Friday, February 9, 2018

पुलिस थाना परदेशीपुरा के शातिर बदमाश मनीष उर्फ चिकना पर की गयी जिलाबदर की कार्यवाही


इन्दौर-दिनांक 09 फरवरी 2018-उप पुलिस महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा शहर में अपराध एवं अपराधियों पर नियत्रंण हेतु निर्देश दिये गये है कि, क्षेत्र में सक्रिय गुण्डे बदमाशों पर सतत निगाह रखी जावे एवं जो अपराधिक गतिविधियों में सक्रिय है उनके विरूध्द कडी कार्यवाही की जावें। इसी तारतम्य में पुलिस अधीक्षक पूर्व श्री अवधेश गोस्वामी के मार्गदर्शन मे कार्यवाही करते हुए, पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा क्षेत्र के कुखयात बदमाश मनीष उर्फ चिकना पिता शंकरलाल चौहान उम्र 19 वर्ष निवासी 37 श्यामाचरण शुक्ला नगर इन्दौर के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गयी है।
            आरोपी मनीष उर्फ चिकना क्षेत्र का शातिर व कुखयात बदमाश होकर, लगातार अपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इसके विरूद्ध विभिन्न प्रकार के कई प्रकरण शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। पुलिस द्वारा इसके विरूद्ध लगातार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की गई है फिर भी इसकी अपराधिक गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आया। अतः इसकी अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगानें के लिये,अति.पुलिस अधीक्षक पूर्व जोन-3 डॉ. प्रशांत चौबे के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परदेशीपुरा श्री राजीव त्रिपाठी व उनकी टीम द्वारा उक्त बदमाश के विरूद्ध जिलाबदर की कार्यवाही हेतु प्रकरण, जिला दण्डाधिकारी इन्दौर को भेजा गया था। जिस पर जिला दण्डाधिकारी इन्दौर द्वारा दिनांक 06.02.18 को आरोपी मनीष उर्फ चिकना को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आगामी 6 माह तक इन्दौर व इसके आसपास के जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। जिसके परिपालन में आरोपी मनीष उर्फ चिकना को पुलिस थाना परदेशीपुरा द्वारा उक्त जिलाबदर का आदेश आज दिनांक 08.2.18 को तामील करवाकरआवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी है।

            उक्त कार्यवाही मे वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परदेशीपुरा श्री राजीव त्रिपाठी व उनकी टीम की सराहनीय भूमिका रही।


क्राईम ब्रांच इंदौर ने किया पांच साल पुराने कनाडिया थाना क्षेत्र में हुये अँधेकत्ल का खुलासा, तीन आरोपी गिरफ्तार, पुत्र ही निकला पिता का हत्यारा, पैसों के विवाद में ग्राम बिसनखेडा के जंगल मे की गई थी गला दबाकर की गई थी हत्या।, घटना मे प्रयुक्त दोनों दो पहिया वाहन भी बरामद


इन्दौर- दिनांक 09 फरवरी 2018- पुलिस उपमहानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र द्वारा पूर्व में हुये अंधेकत्ल व हत्या के लंबित मामलों की पतारसी कर, आरोपियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करनें के निर्देश दियें गयें है। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इंदौर श्री मो. युसुफ कुरैशी के निर्देशन मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीमों के प्रभारियों को इस दिशा मे प्रभावी कार्यवाही हेतु समुचित निर्देश दिये गये।
       पांच वर्ष पूर्व 31 मार्च 2013 को कनाडिया थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांव बिसनखेडा के जंगल मे शमशान घाट के पास एक अज्ञात वृध्द व्यक्ति की लाश मिली थी जिस पर से थाना कनाडिया मे मर्ग क्रमाँक 56/13 धारा 174 जा0फौ0 का कायम कर मर्ग जाँच मे लिया था। पुलिस द्वारा मर्ग की जाँच के दौरान मेडिकल के आधार पर पाया गया कि वृध्द व्यक्ति की हत्या उसका गला दबाकर की गई है  जिसके परिपेक्ष्य में उक्त मर्ग की जांच पर से अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना कनाड़िया मे अपराध क्रमांक 303/13 धारा 302 भादवि का कायम कर विवेचना मे लिया गया था। विवेचना के दौरान चार दिन बाद एरोड्रम थाने मे दर्ज हुयी गुमशुदगी के आधार पर मृतक के बेटे तरुण ने उक्त व्यक्ति की लाश की शिनाखती अपने पिता सुरेन्द्र कुमार कटारिया पिता स्व. राजमल कटारीया उम्र 60 साल नि. 890 ए आशोक नगर एयरर्पोट रोड इंदौर के रुप मे की। उक्त मामले मे पतारसी के तत्समय किये गये हरसंभव प्रयासों के बावजूद भी घटना के संबंध में कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस के द्वारा  प्रकरण में खात्मा पेश किया जा चुका था ।
उक्त निर्देश पर कार्यवाही के दौरान क्राईम ब्रांच की पुलिस टीम को इस कडी मे कार्यवाही के दौरान मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली कि मृतक सुरेन्द्र कुमार कटारीया की हत्या उसके बेटे तरुण कटारीया ने अपने एक साथी के साथ मिलकर की है। सूचना विश्वसनीय होने से क्राईम ब्रांच एवं पुलिस थाना कनाड़िया पुलिस टीम द्वारा व्दारा संदेही तरूण पिता स्व. सुरेन्द्र कुमारकटारिया उम्र 60 साल नि. 890 ए आशोक नगर एयरर्पोट रोड इंदौर को पकड़ा जिसे पुलिस अभिरक्षा मे लेकर सखती से पूछताछ की गयी तो उसके व्दारा बताया गया कि उसके पिता से आरोपी की बचपन से बनती नही थी। वह बचपन से अपनी माँ के साथ मामा शक्ति सिंह भंडारी निवासी गोमस्ता नगर इंदौर के घर रह रहा था किन्तु उसकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद वह पुनः उसके पिता के साथ रहने लगा। उसके पिता सुरेन्द्र कटारीया मूल रुप से किसानी का काम करते थे उनकी शाजापुर मे खेती की जमीन है। आरोपी की शादी 8 साल पहले सोना कटारीया नामा महिला से हुयी थी शादी के बाद उसे एक लड़की हुयी जिसकी उम्र वर्तमान मे 6 साल है। आरोपी की पत्नी सोना कटारीया को प्रेग्नेंसी के बाद दो बार मिसकरेज हो चुके थे। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पडेग़ा तो तरुण ने अपने पिता सुरेन्द्र कुमार कटारीया को बोला कि मुझे पैसों की जरुरत है लेकिन उसके पिता के व्दारा उसे पैसे देने से मना कर दिया गया। बीवी का ईलाज कराने के लिये पैसों की जरुरत होने के कारण उसने अपने बचपन के दोस्त जितेन्द्र उर्फ जितु मंत्री पिता किशन जी मंत्री उम्र 37 साल नि. 1100 द्वारिकापुरी इंदौर को यह समस्याबतायी, तो उसने उसे सुझाव दिया की तू अपने पिता का इकलौता पुत्र है तेरे परिवार मे तेरी मां भी नही है, और दोनों बहनों की शादी हो चुकी है तेरा बाप ही तेरे रास्ते का काँटा है तो उसे मार दे तो सारी प्रोपर्टी तुझे मिल जायेगी। और तुझे बार बार पैसे मांगने के लिये अपने बाप के सामने मोहताज नही होना पडेग़ा। फिर दोनों ने सुनियोजित तरीके से उसके पिता को किसानी के लिये जमीन दिखाने के बहाने बिसनखेडा लेकर गये। तरुण ने अपनी स्टार सिटी बाईक क्रमाँक एमपी 09/एनटी 1187 पर अपने पिता को बैठाया तथा जितेन्द्र मंत्री ने अपने भाई की एक्टिवा गाडी क्रमांक एमपी 09/ एससी 7274 पर उसके दोस्त नट्टू उर्फ शाकिर पिता शाबिर उम्र 34 साल नि. आमवाला रोड चंदननगर को गाडी पर बैठाकर उन्हें साथ लेकर ग्राम बिसनखेडा के पास स्थित शमशान घाट के पास जंगल मे लेकर गये तथा वहाँ पर तरुण और उसके दोस्त जितेन्द्र मंत्री ने हाथ से गला दबाया तथा नट्टू उर्फ शाकिर ने उनकी मदद कर सुरेन्द्र कुमार कटारीया की हत्या कर दी तथा उनकी जेब मे रखी डायरी, मोबाईल, घड़ी, निकालकर ले आये। तथा उक्त सभी सामान को उन्होने किशनपुरा पुल से नालें में फेंक दिया। आरोपी तरुणने पूछताछ पर बताया कि उसके पिता से उसे किसी प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव नही था। उसने सोचा कि उसके पिता की हत्या के बाद सारी प्रापर्टी घर, गांव की जमीन उसे मिल जायेगी इसलिये उसने पिता की हत्या कर दी थी। पुलिस को आरोपी पर शक ना हो इसलिये उसके द्वारा थाना एरोड्रम में पिता सुरेन्द्र कुमार कटारीया की गुमशुदगी रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी थी। थाने की पुलिस उस पर शक ना करे इसलिये जब भी पूछताछ के लिये पुलिस बुलाती वह पहुंच जाता था तथा रोना-धोना करके पुलिस को गुमराह करता रहा। वर्तमान में आरोपी की पतारसी हो जाने व उसके द्वारा स्वयं के पिता की हत्या किया जाना कबूल किये जाने से आरोपी को पुलिस टीम द्वारा विधिवत्‌ गिरफ्तार किया गया। आरोपी तरुण बी.कॉम. तक पढ़ा है तथा वर्तमान मे विद्याधाम मन्दिर के पास एयरपोर्ट रोड पर मोबाईल की दुकान चला रहा है।

             आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू को पुलिस अभिरक्षा मे लेकर पूछताछ करने पर उसके व्दारा बताया गया कि वह एम.कॉम. तक पढ़ा है तथा तरुण उसका बचपन का दोस्त है दोनो वैष्णव स्कूल से साथ में पढ़े हैं। वर्ष 2013 के मार्च के महीने मे जब तरुण ने उसे बताया कि उसकी पत्नी को दो बारमिसकरेज हो चूके हैं प्रेगनेंसी ठहर नही पा रही है बीवी का ऑपरेशन करान के लिये पैसों की आवश्कता है लेकिन उसके पिता सुरेन्द्र कुमार कटारीया उसे पैसे देने से मना कर रहे हैं तो आरोपी जितेन्द्र ने ही उसे सुझाव दिया कि उसके पिता को जान से खत्म कर देते हैं तो उसके नाम सारी प्रॉपर्टी हो जायेगी। उसके पिता को  मारने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे उसमे से 50 हजार रुपये उसे तरुण देगा यह बात तय हुयी थी। आरोपी जितेन्द्र को कनाडिया पुलिस व्दारा विधीवत्‌ गिरफ्तार किया गया। आरोपी नट्टू उर्फ शाकिर ने पूछताछ पर बताया कि वह किराये की वैन चलाया करता है तथा जितेन्द्र मंत्री को जानता है जीतेन्द्र मंत्री से उसने बोला था कि कोई अच्छा काम आये तो बताना। फिर एक दिन जीतेन्द्र मंत्री उसे बोला की चल आज एक अच्छा काम है वह कर लेते हैं तो तुझे भी अच्छे पैसे मिल जायेंगे तो वह भी उनके साथ चला गया तथा तरुण ने उसके पिता को एक गाड़ी पर बैठा लिया तथा जितेन्द्र के साथ वह खुद बैठा तथा दोनों ने उन्हें ग्राम बिसनखेड़ा मे जंगल मे ले जाकर गला दबा कर मार दिया। वह सिर्फ उनके साथ गया था तथा उसने घटना देखी थी। मृतक सुरेन्द्र कुमार कटारीया पिताराजमल कटारीया उम्र 60 साल नि. अशोक नगर कालोनी इन्दौर मूलतः ग्राम दोनता मक्सी का रहने वाले थे तथा खेतीबाडी का काम किया करते थे। उनके पास करीब 10 बीघा जमीन थी। वह वर्ष 2009 से अपने बेटे तरुण के साथ अशोक नगर इन्दौर मे रहने लगे थे। उक्त विगत पांच वर्ष पुराने अंधेकत्ल के मामले का खुलासा करने व घटना को अंजाम देने वाले तीनों आरोपीगणों को पकड़ने में क्राईम ब्रांच इन्दौर की पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। पुलिस टीम द्वारा वारदात में शामिल समस्त समस्त आरोपीगणों का न्यायालय से पुलिस रिमाण्ड लिया जाकर विस्तृत पूछताछ की जायेगी।


इन्दौर पुलिस द्वारा अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों की धरपकड़ अभियान के तहत की गई कार्यवाही 84 अपराधी एवं असमाजिक तत्व इन्दौर पुलिस की गिरफ्‌त में


इन्दौर-दिनांक 09 फरवरी 2018-पुलिस उप महानिरीक्षक इंदौर शहर इंदौर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के निर्देश के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर (पूर्व) श्री अवधेश कुमार गोस्वामी एवं पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) श्री विवेक सिंह के मार्गदर्शन में कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को फरार एवं स्थायी वारंटियो तथा अपराधियों व असमाजिक तत्वों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए पूर्वी क्षेत्र में 50 आरोपियो तथा पश्चिम क्षेत्र में 34 आरोपियों, इस प्रकार कुल 84 अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया।

पूर्वी क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

05 आदतन व 09 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 09 फरवरी 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 21 आदतन व 13 संदिग्ध बदमाशों कोगिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 गैर जमानती, 10 गिरफ्तारी तथा 80 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 09 फरवरी 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को 03 गैर जमानती, 10 गिरफ्तारी तथा 80 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

अवैध शराब सहित 05 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 09 फरवरी 2018- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रांतगर्त विभिन्न स्थानों पर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, ग्राम सुखलिया इंदौर निवासी सोनीबाई पति सोनू जाटव और कविताबाई पति शेखर जाटव और सुरेश पिता पन्नालाल जाटव और पन्नालाल पिता रघुनाथ यादव को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1000 रूपयें कीमत की 14 लीटर अवैध कच्ची शराब जप्त की गयी।  
                पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 08फरवरी 2018 को 21.40 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर भील मोहल्ला लिम्बोदी से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, भील मोहल्ला लिम्बोदी इन्दौर निवासी मेघा पति महेश पंचोले को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 3 लीटर अवैध कच्ची शराब जप्त की गयी।
                पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर इसके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

अवैध हथियार सहित 02 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 09 फरवरी 2018- पुलिस थाना बाणगंगा द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को 17.20 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर दीपमाला चौराहा के पास से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 317/3 मुखर्जी नगर इन्दौर निवासी सागर पिता रामचंद्र प्रजापति को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से एक छूरा जप्त किया गया।
                पुलिस थाना तेजाजी नगर द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को 11.20 बजें, लिम्बोदी गेट चाय की दुकान के पास खंडवा रोड से अवैध हथियार लेकर घूमते हुये मिलें, 262 टपालघाटी तेजाजी नगर इंदौर निवासी प्रमोद पिता गोविंद महाजन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से एक फालिया जप्त किया गया।
                पुलिस द्वाराआरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आर्म्स एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।

पश्चिम क्षेत्र में की गयी कार्यवाही -

01 आदतन व 06 संदिग्ध बदमाश गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 09 फरवरी 2018-इन्दौर पुलिस पश्चिम क्षेत्र द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को शहर में अपराध करने की नीयत से घूमने वाले संदिग्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो अपराध के बल पर ही अपनी आजिविका चलाते है, के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षैत्रान्तर्गत में वैधानिक कार्यवाही करते हुए 01 आदतन व 06 संदिग्ध बदमाशों को गिरफ्तार किया जाकर धारा 110, 151 जा.फौ. के तहत प्रतिबन्धात्मक कार्यवाही की गई।

03 गैर जमानती, 20 गिरफ्तारी तथा 85 जमानती वारण्ट तामील
इन्दौर- दिनांक 09 फरवरी 2018-इन्दौर पुलिस पूर्व क्षेत्र द्वारा शहर में विभिन्न थाना क्षेत्रान्तर्गत में कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को 03 गैर जमानती, 20 गिरफ्तारी तथा 85 जमानती वारण्ट तामील किये गये। पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रो में, न्यायालयों द्वारा विभिन्न प्रकरणो में जारी बदमाशों, अपराधियों एवं असमाजिक तत्वों के वारन्ट तामिल कराकर, वैधानिक कार्यवाही की गयी।

सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्तमिला, आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर-दिनांक 09 फरवरी 2018-पुलिस थाना खुडैल द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 कों 16.50 बजें, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर ग्राम खुडैल बुजुर्ग स्कुल के पास थाना खुडैल से सट्‌टे की गतिविधियों मे लिप्त मिलें, खुडैल बुजुर्ग इंदौर निवासी पप्पु पिता बाबूलाल विश्वकर्मा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जें से 535 रूपयें नगदी व सट्‌टा उपकरण बरामद किये गये।
                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्ध जुऑ/सट्‌टा एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गयी हैं।

अवैध शराब सहित 04 आरोपी गिरफ्तार
इन्दौर- दिनांक 09 फरवरी 2018- पुलिस थाना जुनी इन्दौर द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को 17.25 बजें, मुखबिर से मिलीं सूचना के आधार पर नाले के पास छोटा भाट मोहल्ला इन्दौर से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, अर्जुन पिता प्रकाश को पकडा गया। पुलिस द्वारा इनके कब्जे से 15000 रूपयें कीमत की 48 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।  
                पुलिस थाना क्षिप्रा द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को 21.40 बजें, मां कालका ढाबा के सामनें एबी रोड मांगलिया से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, राऊखेडी सेंटरपांइट क्षिप्रा इन्दौर निवासी सत्यनारायण पिता राधाकिशन सोनगरा को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।            
                पुलिस थाना सिमरोल द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को 17.00 बजें, आरोपियों के घर के सामनें तलाईनाका से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, तलाईनाका सिमरोल इन्दौर निवासी मनूबाई पति अर्जुन को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 200 रूपयें कीमत की 5 लीटर अवैध शराब जप्त की गयी।
                पुलिस थाना बेटमा द्वारा कल दिनांक 08 फरवरी 2018 को 10.20 बजें, मोथला फाटा बेटमा से अवैध शराब ले जाते/बेचते हुये मिलें, ग्राम ओसरूद इन्दौर निवासी मलखान पिता भारतसिंह को पकडा गया। पुलिस द्वारा इसके कब्जे से 1200 रूपयें कीमत की 20 क्वाटर अवैध शराब जप्त की गयी।

                पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर इनके विरूद्व आबकारी एक्ट के तहत्‌ प्रकरण पंजीबद्व कर कार्यवाही की गयी है।