कार्यशाला के दौरान अन्य वरिष्ठ अधिकारियों व वैज्ञानिक अधिकारीयों व  संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षुओं के साथ अपने अनुभवों को साझा करते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जानकारियां दी गयी।

इस कार्यशाला के समापन अवसर पर सहायक पुलिस महानिरीक्षक,  कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन,  श्रीमती सोनाली दुबे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर जोन, श्री विनय प्रकाश पाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एफएसएल यूनिट इन्दौर श्री बी.एल. मण्डलोई व अन्य अधिकारीगण की उपस्थिति में एडीजी श्री डी.सी. सागर से व्हाट्सएप्प वीडियो कॉल के माध्यम से मार्गदर्शन लिया गया, जिस पर उन्होंने प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए इस तकनीकी  सेवा के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि, यह एक बड़ी स्मृति होगी कि वे व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से  प्रशिक्षुओं अधिकारियों को फोरेंसिक साइंस  पर प्रशिक्षण की उपयोगिता के बारे में अपने विचार व्यक्त करने में सक्षम थे। उन्होंने कार्यशाला के समापन पर कार्यक्रम के सफल आयोजन पर सभी को बधाई देते हुए, सभी को एक टीम व इकाई की तरह कार्य करे, जिससे आरोपियों को माननीय न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जा सके। इसके लिए हमें कानून की उचित प्रक्रिया के साथ कड़ी मेहनत करनी है और जांच पूरी तरह से अपराधों को उसके परिमाण तक पहुचाने के लिए, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों व सभी प्रमाणों, गवाहों आदि के आधार पर अपराध का अन्वेषण किया जाए।